बॉम्बे कोर्ट में याचिका में टाटा संस के शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से निर्देश मांगे गए
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बॉम्बे कोर्ट में याचिका में टाटा संस के शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से निर्देश मांगे गए

बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध करने की आवश्यकता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश देने की मांग की गई है। वादी का तर्क है कि कंपनी को गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी के रूप में बनाए रखना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है।

इस मुकदमे के हिस्से के रूप में, वकील रोहिणी अमीन और एल रामनाथन टाटा ट्रस्ट्स में नोएल टाटा को नेतृत्वकारी पदों से हटाने और टाटा संस के निदेशक के रूप में पदच्युत करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, वे टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक योजना विकसित करने पर जोर देते हैं।

मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को उच्च न्यायालय में इसकी स्वीकार्यता पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित है।

मुकदमे के तर्क और आधार

वादी अपने रुख को इस आधार पर सही ठहराते हैं कि टाटा संस का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है - जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जरूरतमंदों की सहायता सहित परोपकारी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए स्थापित सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट हैं। उनका मानना है कि चूंकि इन ट्रस्टों के अंतिम लाभार्थी नागरिक हैं, इसलिए टाटा समूह की संपत्ति को विशुद्ध रूप से निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता है।

याचिका के अनुसार, सितंबर 2017 में टाटा संस को सार्वजनिक से निजी कंपनी में बदलना लाभार्थियों के परामर्श या राय को ध्यान में रखे बिना किया गया था। हालांकि मुंबई में राष्ट्रीय कॉर्पोरेट मामलों के न्यायाधिकरण (NCLT) ने 9 जुलाई 2018 को इस परिवर्तन को मंजूरी दी थी, वादियों ने उस प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया जिससे यह निर्णय आया।

वे बताते हैं कि NCLT के फैसले को राष्ट्रीय कॉर्पोरेट मामलों के अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चुनौती दी गई थी और बाद में पूर्व अध्यक्ष टाटा संस साइरस मिस्त्री से संबंधित विवाद में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। फिर भी, वादी का तर्क है कि टाटा ट्रस्ट्स के अंतिम लाभार्थी के रूप में जनता के हितों को इन कार्यवाही के दौरान कभी भी प्रस्तुत या ध्यान में नहीं रखा गया था।

याचिका यह भी दावा करती है कि साइरस मिस्त्री मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वादियों के खिलाफ मिस्प्रूडिकाटा (res judicata) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिए थे।

लिस्टिंग और नियामक मुद्दे की मांगें

वादी आगे दावा करते हैं कि टाटा संस, जो एक शीर्ष स्तरीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत मुख्य निवेश कंपनी है, को RBI द्वारा निर्धारित नियामक प्रणाली के अनुसार अपने शेयर जारी करने चाहिए, जो पैमाने पर आधारित है। उनका तर्क है कि कंपनी ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होने के बावजूद लिस्टिंग की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है।

इसके अलावा, वादी RBI पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45ID और 45IE के तहत नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता के संबंध में उनकी याचिकाओं पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हैं। इन प्रावधानों का उपयोग कंपनी के निदेशकों और निदेशक मंडल के खिलाफ उपाय मांगने के लिए किया गया था।

मुकदमे में NCLT और धर्मार्थ शिकायत निवारण आयुक्त के क्षेत्राधिकार के प्रश्न भी उठाए गए हैं। वादी इस मामले पर नागरिक अदालतों और धर्मार्थ आयुक्त की शक्तियों को स्पष्ट करने वाले घोषणापत्र मांग रहे हैं।

अस्थायी उपाय और चिंताएं

एक अस्थायी उपाय के रूप में, वादी नोएल टाटा को टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सॉल्यूशंस लिमिटेड और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रस्तावित विलय को टाटा संस के साथ रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हैं। उन्हें डर है कि प्रस्तावित पुनर्गठन टाटा संस के मुख्य निवेश कंपनी और NBFC के रूप में वर्गीकरण को बदल सकता है, जिससे उसे अनिवार्य लिस्टिंग की आवश्यकता से बचने की अनुमति मिल सकती है।

टाटा संस एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत बनी हुई है, और वित्तीय वर्ष 26 की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि इसके शेयर किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं।

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नोएल टाटा ने टाटा संस को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने एक व्यापार पुनर्गठन योजना पर विचार करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने होल्डिंग कंपनी के सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने से बचने के लिए प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, उन्होंने 26 नवंबर को निर्धारित निदेशक मंडल की अगली बैठक में 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शापूरजी पल्लोनजी समूह की आंशिक निकासी के मुद्दे को उठाया।

स्थिति के करीब के सूत्रों के अनुसार, नोएल, जो टाटा ट्रस्ट्स का नेतृत्व करते हैं, ने टाटा संस के सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को दो अलग-अलग पत्र भेजे। यह उल्लेख किया गया कि किसी भी सदस्य को 15 दिन की पूर्व सूचना के साथ एजेंडे में मद शामिल करने का अधिकार है।

पहला पत्र पुनर्गठन योजना पर चर्चा और मतदान करने का अनुरोध करता है। इस योजना के अनुसार, टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में विलय कर दिया जाएगा। यह संरचना होल्डिंग समूह को सूचीबद्ध होने से रोकने में मदद कर सकती है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एक परिचालन के बजाय मुख्य पूंजी में निवेश करने वाली कंपनी के रूप में देखता है।

पत्र में नोएल आरबीआई के 11 सितंबर के पत्र पर भी चर्चा का अनुरोध करते हैं, जो टाटा संस के लिस्टिंग को अनिवार्य बनाता है और डीलिस्टिंग आवेदन को अस्वीकार करता है। वह सूचित करते हैं कि इस पत्र के बाद टाटा ट्रस्ट्स के तहत दो सबसे बड़े ट्रस्टों ने 26 सितंबर को यह पुनर्गठन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

प्रस्तावित योजना के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग डिवीजनों के विलय से टाटा संस एक परिचालन कंपनी बन जाएगी, जिससे NBFC-CIC की स्थिति समाप्त हो जाएगी, जो नियामक द्वारा लिस्टिंग की मांग का कारण है।

टाटा संस के लिस्टिंग का मुद्दा नोएल और टाटा संस के निदेशक मंडल के बीच मतभेदों का केंद्र बिंदु है। निदेशक मंडल ने 17 सितंबर की अपनी बैठक में प्रमुख स्वामित्व समूह के प्रमुख के रुख के खिलाफ मतदान किया और आरबीआई के जनादेश का पालन किया।

नोएल का पक्ष इस बात पर जोर देता है कि इस 150 साल से अधिक पुराने समूह के चरित्र को बनाए रखना आवश्यक है, यह तर्क देते हुए कि निजी स्थिति निवेशकों के रिटर्न की मांग के दबाव से बचाती है और दीर्घकालिक निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। हालांकि, टाटा संस का प्रबंधन कहता है कि उसे नियामक की मांगों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

यदि टाटा संस द्वारा पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी जाती है, तो विलय के प्रस्ताव को आरबीआई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और केंद्रीय सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

नोएल के पक्ष से दोनों पत्र एक बहुत ही तनावपूर्ण सप्ताह के अंत में प्राप्त हुए। इस सप्ताह की शुरुआत रविवार को दक्षिण मुंबई में उनके निवास पर नोएल और टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन के बीच सुलह वार्ता से हुई थी। इसके बाद सोमवार को नोएल का टाटा संस को एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखरन द्वारा अध्यक्ष के पद पर पुनः नियुक्ति को चुनौती दी। स्थिति राजनीतिक मोड़ ले लेती है जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की।

दूसरे पत्र में, नोएल टाटा संस के प्रबंधन से एसपी समूह की ओर से 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए इसकी संपत्तियों की आंशिक निकासी से संबंधित पत्र की स्थिति के बारे में जानकारी मांगते हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव के मूल्यांकन का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया और एक मसौदा संकल्प संलग्न किया।

नोएल टाटा ने टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर के पुनर्नियुक्ति के फैसले को चुनौती दी
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टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा ने सोमवार को टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में एन. चंद्रशेखर की पुनर्नियुक्ति के फैसले को चुनौती दी। यह निर्णय समूह के सबसे बड़े समूह के निदेशक मंडल की बैठक में 17 सितंबर को लिया गया था।

नोएल टाटा ने सोमवार को टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को एक पत्र भेजा, जिसमें फरवरी 2027 के बाद चंद्रशेखर के कार्यकाल विस्तार पर आपत्ति जताई गई। इस विवाद ने सौ साल से अधिक पुराने समूह के निदेशक मंडल के भीतर मतभेदों को उजागर किया है।

घटनाओं से अवगत सूत्रों ने बताया कि नोएल ने पांच साल के लिए पुनर्नियुक्ति को अमान्य बताया। उनका तर्क कई कारकों पर आधारित है, जिसमें सूचना का अभाव और बैठक के एजेंडे में इस मुद्दे का शामिल न होना शामिल है।

नोएल के अनुसार, पुनर्नियुक्ति बिना समय पर और सामान्य तौर पर बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं थी; सूत्रों ने जोड़ा कि यह केवल नामांकन और पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट तक सीमित था।

इस मामले पर टिप्पणी के लिए टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स को भेजे गए ईमेल का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला।

टाटा ट्रस्ट्स का नेतृत्व करने वाले नोएल, जो टाटा संस के दो-तिहाई शेयरों के मालिक हैं, पहले भी चंद्रशेखर की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ थे जब इस मुद्दे पर मतदान हुआ था। टाटा संस बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के निदेशक में से एक, वेनु श्रीनिवासन ने पुनर्नियुक्ति के पक्ष में अधिकांश वोटों का समर्थन किया।

बैठक में चंद्रशेखर के कार्यकाल विस्तार के पक्ष में मतदान करने वाले अन्य निदेशकों में अनीता जॉर्ज, हरीश मानवानी और सौरभ अग्रवाल शामिल थे।

टाटा संस के चार्टर के अनुसार, नोएल का तर्क था कि टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामांकित निदेशकों को किसी भी निर्णय को अपनाने के लिए अपनी सकारात्मक सहमति देनी होगी।

सूत्रों के अनुसार, नोएल ने अपने पत्र में निदेशक मंडल की बैठक की अनएडिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग का भी अनुरोध किया।

RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि उच्च-स्तरीय NBFC को स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत होना चाहिए
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RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि उच्च-स्तरीय NBFC को स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत होना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को बताया कि मुख्य निवेश कंपनियां (CIC), जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक धन तक पहुंच प्राप्त करती हैं, उन्हें केंद्रीय बैंक में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, उच्च-स्तरीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को स्टॉक एक्सचेंजों की सूचियों में शामिल किया जाना चाहिए।

ये बयान टाटा समूह के सबसे बड़े समूह टाटा संस के शेयर सार्वजनिक रूप से जारी करने की आवश्यकता पर चल रही चर्चाओं के मद्देनजर आए।

मल्होत्रा ने नई दिल्ली में NDTV वर्ल्ड शिखर सम्मेलन में टिप्पणी की: 'हम किसी विशिष्ट विनियमित संगठन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं।' हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि NBFC और CIC, जैसे टाटा संस, प्रणालीगत जोखिमों के कारण RBI में पंजीकरण कराने के लिए बाध्य हैं। इसका कारण यह है कि वे समूह कंपनियों के शीर्ष पर स्थित हैं, जहां वे इन कंपनियों के बैलेंस शीट विवरण का उपयोग करके धन जुटा सकते हैं।

जब उनसे उच्च-स्तरीय NBFC को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में अलग से पूछा गया, तो मल्होत्रा ने स्पष्ट किया: 'जब तक यह हमारी परिभाषा के तहत NBFC है, यह CIC है, जिसके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन तक पहुंच है, इसे पंजीकृत होना आवश्यक है, और यदि यह शीर्ष स्तर पर है, तो इसे सूची में शामिल किया जाना आवश्यक है।' उन्होंने यह भी जोर दिया कि केवल तभी पंजीकरण आवश्यक नहीं है जब CIC के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक धन तक पहुंच न हो।

केंद्रीय बैंक ने 2022 में टाटा संस को उच्च-स्तरीय NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए 2025 तक तीन साल का समय दिया था। इसके बजाय, कंपनी ने अपने बकाया ऋणों का भुगतान कर दिया और CIC के रूप में अपने पंजीकरण को रद्द करने का अनुरोध किया। फिर भी, पिछले महीने RBI ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और टाटा संस से उच्च-स्तरीय NBFC पर लागू आवश्यकताओं का पालन करने की मांग की।

अपनी ओर से, टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा संस को नियंत्रित करता है, ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) को एक होल्डिंग कंपनी में विलय करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य टाटा संस की व्यावसायिक संरचना को इस तरह से बदलकर सार्वजनिक पेशकश से बचना है ताकि, ट्रस्ट्स के अनुसार, यह NBFC या CIC के मानदंडों को पूरा करना बंद कर दे। इस योजना के लिए टाटा संस के निदेशक मंडल की मंजूरी और RBI की सहमति की आवश्यकता है।

मौद्रिक नीति की ओर बढ़ते हुए, मल्होत्रा ने कहा कि RBI आमतौर पर वित्तीय स्थिरता की समस्याओं को हल करने के लिए ब्याज दरों का उपयोग नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय मैक्रोप्रूडेंशियल उपायों पर भरोसा करता है। हालांकि, उन्होंने कुछ स्थितियों में मौद्रिक नीति लागू करने की संभावना को खारिज नहीं किया, यह उल्लेख करते हुए कि निर्णय मौद्रिक नीति समिति (MPC) के पास रहता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसे हस्तक्षेप की प्रभावशीलता परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और MPC द्वारा विचार किया जाएगा।

इस महीने की अपनी नवीनतम बैठक में, MPC ने प्रमुख रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया और अपनी स्थिति को तटस्थ से 'कैलिब्रेटेड सख्ती' में बदल दिया। गवर्नर ने वित्तीय प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा के बढ़ते जोखिमों को भी स्वीकार किया, क्योंकि बैंक डार्कनेट में डेटा उल्लंघनों की सूचना दे रहे हैं। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की, यह कहते हुए: 'ये जोखिम वास्तविक हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं इन जोखिमों को कम नहीं आंकूंगा।'

मल्होत्रा ने दो मुख्य क्षेत्रों पर चिंता व्यक्त की: डेटा सुरक्षा और साइबर हमले जो प्रणालियों के संचालन को बाधित या निष्क्रिय कर सकते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि RBI दोनों समस्याओं को हल करने के लिए एक मजबूत नियामक और पर्यवेक्षी प्रणाली रखता है, हालांकि सॉफ्टवेयर विकास की तेज गति का मतलब है कि कमजोरियां लगातार सामने आ सकती हैं।

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