कई सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त प्राप्त करना फायदेमंद होता है। हालांकि, इसके बदले में उनकी मासिक पेंशन से एक निश्चित राशि काटी जाती है, जिसे मौजूदा नियमों के अनुसार 15 वर्षों तक रखा जाता है। वर्तमान में, पेंशन संगठनों ने इस अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष करने की मांग की है। यह मांग 8वें विभागीय आयोग (8th Pay Commission) के समक्ष भी रखी गई थी।
पेंशन संगठन और ट्रेड यूनियन का तर्क है कि वार्षिकी पेंशन और उस पर ब्याज की प्रतिपूर्ति लगभग 10-12 वर्षों में होती है। इसलिए, पेंशन को 15 वर्षों तक रोके रखना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय कठिनाइयाँ पैदा करता है। फिलहाल सरकार ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा, दो उच्च न्यायालयों ने वर्तमान 15 वर्षीय अवधि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन के हिस्से को सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रक्रिया को पेंशन समेकन (Pension Commutation) कहा जाता है। इसके बदले में, उनका मासिक भुगतान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की पेंशन 40,000 रुपये है, और वह इसका एक हिस्सा एकमुश्त भुगतान में परिवर्तित करता है, तो उसे नियमों के अनुसार एकमुश्त राशि मिलती है।
इसके बाद, वार्षिकी में परिवर्तित किया गया हिस्सा उनकी मासिक पेंशन से काट लिया जाता है। मौजूदा नियमों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, यह हिस्सा 15 वर्षों में पेंशन में बहाल हो जाता है। इसे समेकित पेंशन की बहाली (Restoration of Commuted Pension) कहा जाता है। पेंशन संगठन चाहते हैं कि कर्मचारियों को इस हिस्से की बहाली के लिए 15 साल तक इंतजार न करना पड़े। उनका मानना है कि इस अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष किया जाना चाहिए।
पेंशन बहाली की अवधि को कम करने की मांग अदालतों में भी उठाई गई थी। पिछले लगभग 18 महीनों में, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में मौजूदा 15 वर्षीय अवधि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर 2024 को 808 अपीलीय याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इन याचिकाओं ने पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 11.1(2) द्वारा निर्धारित 15 वर्षीय अवधि को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि वार्षिकी पेंशन का हिस्सा 15 वर्षों के बजाय लगभग 11.5-12 वर्षों में बहाल किया जाए। उनका तर्क था कि एकमुश्त राशि की वापसी निर्धारित 15 वर्षों से पहले होती है। फिर भी, उन्होंने तर्क दिया कि पेंशन से धन का निरंतर कटौती करना अवैध है। न्यायाधीश लीसा गिल और न्यायाधीश सुखिंदर कौर की पीठ इस तर्क से सहमत नहीं हुई। अदालत ने फैसला सुनाया कि कर्मचारियों ने स्वेच्छा से पेंशन समेकन के माध्यम से एकमुश्त राशि प्राप्त करने का विकल्प चुना था, इसलिए वे उन शर्तों में बदलाव की मांग नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया था।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 11.5 या 12 वर्षों में पेंशन बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वार्षिकी से संबंधित मुद्दा जटिल है और इसके लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए, 15 वर्षीय अवधि में बदलाव का निर्णय सरकार या कार्यकारी निकाय द्वारा लिया जाना चाहिए, न कि अदालत द्वारा।
इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वार्षिकी पेंशन से संबंधित नियमों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मामला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रिटायर्ड सब त्रिलोक चंद और अन्य से संबंधित था। इसमें केंद्रीय सरकारी विभागों, अर्धसैनिक बलों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CSIR) के सेवानिवृत्त लोग शामिल थे। न्यायाधीश अनिल चेतरापाल और न्यायाधीश अमित महाजन की पीठ ने 1981 के केंद्रीय नागरिक सेवा (वार्षिकी पेंशन समेकन) नियमों के नियम 10-ए की पुष्टि की।
उच्च न्यायालय ने कहा कि समान 15 वर्षीय बहाली अवधि विशेषज्ञों की सिफारिशों, एक्चुअरी मूल्यांकन और दीर्घकालिक कानूनी प्रणाली पर आधारित है, जो संवैधानिक खामियों के बिना एक राजनीतिक निर्णय है। अदालत ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें वार्षिकी पेंशन की वसूली पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, जिन सेवानिवृत्त लोगों को अस्थायी सहायता और वसूली से छूट दी गई थी, उन्हें रोकी गई राशि एकमुश्त नहीं मिलेगी। ये राशि 15 वर्षों की अवधि के दौरान वसूली जाएगी, जिस अवधि के दौरान प्रतिबंध लागू था, 15 साल पूरे होने के बाद।
न्यायालयों से राहत न मिलने के बाद, पेंशन संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने यह मुद्दा 8वें विभागीय आयोग के समक्ष उठाया। विभिन्न संगठनों ने बहाली की अवधि को कम करने के अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। भारत पेंशनर्स सोसाइटी (BPS) ने मांग की कि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वार्षिकी पेंशन 11 वर्षों में या 71 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, बहाल की जानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) का मानना है कि वार्षिकी पेंशन की पूरी राशि लगभग 10 वर्षों में वापस मिल जाती है, और धन को रोके रखने से पेंशनभोगियों को नुकसान होता है। इस संगठन ने 11 वर्षों या 71 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बहाली का विकल्प प्रस्तावित किया। मिनिस्टेरियल स्टाफ एसोसिएशन ने वर्तमान 15 वर्षीय अवधि को घटाकर 12 वर्ष करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि मूलधन और ब्याज...
2024-05-29T10:00:00Z


