योगी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के त्योहार से पहले अपने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण समर्थन की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के मानदंडों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को 30 दिन का अस्थायी बोनस प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने संबंधित सरकारी आदेश जारी किया है, जिससे त्योहारों से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी।
सरकारी आदेश के अनुसार, यह बोनस गैर-स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला परिषदों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी 30 दिन का अस्थायी बोनस दिया जाएगा।
सरकार ने बोनस राशि के भुगतान के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। इस योजना के अनुसार, कुल बोनस का 25 प्रतिशत कर्मचारियों को नकद में दिया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत पेंशन निधि (PF) खातों में जमा किया जाएगा।
जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जल्द ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे कर्मचारियों को पूरा बोनस पेंशन निधि में जमा करने के बजाय पूरी तरह से नकद रूप में दिया जाएगा, जिससे वे पूरी राशि सीधे प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार का यह निर्णय न केवल स्थायी और गैर-स्थायी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों में काम करने वाले योग्य कर्मियों को भी लाभ पहुंचाएगा। सरकारी आदेश में बोनस के भुगतान से संबंधित प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया गया है।
यह बोनस दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इस श्रेणी के लिए बोनस की सीमा 1184 रुपये निर्धारित की गई है, जो त्योहारों से पहले इन कर्मचारियों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा।
दिवाली से पहले बोनस को मंजूरी देकर, सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थानों के कर्मचारियों को समर्थन दिया है। अब, सरकारी आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस दिया जाएगा।



