सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के प्रयासों ने, महत्वपूर्ण न्यायिक प्रयासों के बावजूद, केवल मामूली सुधार किया है, क्योंकि लोग लागू किए गए प्रतिबंधों का अधिक बल के साथ उल्लंघन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं।
न्यायिक पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, साथ ही न्यायाधीश जोयमाल्य बागची और वी मोहन शामिल थे, ने वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से कई आदेशों और उनके कार्यान्वयन पर बाद की निगरानी का विश्लेषण किया। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में 100 (AQI) से नीचे स्वच्छ हवा के स्तर तक पहुँचना एक अवास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि 'बहुत खराब' और 'गंभीर' स्थितियाँ नई सामान्य स्थिति बन गई हैं।
जब amicus curiae के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजित सिंह ने अदालत का ध्यान सामान्य पटाखों को 'हरित पटाखे' के रूप में बेचने की खबरों पर आकर्षित किया और प्रदूषण में वृद्धि को इस घटना से जोड़ा, तो पीठ ने टिप्पणी की कि हाल के दिनों में राजधानी में भारी यातायात जाम देखा गया था। सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहनों की लंबे समय तक उपस्थिति संभवतः प्रदूषण पर बोझ बढ़ाती है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या बाटी ने त्योहारों के मौसम के कारण ट्रैफिक जाम की व्याख्या की, और MCD के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सेन ने बताया कि उपहार देने की संस्कृति तेज यातायात वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक बन गई है।
इस बिंदु पर, सिंह ने अदालत का ध्यान इस बात पर आकर्षित किया कि 'हरित पटाखे' के रूप में सामान्य पटाखों की बिक्री न्यायिक आदेशों का घोर उल्लंघन है, और दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि की चेतावनी दी।
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि दिवाली समारोहों के साथ जन जागरूकता अभियान होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता ही प्रदूषण को रोक सकती है। यह भी नोट किया गया कि किसी भी संख्या में प्रतिबंध मदद नहीं करेंगे, और जितने अधिक न्यायिक आदेश होंगे, उतने ही अधिक उल्लंघन होंगे, जो लोगों की प्रवृत्ति है। अदालत ने विशेषज्ञों की सलाह पर भरोसा करने का फैसला किया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थानीय पार्षदों को जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम करना चाहिए। पीठ ने एनसीआर राज्यों में कुछ आदेशों को अपनाने और उनके पालन का अनुरोध करने की सूचना दी।
बाटी ने अदालत को सूचित किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक विशेषज्ञ निकाय है, ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया है। उन्होंने समझाया कि GRAP का प्रत्येक चरण निर्माण पर रोक, BS-IV मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, पानी का छिड़काव और कार्यालयों के कार्य शेड्यूल में चरणबद्ध परिवर्तन जैसे अतिरिक्त प्रतिबंध सक्रिय करता है। इसके अलावा, स्वच्छ ईंधन पर सार्वजनिक परिवहन की संख्या में काफी वृद्धि की गई है। हालांकि, बाटी ने जोड़ा कि हर मानवीय गतिविधि प्रदूषण में योगदान करती है, यह देखते हुए कि दिल्ली में कारखाने स्वच्छ ईंधन पर काम करते हैं और थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदूषण का मुख्य भार वाहनों से आता है, क्योंकि दिल्ली में उनकी भारी संख्या है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहन और अन्य स्थानीय स्रोत हैं। सर्दियों में पराली जलाना, जो हरियाणा और कुछ हद तक पंजाब में काफी कम हो गया है, दिल्ली की अनूठी भौगोलिक स्थिति और हवा की दिशा के कारण स्थिति को बिगाड़ता है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण का प्राप्तकर्ता बन जाती है।
सिंह ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के महत्व पर जोर दिया और शिकायत की कि MCD के 126 प्रवेश बिंदुओं पर वाहन अभी भी टोल प्लाजा पर निष्क्रिय रूप से चल रहे हैं। सेन ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के एकीकरण के बाद से, दिल्ली में वाणिज्यिक यातायात के 90% को सेवा देने वाले नौ टोल प्लाजा में से किसी पर भी कोई वाहन निष्क्रिय रूप से नहीं चल रहा है।



