'अग्निपथ' कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना में सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक बदलाव आया है। सरकार और रक्षा मंत्रालय ने प्रारंभिक चार वर्षों की सेवा के बाद अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस नई व्यवस्था के कारण, लगभग 75 प्रतिशत अग्निवीर अब चार साल की सेवा के बाद स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त नहीं होंगे, बल्कि वे स्वेच्छा से देश की सेवा दो साल और कर सकते हैं।
हालांकि इस निर्णय ने करियर के मामले में युवाओं को राहत दी है, लेकिन इसने एक पुराना सवाल भी उठाया है: क्या अग्निवीर इस अतिरिक्त अवधि में शादी कर सकते हैं, या उन्हें छह साल तक इंतजार करना होगा?
मौजूदा प्रणाली के अनुसार, 'अग्निपथ' कार्यक्रम की शर्तें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि उम्मीदवारों को सेवा में शामिल होने के समय अविवाहित होना चाहिए। इसके अलावा, अग्निवीरों को पहले चार वर्षों की सेवा के दौरान भी शादी करने से प्रतिबंधित किया गया है।
सेना का तर्क है कि शुरुआती चार साल की अवधि अत्यंत संवेदनशील होती है, जिसके लिए गहन प्रशिक्षण, परिचालन कर्तव्यों और सैन्य अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। नियमित सैनिक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अविवाहित रहने की शर्त चयन परिणामों की घोषणा होने तक बनी रहती है।
अग्निवीर आमतौर पर 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच सेवा में शामिल होते हैं। जब चार साल की सेवा पूरी हो जाती है और दो साल की अतिरिक्त अवधि जोड़ी जाती है, तो कई सैनिक 24 से 26 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं। यह वह महत्वपूर्ण चरण है जब विवाह और पारिवारिक जीवन सामाजिक अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है।
इसे ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय और सैन्य योजनाकार इन दो अतिरिक्त वर्षों के दौरान विवाह और परिवार से संबंधित नियमों को नरम करने पर विचार कर रहे हैं।
उच्च रक्षा स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार, सशस्त्र बल संशोधित 'अग्निपथ' ढांचे के तहत चार साल से अधिक समय तक सेवा करने वाले अग्निवीरों के लिए परिवार से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा प्रतिबंध तुरंत हटा दिए गए हैं या नया विनियमन आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया है। पहले चार वर्षों के लिए विवाह पर प्रतिबंध का नियम पूरी तरह से लागू रहता है, लेकिन दो अतिरिक्त वर्षों के दौरान व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव की संभावना पर चर्चा हो रही है।
संशोधित प्रणाली की घोषणा के बाद, रक्षा मुख्यालय प्रमुख (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रह्मण्यम के तहत, चार साल की सेवा पूरी करने वाले सैनिकों के पास मुख्य रूप से दो विकल्प होंगे:
पहला, वे नियमित बल में शामिल हो सकते हैं: स्थायी सेवा के लिए चुने गए लगभग 25% अग्निवीरों को नियुक्ति के बाद शादी करने का अधिकार होगा। दूसरा, वे दो साल की अतिरिक्त अवधि चुन सकते हैं: शेष 75% सैनिकों के लिए, अतिरिक्त अवधि चुनने वाले, इस अवधि के दौरान विवाह की अनुमति देने का अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय के भविष्य के आधिकारिक निर्देशों पर निर्भर करेगा।

