बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध करने की आवश्यकता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश देने की मांग की गई है। वादी का तर्क है कि कंपनी को गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी के रूप में बनाए रखना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है।
इस मुकदमे के हिस्से के रूप में, वकील रोहिणी अमीन और एल रामनाथन टाटा ट्रस्ट्स में नोएल टाटा को नेतृत्वकारी पदों से हटाने और टाटा संस के निदेशक के रूप में पदच्युत करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, वे टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक योजना विकसित करने पर जोर देते हैं।
मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को उच्च न्यायालय में इसकी स्वीकार्यता पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित है।
मुकदमे के तर्क और आधार
वादी अपने रुख को इस आधार पर सही ठहराते हैं कि टाटा संस का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है - जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जरूरतमंदों की सहायता सहित परोपकारी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए स्थापित सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट हैं। उनका मानना है कि चूंकि इन ट्रस्टों के अंतिम लाभार्थी नागरिक हैं, इसलिए टाटा समूह की संपत्ति को विशुद्ध रूप से निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता है।
याचिका के अनुसार, सितंबर 2017 में टाटा संस को सार्वजनिक से निजी कंपनी में बदलना लाभार्थियों के परामर्श या राय को ध्यान में रखे बिना किया गया था। हालांकि मुंबई में राष्ट्रीय कॉर्पोरेट मामलों के न्यायाधिकरण (NCLT) ने 9 जुलाई 2018 को इस परिवर्तन को मंजूरी दी थी, वादियों ने उस प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया जिससे यह निर्णय आया।
वे बताते हैं कि NCLT के फैसले को राष्ट्रीय कॉर्पोरेट मामलों के अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में चुनौती दी गई थी और बाद में पूर्व अध्यक्ष टाटा संस साइरस मिस्त्री से संबंधित विवाद में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। फिर भी, वादी का तर्क है कि टाटा ट्रस्ट्स के अंतिम लाभार्थी के रूप में जनता के हितों को इन कार्यवाही के दौरान कभी भी प्रस्तुत या ध्यान में नहीं रखा गया था।
याचिका यह भी दावा करती है कि साइरस मिस्त्री मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वादियों के खिलाफ मिस्प्रूडिकाटा (res judicata) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिए थे।
लिस्टिंग और नियामक मुद्दे की मांगें
वादी आगे दावा करते हैं कि टाटा संस, जो एक शीर्ष स्तरीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत मुख्य निवेश कंपनी है, को RBI द्वारा निर्धारित नियामक प्रणाली के अनुसार अपने शेयर जारी करने चाहिए, जो पैमाने पर आधारित है। उनका तर्क है कि कंपनी ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होने के बावजूद लिस्टिंग की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है।
इसके अलावा, वादी RBI पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45ID और 45IE के तहत नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता के संबंध में उनकी याचिकाओं पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हैं। इन प्रावधानों का उपयोग कंपनी के निदेशकों और निदेशक मंडल के खिलाफ उपाय मांगने के लिए किया गया था।
मुकदमे में NCLT और धर्मार्थ शिकायत निवारण आयुक्त के क्षेत्राधिकार के प्रश्न भी उठाए गए हैं। वादी इस मामले पर नागरिक अदालतों और धर्मार्थ आयुक्त की शक्तियों को स्पष्ट करने वाले घोषणापत्र मांग रहे हैं।
अस्थायी उपाय और चिंताएं
एक अस्थायी उपाय के रूप में, वादी नोएल टाटा को टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सॉल्यूशंस लिमिटेड और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रस्तावित विलय को टाटा संस के साथ रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हैं। उन्हें डर है कि प्रस्तावित पुनर्गठन टाटा संस के मुख्य निवेश कंपनी और NBFC के रूप में वर्गीकरण को बदल सकता है, जिससे उसे अनिवार्य लिस्टिंग की आवश्यकता से बचने की अनुमति मिल सकती है।
टाटा संस एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत बनी हुई है, और वित्तीय वर्ष 26 की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि इसके शेयर किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं।



