भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से हिंदी फिल्म 'सूर्या: एंट से आरंभ तक' के प्रमाणन पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसमें सनी देओल और रवि किशन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म 20 नवंबर को रिलीज होने वाली है।
IMA ने 19 अक्टूबर को जारी किए गए टीज़र पर आपत्ति जताई। इसमें एक पिता दिखाया गया है जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, जो दावा करता है कि डॉक्टर नुस्खे देने के बजाय 'कमीशन फॉर्म' लिख रहे हैं, जिसके बाद वह पूछता है कि लोग ऐसी स्थिति कितनी देर तक सहन करेंगे। इसके बाद टीज़र में दिखाया गया है कि यह पिता अस्पताल के अंदर डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों पर हमला करता है, जिसे IMA इस कृत्य को वीर और उचित रूप में प्रस्तुत करना मानती है।
4 नवंबर के एक बयान में, IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. अनिलकुमार जे. नायक ने सिनेमा अधिनियम 1952 की धारा 4(2)(v) के साथ धारा 5B(1) और 2026 के प्रमाणन दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड से प्रमाणन को अस्वीकार करने का आग्रह किया।
संघ ने इस बात पर जोर दिया कि विवादास्पद सामग्री फिल्म का मुख्य विषय है और इसे दृश्यों को केवल काटकर नहीं हटाया जा सकता है। IMA मांग करती है कि बोर्ड किसी भी ट्रेलर, टीज़र या प्रचार सामग्री को प्रमाणन से इनकार करे जो डॉक्टरों, नर्सों या अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा प्रदर्शित करती हो, या जिसमें डॉक्टरों पर सामूहिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए संवाद हों।
इसके अलावा, IMA ने धारा 7C के तहत संघ के प्रतिनिधियों को फिल्म देखने की अनुमति मांगी, जिसमें IMA के नामित चिकित्सा विशेषज्ञ की परीक्षा समिति की फिल्म की समीक्षा के दौरान उपस्थिति शामिल हो, और कोई भी निर्णय लेने से पहले सुनवाई आयोजित की जाए। संघ ने कहा कि यदि कोई प्रमाण पत्र अनुशंसित किया जाता है, तो अध्यक्ष को प्रमाणन नियमों (सिनेमैटोग्राफी) 2024 के नियम 25(1) के अनुसार फिल्म को पुनरीक्षण समिति को भेजना चाहिए। वे स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों पर किए गए सभी हिंसक दृश्यों, जिन्हें उचित या वीर दर्शाया गया है, और भ्रष्टाचार पर संवादों को हटाने पर जोर देते हैं। वे यह भी मांग करते हैं कि फिल्म में एक स्पष्ट अस्वीकरण शामिल हो कि फिल्म चिकित्सा पेशे का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और इस तरह की हिंसा दंडनीय है।
संघ ने फिल्म की रिलीज की तारीख को देखते हुए लिखित और तर्कसंगत निर्णय प्रदान करने और अनुरोध को प्राथमिकता के आधार पर देखने का अनुरोध किया, साथ ही अदालतों में जाने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा।


