दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के मद्देनजर, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शिक्षा हाइब्रिड प्रारूप में होगी, जिसका अर्थ है कि स्कूल में व्यक्तिगत उपस्थिति और ऑनलाइन शिक्षा के संयोजन की संभावना होगी।
शिक्षा निदेशालय ने संबंधित आदेश जारी किए हैं जो सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं। यह постановिका तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में पांचवीं कक्षा तक की कक्षाओं में अब हाइब्रिड मोड में पढ़ाई की जाएगी। इससे बच्चों को व्यक्तिगत रूप से स्कूल जाने का अवसर मिलेगा, साथ ही घर से ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच भी रहेगी। स्कूलों को इस प्रणाली को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है।
यह आवश्यकता केवल दिल्ली सरकार के स्कूलों तक ही सीमित नहीं है; यह नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के तहत संचालित संस्थानों और दिल्ली कैंट स्कूलों पर भी लागू होती है। निर्देश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होता है।
यह निर्णय तब लिया गया जब दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण चरण तीन प्रतिक्रिया योजना (GRAP) के प्रतिबंध लागू किए गए थे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की शिक्षा के संबंध में निर्णय लिया।
आदेश के अनुसार, हाइब्रिड प्रारूप में शिक्षण प्रणाली आगे के निर्देशों के जारी होने तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार, फिलहाल पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल में व्यक्तिगत शिक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इस उपाय का उद्देश्य प्रदूषण की स्थिति में बच्चों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

