सेवानिवृत्त लोगों की मांगें: 8वें विभागीय आयोग की समिति के तहत पेंशन रोकने की अवधि 15 वर्ष क्यों है
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

सेवानिवृत्त लोगों की मांगें: 8वें विभागीय आयोग की समिति के तहत पेंशन रोकने की अवधि 15 वर्ष क्यों है

कई सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त प्राप्त करना फायदेमंद होता है। हालांकि, इसके बदले में उनकी मासिक पेंशन से एक निश्चित राशि काटी जाती है, जिसे मौजूदा नियमों के अनुसार 15 वर्षों तक रखा जाता है। वर्तमान में, पेंशन संगठनों ने इस अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष करने की मांग की है। यह मांग 8वें विभागीय आयोग (8th Pay Commission) के समक्ष भी रखी गई थी।

पेंशन संगठन और ट्रेड यूनियन का तर्क है कि वार्षिकी पेंशन और उस पर ब्याज की प्रतिपूर्ति लगभग 10-12 वर्षों में होती है। इसलिए, पेंशन को 15 वर्षों तक रोके रखना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय कठिनाइयाँ पैदा करता है। फिलहाल सरकार ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा, दो उच्च न्यायालयों ने वर्तमान 15 वर्षीय अवधि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन के हिस्से को सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रक्रिया को पेंशन समेकन (Pension Commutation) कहा जाता है। इसके बदले में, उनका मासिक भुगतान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की पेंशन 40,000 रुपये है, और वह इसका एक हिस्सा एकमुश्त भुगतान में परिवर्तित करता है, तो उसे नियमों के अनुसार एकमुश्त राशि मिलती है।

इसके बाद, वार्षिकी में परिवर्तित किया गया हिस्सा उनकी मासिक पेंशन से काट लिया जाता है। मौजूदा नियमों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, यह हिस्सा 15 वर्षों में पेंशन में बहाल हो जाता है। इसे समेकित पेंशन की बहाली (Restoration of Commuted Pension) कहा जाता है। पेंशन संगठन चाहते हैं कि कर्मचारियों को इस हिस्से की बहाली के लिए 15 साल तक इंतजार न करना पड़े। उनका मानना है कि इस अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष किया जाना चाहिए।

पेंशन बहाली की अवधि को कम करने की मांग अदालतों में भी उठाई गई थी। पिछले लगभग 18 महीनों में, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में मौजूदा 15 वर्षीय अवधि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर 2024 को 808 अपीलीय याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इन याचिकाओं ने पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 11.1(2) द्वारा निर्धारित 15 वर्षीय अवधि को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि वार्षिकी पेंशन का हिस्सा 15 वर्षों के बजाय लगभग 11.5-12 वर्षों में बहाल किया जाए। उनका तर्क था कि एकमुश्त राशि की वापसी निर्धारित 15 वर्षों से पहले होती है। फिर भी, उन्होंने तर्क दिया कि पेंशन से धन का निरंतर कटौती करना अवैध है। न्यायाधीश लीसा गिल और न्यायाधीश सुखिंदर कौर की पीठ इस तर्क से सहमत नहीं हुई। अदालत ने फैसला सुनाया कि कर्मचारियों ने स्वेच्छा से पेंशन समेकन के माध्यम से एकमुश्त राशि प्राप्त करने का विकल्प चुना था, इसलिए वे उन शर्तों में बदलाव की मांग नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया था।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 11.5 या 12 वर्षों में पेंशन बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वार्षिकी से संबंधित मुद्दा जटिल है और इसके लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए, 15 वर्षीय अवधि में बदलाव का निर्णय सरकार या कार्यकारी निकाय द्वारा लिया जाना चाहिए, न कि अदालत द्वारा।

इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वार्षिकी पेंशन से संबंधित नियमों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मामला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रिटायर्ड सब त्रिलोक चंद और अन्य से संबंधित था। इसमें केंद्रीय सरकारी विभागों, अर्धसैनिक बलों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CSIR) के सेवानिवृत्त लोग शामिल थे। न्यायाधीश अनिल चेतरापाल और न्यायाधीश अमित महाजन की पीठ ने 1981 के केंद्रीय नागरिक सेवा (वार्षिकी पेंशन समेकन) नियमों के नियम 10-ए की पुष्टि की।

उच्च न्यायालय ने कहा कि समान 15 वर्षीय बहाली अवधि विशेषज्ञों की सिफारिशों, एक्चुअरी मूल्यांकन और दीर्घकालिक कानूनी प्रणाली पर आधारित है, जो संवैधानिक खामियों के बिना एक राजनीतिक निर्णय है। अदालत ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें वार्षिकी पेंशन की वसूली पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, जिन सेवानिवृत्त लोगों को अस्थायी सहायता और वसूली से छूट दी गई थी, उन्हें रोकी गई राशि एकमुश्त नहीं मिलेगी। ये राशि 15 वर्षों की अवधि के दौरान वसूली जाएगी, जिस अवधि के दौरान प्रतिबंध लागू था, 15 साल पूरे होने के बाद।

न्यायालयों से राहत न मिलने के बाद, पेंशन संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने यह मुद्दा 8वें विभागीय आयोग के समक्ष उठाया। विभिन्न संगठनों ने बहाली की अवधि को कम करने के अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। भारत पेंशनर्स सोसाइटी (BPS) ने मांग की कि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वार्षिकी पेंशन 11 वर्षों में या 71 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, बहाल की जानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) का मानना है कि वार्षिकी पेंशन की पूरी राशि लगभग 10 वर्षों में वापस मिल जाती है, और धन को रोके रखने से पेंशनभोगियों को नुकसान होता है। इस संगठन ने 11 वर्षों या 71 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बहाली का विकल्प प्रस्तावित किया। मिनिस्टेरियल स्टाफ एसोसिएशन ने वर्तमान 15 वर्षीय अवधि को घटाकर 12 वर्ष करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि मूलधन और ब्याज...

2024-05-29T10:00:00Z

समान कहानियाँ

आठवीं विभागीय आयोग समिति की बैठक पर: पेंशन और वेतन वृद्धि पर चर्चा
और पढ़ें
www.aajtak.in

आठवीं विभागीय आयोग समिति की बैठक पर: पेंशन और वेतन वृद्धि पर चर्चा

आठवीं विभागीय आयोग समिति (पे कमीशन) के गठन के एक साल बाद, इसे 3 नवंबर 2025 को स्थापित किया गया था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे अठारह महीने मिले हैं, जो अनुमानित रूप से मई 2027 में होगा। हालांकि समिति ने कई राज्यों में ट्रेड यूनियनों के साथ बैठकें की हैं, लेकिन वेतन और पेंशन में बदलाव की स्थिति अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है।

फिर भी, विभिन्न रिपोर्टों में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं। वेतन वृद्धि के अलावा, सेवानिवृत्त लोगों की स्थिति में सुधार की संभावना पर सक्रिय रूप से चर्चा हो रही है, क्योंकि आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद 25,000 रुपये की पेंशन बढ़कर 87,500 रुपये हो सकती है।

वर्तमान में, आठवीं विभागीय आयोग समिति ट्रेड यूनियनों के साथ बैठकें जारी रखे हुए है, और समिति अभी भी प्रस्तुत मांगों पर विचार कर रही है। पिछले अक्टूबर में टीम मुंबई गई थी। 10 अगस्त को वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लागू होने की तारीख और फिटमेंट फैक्टर के संबंध में निर्णय रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा लिए जाएंगे।

इस प्रकार, कर्मचारियों के वेतन, पेंशनभोगियों की पेंशन और अन्य मुद्दों का अंतिम निर्धारण आयोग की रिपोर्ट और बाद में सरकार के निर्णयों पर निर्भर करेगा। इसके बावजूद, विशेषज्ञ और रिपोर्ट संगठन की मांगों के आधार पर वेतन और पेंशन वृद्धि के पूर्वानुमान प्रकाशित करते हैं। इसलिए, सरकार द्वारा आधिकारिक टिप्पणी किए जाने से पहले 8वें CPC के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए केवल वित्त मंत्रालय और PIB पर भरोसा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बातचीत के दौरान आठवीं विभागीय आयोग समिति की टीम और ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक मूल दर में कम से कम 69,000 रुपये की वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर को 3.833 स्तर पर स्थापित करना है। यह दर्शाता है कि कर्मचारी क्या हासिल करना चाहते हैं, हालांकि इन उपायों को लागू करना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है।

हालांकि 2.57, 2.86, 3.00 और 3.15 जैसे आंकड़े भी सक्रिय रूप से चर्चा में हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। हाल ही में प्रसारित एक दावे के अनुसार, 25,000 रुपये की मूल पेंशन बढ़कर 87,500 रुपये हो सकती है, और यह अनुमानित पेंशन वृद्धि आयोग की 3.5 के फिटमेंट फैक्टर की मांग पर आधारित है। फिर भी, सरकार विभागीय आयोग समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करेगी और फिर संशोधनों की घोषणा करेगी। इसलिए, वेतन या पेंशन में वृद्धि की राशि पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करती है।

आठवें विभागीय परिषद की चर्चा: मूल वेतन में वृद्धि का भत्तों और कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है
और पढ़ें
www.aajtak.in

आठवें विभागीय परिषद की चर्चा: मूल वेतन में वृद्धि का भत्तों और कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है

सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि का असर केवल मासिक वेतन पर ही नहीं पड़ता है। मूल वेतन जितना अधिक होगा, यह वार्षिक वृद्धि, मुद्रास्फीति भत्ता (DA), आवास भत्ता (HRA) और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों पर उतना ही अधिक प्रभाव डालेगा। इसीलिए आठवें विभागीय परिषद के सामने न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाने और वार्षिक वृद्धि दर बदलने का मुद्दा गंभीर रूप से उठा है।

ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने न्यूनतम मूल वेतन ₹69,000 से ₹72,000 की सीमा में निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इन प्रस्तावों को अभी तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है।

आठवीं विभागीय परिषद ने 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया था। इससे पहले, आयोग की बैठक 8 अक्टूबर को बैंगलोर में हुई थी। सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और ट्रेड यूनियन नई वेतन, भत्ते और पेंशन प्रावधानों से संबंधित निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले महीनों में, ट्रेड यूनियनों ने आयोग के समक्ष अनुरूपता गुणांक, न्यूनतम मूल वेतन, भत्ते, पेंशन सुधार, अवकाश मुआवजा और कर्मचारियों के मनोबल जैसे मुद्दों को उठाया है। मूल वेतन में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यह कर्मचारी की पूरे करियर के दौरान कुल आय को प्रभावित कर सकता है।

ट्रेड यूनियनों ने आठवें विभागीय परिषद के सामने न्यूनतम मूल वेतन और अनुरूपता गुणांक के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए। कर्मियों की ओर से राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र महासंघ (NC-JCM) ने न्यूनतम मूल वेतन ₹69,000 और अनुरूपता गुणांक 3.833 का अनुरोध किया। भारतीय सैन्य-तकनीकी श्रमिक संघ (BPMS) ने न्यूनतम मूल वेतन ₹72,000 और अनुरूपता गुणांक 4 का प्रस्ताव दिया। इन संगठनों ने बढ़ती मुद्रास्फीति को अपनी मांगों का मुख्य कारण बताया। दोनों संघ वार्षिक वृद्धि दर को 3% से बढ़ाकर 6% करने की भी मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि इससे कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से निपटने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ₹69,000 और ₹72,000 की राशि अभी भी केवल प्रस्ताव हैं जिन्हें आठवीं विभागीय परिषद ने अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया है।

मूल वेतन सरकारी कर्मचारी के वेतन का एक मुख्य घटक है, जिसमें मुद्रास्फीति भत्ता, आवास भत्ता और अन्य भुगतान शामिल नहीं होते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, मूल वेतन DA और HRA जैसे भत्तों की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल वेतन का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। सातवीं विभागीय परिषद के तहत, वार्षिक वृद्धि 3% है। इसलिए, यदि किसी कर्मचारी का प्रारंभिक मूल वेतन अधिक है, तो उसकी वार्षिक वृद्धि भी अधिक हो सकती है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक मूल वेतन जितना अधिक होगा, भविष्य में वेतन पर उसका सकारात्मक प्रभाव उतना ही अधिक होगा।

मूल वेतन के लाभ को एक उदाहरण से दर्शाया जा सकता है। यदि दो कर्मचारी अलग-अलग मूल वेतन से शुरुआत करते हैं और उन पर समान वृद्धि दर लागू होती है, तो उच्च मूल वेतन वाला कर्मचारी वार्षिक वृद्धि की बड़ी राशि प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए, 3% की दर पर ₹50,000 के मूल वेतन पर वार्षिक वृद्धि ₹1,500 होगी, जबकि ₹70,000 के मूल वेतन पर वही वृद्धि ₹2,100 होगी। इस प्रकार, प्रारंभिक मूल वेतन में अंतर समय के साथ वृद्धि की राशि में अंतर लाता है, और यह अंतर बढ़ता ही जाएगा।

मूल वेतन में वृद्धि के परिणाम केवल मासिक वेतन तक ही सीमित नहीं हैं। चूंकि मुद्रास्फीति भत्ता और आवास भत्ता जैसे भुगतान मूल वेतन से जुड़े होते हैं, इसलिए मूल वेतन में वृद्धि स्थापित नियमों के अनुसार इन भत्तों में वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा, यह सेवानिवृत्ति पर प्राप्त कुछ लाभों, जिसमें पेंशन, देखभाल भत्ता और अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) शामिल है, को भी प्रभावित कर सकता है। इन भुगतानों की गणना संबंधित सेवा नियमों और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार की जाती है, इसलिए अधिक समायोजित मूल वेतन इन लाभों में वृद्धि का कारण बन सकता है।

आठवीं विभागीय परिषद का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था, और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित न्यायाधीश रंजीत प्रकाश देसाई कर रहे हैं। आयोग में प्रोफेसर पुलाक घोष और आईएएस पंकज जैन भी सदस्य हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इस अवधि को देखते हुए, उम्मीद है कि रिपोर्ट लगभग मई-जून 2027 में सामने आ सकती है, हालांकि इस तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता है। वर्तमान में, आयोग ट्रेड यूनियनों और अन्य पक्षों के प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। न्यूनतम मूल वेतन, अनुरूपता गुणांक और वार्षिक वृद्धि में सटीक परिवर्तन केवल आयोग की सिफारिशों और बाद में सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही स्पष्ट होंगे। आठवीं विभागीय परिषद से संबंधित आधिकारिक जानकारी 8cpc.gov.in वेबसाइट पर पाई जा सकती है।

आठवें विभागीय आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन और पेंशन में वृद्धि को निर्धारित करने वाले पांच कारक
और पढ़ें
www.aajtak.in

आठवें विभागीय आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन और पेंशन में वृद्धि को निर्धारित करने वाले पांच कारक

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें विभागीय आयोग (8th Pay Commission) के काम के परिणामस्वरूप वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, आयोग का कार्य केवल वेतन बढ़ाने से कहीं अधिक है; इसे सरकारी वित्त की स्थिति, मुद्रास्फीति के स्तर और पेंशन प्रावधान पर खर्चों पर विचार करने की आवश्यकता है।

लगभग दस महीने इंतजार के बाद, सरकार ने आठवें विभागीय आयोग के लिए सांविधिक प्रावधान (Terms of Reference, ToR) को मंजूरी दे दी है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करेगा। आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था और उसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए अठारह महीने मिले हैं, जिसका अर्थ है कि प्रस्ताव मई 2027 तक सामने आ सकते हैं, हालांकि उन्हें लागू करने में अतिरिक्त समय लगेगा।

आयोग के दायरे में लगभग 47 मिलियन केंद्रीय कर्मचारी और 68 मिलियन पेंशनभोगी आते हैं। वेतन और पेंशन में वृद्धि का सटीक आकार अभी अज्ञात है और यह केवल आयोग और सरकार द्वारा सिफारिशों को मंजूरी दिए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा।

पाँच प्रमुख आर्थिक कारक हैं जो वेतन और पेंशन में वृद्धि के आकार को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और राज्य की वित्तीय स्थिति है। वेतन वृद्धि का निर्णय समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार के राजस्व और व्यय के बीच के अंतर पर निर्भर करेगा। आयोग आर्थिक विकास दर, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) जैसे पहलुओं की जांच करेगा।

यदि आर्थिक गतिविधि उच्च बनी रहती है और सरकारी बजट पर दबाव कम होता है, तो वेतन में अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना होती है। इसके विपरीत, यदि सरकारी खर्च बढ़ रहा है और घाटे पर नियंत्रण प्राथमिकता है, तो वित्तीय स्थिति वृद्धि के आकार को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

सरकार को न केवल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च बढ़ाना है, बल्कि सड़कों के निर्माण, रेलवे, अस्पतालों, शिक्षा और अन्य विकास क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सहित अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों को भी पूरा करना है। इसलिए, विभागीय परिषद के सामने एक जटिल कार्य है - कर्मचारियों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यक्रमों और विकास के लिए पर्याप्त धन बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना।

यही कारण है कि वेतन वृद्धि का निर्णय केवल कर्मचारियों की मांगों या मुद्रास्फीति के स्तर के आधार पर नहीं लिया जाता है, बल्कि राज्य की समग्र वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी लिया जाता है।

पेंशन प्रावधान से संबंधित खर्च आठवें विभागीय आयोग के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक है। सरकार उन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए जिम्मेदार है जिन्हें जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किया गया था, साथ ही पुराने पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) के तहत आने वाले सैन्य कर्मियों को भी। वेतन और पेंशन में वृद्धि से राज्य के कुल खर्च में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, आयोग को वर्तमान दायित्वों और पेंशन पर अनुमानित खर्च में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के समर्थन को सरकारी बजट पर बोझ को कम करने के साथ संतुलित करने का तरीका खोजना होगा।

केंद्रीय विभागीय आयोग की सिफारिशें केवल संघीय स्तर तक ही सीमित नहीं हैं। राज्य आमतौर पर अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बदलाव करते समय केंद्रीय सिफारिशों को अपनाते हैं या उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार, आठवें विभागीय परिषद को यह आकलन करने की आवश्यकता है कि वेतन और पेंशन में परिवर्तन विभिन्न राज्यों के सरकारी बजटों को कैसे प्रभावित करेगा। चूंकि विभिन्न राज्यों में आर्थिक स्थिति और धन खर्च करने की क्षमता अलग-अलग है, इसलिए सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव को समझना सर्वोपरि है।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तुलना निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में वेतन स्तर से भी की जाती है। इस विश्लेषण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों और कार्य की मात्रा के अनुरूप पर्याप्त मुआवजा मिल रहा है। हालांकि यह गारंटी नहीं देता है कि आयोग वेतन को सरकारी और निजी क्षेत्र के बराबर करने की सिफारिश करेगा, इस अंतर का विश्लेषण मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग को कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति, उनकी जिम्मेदारी और राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।

एक उदाहरण सातवें विभागीय आयोग का हो सकता है, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं। इस परिषद के तहत, एक फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर नया वेतन निर्धारित किया गया था। इसके बाद महंगाई भत्ते (DA) में आवधिक वृद्धि हुई। वर्तमान में, डीए मूल वेतन का 58% तक पहुंच गया है। इसके अलावा, विभागीय परिषद न केवल मूल वेतन, बल्कि आवास भत्ता (HRA), परिवहन भत्ते, चिकित्सा देखभाल, यात्रा भत्ता (LTC) और ग्रेच्युटी जैसे अन्य लाभों पर भी विचार करती है, जिसका अर्थ है कि आठवें परिषद की सिफारिशें कर्मचारियों के कुल भुगतान और पेंशन को प्रभावित कर सकती हैं।

आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए अठारह महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी।

लोकप्रिय