डॉक्टरों का मानना है कि NEET-PG से रैंकिंग प्रणाली में बदलाव चिकित्सा में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा
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डॉक्टरों का मानना है कि NEET-PG से रैंकिंग प्रणाली में बदलाव चिकित्सा में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करेगा

चिकित्सा समुदाय ने घोषणा की है कि NEET-PG और NEET-SS प्रणाली को प्रतिशत से रैंकिंग में बदलने से चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

डॉक्टरों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें अत्यधिक उच्च शुल्क, अनिवार्य अनुबंध, अपर्याप्त छात्रवृत्ति और कम मांग वाले विषयों में रिक्तियों की कमी शामिल है।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया कि सरकारी क्षेत्र में भर्ती और रोजगार के मुद्दे राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये टिप्पणियाँ हितधारकों की पिछली सिफारिशों से संबंधित हैं और 9 अक्टूबर को हुई बैठक का सीधा जवाब नहीं हैं।

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समिति ने NEET PG के लिए प्रतिशत प्रणाली को रैंकिंग प्रणाली से बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया
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समिति ने NEET PG के लिए प्रतिशत प्रणाली को रैंकिंग प्रणाली से बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया

बैचलर डिग्री के बाद चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव संभव हैं, क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (NMC) ने NEET-PG और NEET-सुपर स्पेशियलिटी (SS) परामर्श के लिए मौजूदा प्रतिशत-आधारित प्रणाली से रैंक-आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए प्रारंभिक सहमति दी है।

NEET-PG प्रवेश और परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए गठित बारह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि समिति एक नए विनियमन पर काम कर रही है, जिसके अनुसार केवल रैंकिंग घोषित की जाएगी और प्रतिशत अंक अब सूचीबद्ध नहीं किए जाएंगे।

यह प्रस्ताव 23 सितंबर को NMC की बैठक में प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त कर चुका है, जिसकी पुष्टि NMC सचिव द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) को 1 अक्टूबर 2026 के पत्र से होती है।

सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं पर विचार

सर्वोच्च न्यायालय NEET-PG 2025 के लिए केंद्रीय सरकार के न्यूनतम प्रतिशत को अचानक कम करने के निर्णय को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की जांच कर रहा है। संशोधित मानदंडों के अनुसार, सामान्य श्रेणी के लिए योग्यता स्कोर 276 से घटाकर 103 कर दिया गया है, जबकि SC/ST/OBC श्रेणियों के लिए यह 235 से घटाकर माइनस 40 कर दिया गया है।

यह रिपोर्ट वरिष्ठ वकील मानिंदर सिंह के विस्तृत चर्चा और सुझावों पर प्रस्तुत की गई थी, जो सर्वोच्च न्यायालय में मित्र पक्ष (amicus curiae) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है: 'NMC नए नियमों को जारी करने की प्रक्रिया में है, जो अभी तक अंतिम रूप नहीं दिए गए हैं, जिनमें NEET PG और SS परामर्श के लिए केवल रैंकिंग प्रणाली अपनाई जाएगी; परिणामों में प्रतिशत अंक घोषित नहीं किए जाएंगे; उम्मीदवारों को केवल रैंक प्रदान की जाएगी। 1 अक्टूबर का पत्र NMC सचिव द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को भेजा गया था, जिसमें NEET-PG और NEET-SS के लिए मौजूदा प्रतिशत-आधारित प्रणाली को योग्यता-आधारित रैंकिंग प्रणाली में बदलने के प्रस्ताव के बारे में सूचित किया गया था, जिस पर समिति विचार कर रही है।'

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समिति ने मौजूदा प्रणाली से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रारंभिक मंजूरी दी है।

न्यूनतम आवश्यकताओं में कमी के संबंध में, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 'NEET परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए, और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम योग्यता मानकों को इस हद तक कमजोर नहीं किया जाना चाहिए कि अत्यंत अनुपयुक्त या नकारात्मक प्रदर्शन वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए दावा कर सकें; प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्व को प्रशासनिक औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।'

इसके अलावा, रिपोर्ट में क्लिनिकल और गैर-क्लिनिकल विशेषताओं के निवासियों के बीच वेतन में किसी भी भेदभाव को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया गया था।

विशेषज्ञ समिति ने NEET-PG में प्रवेश प्रणाली को प्रतिशत से रैंकिंग में बदलने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की
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विशेषज्ञ समिति ने NEET-PG में प्रवेश प्रणाली को प्रतिशत से रैंकिंग में बदलने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की

बारह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने NEET-PG और NEET-SS में प्रवेश प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रस्तावों के साथ सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट तैयार की और सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार, रैंकिंग पर आधारित प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और उपयुक्त माना गया है।

समिति ने मौजूदा प्रतिशत-आधारित योग्यता प्रणाली को समाप्त करने और रैंक पर आधारित योग्यता प्रणाली से बदलने की सिफारिश की। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने प्रारंभिक रूप से 2027 से इस प्रणाली को लागू करने को मंजूरी दे दी है, हालांकि अंतिम नियमों को अभी भी अनुमोदित किया जाना बाकी है।

अपनी सिफारिशों में, समिति ने इस बात पर जोर दिया कि खाली सीटों को भरने के लिए न्यूनतम स्वीकार्यता मानकों में महत्वपूर्ण कमी नहीं की जानी चाहिए, और नियमों में कोई भी ढील अस्वीकार्य है। इसके अलावा, स्नातकोत्तर गैर-नैदानिक पाठ्यक्रमों की फीस कम करने और सेवा दायित्वों से छूट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे।

पहले NEET-PG प्रणाली की अक्सर सीटों को भरने के बहाने प्रतिशत सीमा को अत्यधिक कम करने के लिए आलोचना की जाती थी, जिससे इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अदालत ने चिंता व्यक्त की थी कि ऐसे थ्रेशोल्ड में कमी से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही यह विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने अब अपनी नई रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदकों को इस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है और मामले की आगे की सुनवाई स्थगित कर दी है।

NEET-PG काउंसलिंग 2026 के बाद मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में उम्मीदवार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं
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NEET-PG काउंसलिंग 2026 के बाद मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में उम्मीदवार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं

NEET-PG काउंसलिंग 2026 के तहत पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा कार्यक्रमों में सीटें प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन जुड़ने की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली में यह बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों को NEET-PG काउंसलिंग 2026 के परिणामों के आधार पर पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के लिए सीटें आवंटित की गई थीं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ने उल्लेख किया है कि आधिकारिक पोर्टल पर सूचीबद्ध जिम्मेदार कर्मचारी अनुपलब्ध हैं या उनके संपर्क विवरण गलत हैं।

जो उम्मीदवार आवंटित सीट स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि जो 'फ्लोट' (फ्लोटिंग स्थिति) विकल्प चुनते हैं, वे आगामी राउंड में दावेदार बने रहते हुए वर्तमान आवंटन को बनाए रखना चाहते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, और वे संबंधित शैक्षणिक संस्थानों से समय पर सत्यापन और स्पष्ट जानकारी की मांग कर रहे हैं।

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