दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के चरम पर GRAP-3 मोड लागू किया गया
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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के चरम पर GRAP-3 मोड लागू किया गया

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के संबंध में एक बड़ा कदम उठाया गया है। CAQM की उपसमिति ने निवारक उपाय के रूप में GRAP के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है।

CAQM उपसमिति ने निर्णय लिया

CAQM उपसमिति, जिसका पूरा नाम एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है, ने तीसरा चरण लागू करने का फैसला किया है। प्रकाशित जानकारी के अनुसार, यह निर्णय एक सतर्क उपाय के रूप में लिया गया था।

GRAP-3 लागू करने का क्या मतलब है? GRAP, या ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर के आधार पर विभिन्न चरणों में उपाय अपनाने का प्रावधान करता है। तीसरे चरण को लागू करने का मतलब है निर्धारित प्रतिबंधों को लागू करना, जिसका उद्देश्य प्रदूषण के और बढ़ने को रोकना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

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दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और यह 300 से ऊपर AQI रीडिंग तक पहुंच गया है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता प्रतिक्रिया योजना (GRAP-2) के दूसरे चरण को लागू करना पड़ा। पहले GRAP-1 प्रतिबंध लागू थे, लेकिन प्रदूषण में वृद्धि के कारण अधिक सख्त मोड पर जाना आवश्यक हो गया।

GRAP वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की एक योजना है जो प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करती है। इस योजना में चार चरणों के प्रतिबंध शामिल हैं, और वर्तमान में दूसरा चरण सक्रिय है।

सोमवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई और 'बहुत खराब' श्रेणी में चली गई। दोपहर 4:00 बजे तक AQI 324 तक पहुंच गया। इसके बाद अधिकारियों ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया। उस दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस था। यह इस सीजन में पहला मौका था जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में आया। सोमवार सुबह AQI 312 था, और शाम तक बढ़कर 324 हो गया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 28 सितंबर 2026 को CAQM की बैठक में GRAP नियमों में संशोधन किए गए थे। तब कुछ उपाय जो पहले दूसरे चरण के अंतर्गत आते थे, उन्हें पहले चरण में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन उपायों में धूल नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, NCR और पड़ोसी राज्यों से BS-IV या उससे पुराने डीजल जनरेटर सेटों (DGUs) और बसों के प्रवेश से संबंधित उपाय चरण-2 से चरण-1 में स्थानांतरित कर दिए गए थे।

दूसरे चरण के तहत क्या शामिल है?

चरण-2 के तहत चरण-1 में लागू सभी उपाय बरकरार रहते हैं। इसके अलावा, सरकारी ढांचे प्रदूषण पर नियंत्रण बढ़ाएंगे। सड़कों पर प्रतिदिन यांत्रिक और वैक्यूम तरीकों से सफाई की जाएगी, और धूल को दबाने के लिए पानी के साथ धूल दमनक का छिड़काव किया जाएगा। उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान शुरू किए जाएंगे, और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों के अनुपालन की जांच कड़ी की जाएगी।

निजी परिवहन के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने की योजना है। नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और यदि उनका काम अनुमति देता है तो घर से काम करने की सलाह दी जाती है। लकड़ी और कोयले के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध भी लागू हैं।

GRAP-2 के तहत कौन से प्रतिबंध लागू हैं?

इस चरण में अभी तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने, सभी निजी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से रिमोट काम लागू करने या BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, निर्माण कार्यों में निश्चित सीमाएं बनी रहेंगी, जिसमें इमारतों को कवर करने की आवश्यकताएं शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनियों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है।

चूंकि प्रतिबंध चरण-2 से चरण-1 में स्थानांतरित कर दिए गए थे, वे लागू रहते हैं। GRAP के पहले चरण में निम्नलिखित उपाय लागू हैं: पत्तियों, कचरे और अन्य कचरे को खुले में जलाने पर प्रतिबंध। निर्माण स्थलों को धूल उड़ने से रोकना होगा, और धूल से बचने के लिए निर्माण सामग्री के भंडारण और आवरण के नियमों का पालन करना होगा; इन मानदंडों के उल्लंघन पर जुर्माना लग सकता है। निर्माण मलबे को खुले स्थानों पर फेंकना प्रतिबंधित है।

पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित है। वैध PUC प्रमाणपत्र होना और प्रदूषण से संबंधित सभी लागू नियमों का पालन करना आवश्यक है। BS-IV या उससे पुराने मानक की अंतरराज्यीय बसें दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। डीजल जनरेटर सेटों का संचालन स्थापित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। धूल नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन पर स्थापित उपाय जारी हैं। इसके अतिरिक्त, मेट्रो पार्किंग को छोड़कर, पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर प्रतिक्रिया योजना के दूसरे चरण (GRAP-2) को लागू करने की तैयारी
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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने के मद्देनजर, ग्रेडिंग प्रतिक्रिया योजना (GRAP) का दूसरा चरण लागू किया जाएगा। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लिया गया था, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के निशान से ऊपर चला गया था।

आज की बैठक के दौरान CAQM ने GRAP-2 लागू करने का निर्णय लिया। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जल्द ही आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।

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