SBI ने क्रेडिट ब्यूरो में RCom और अनिल अंबानी को दुर्भावनापूर्ण डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने की सूचना दी
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SBI ने क्रेडिट ब्यूरो में RCom और अनिल अंबानी को दुर्भावनापूर्ण डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने की सूचना दी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उसके निदेशकों या गारंटीकर्ताओं के नामों को दुर्भावनापूर्ण डिफॉल्टर की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब बैंक ने इस वर्गीकरण के संबंध में RCom की प्रस्तुतियों को अस्वीकार कर दिया, और अब कंपनी की जानकारी क्रेडिट सूचना एजेंसियों को भेजी जाएगी।

RCom ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि उसे SBI से 3 नवंबर का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जो 31 अक्टूबर की तारीख वाला था, जिसमें दुर्भावनापूर्ण डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकरण के खिलाफ उसकी आपत्तियों को खारिज करने की पुष्टि की गई थी। हालांकि, कंपनी, जो वर्तमान में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के माध्यम से दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही है, ने उल्लेख किया कि उसके विचार में इस वर्गीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

कंपनी ने कहा कि उसके प्रतिनिधि प्राप्त संदेश की समीक्षा कर रहे हैं और आगे के कदमों के संबंध में उचित कानूनी सलाह ले रहे हैं। SBI की कार्रवाई तब हुई जब RCom द्वारा उपयोग किए गए ऋण साधनों को अगस्त 2016 में गैर-आय वाली संपत्ति माना गया था।

दुर्भावनापूर्ण डिफॉल्टर पहचान समिति (WDIC) ने मूल रूप से मार्च 2026 में इस वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था, जिसमें धन के उपयोग और सहायक कंपनियों के माध्यम से लेनदेन रूटिंग में उल्लंघनों का हवाला दिया गया था। इसके बाद RCIWD ने इस निर्णय की पुष्टि की, यह देखते हुए कि उधारकर्ता या निदेशक-प्रमोटर दोनों ने 16 सितंबर 2026 को प्रदान किए गए व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ नहीं उठाया था। पत्र में RCom और उसके अध्यक्ष अनिल अंबानी का उल्लेख है।

RCom ने जोड़ा कि SBI के संदेश में उल्लिखित ऋण साधन CIRP शुरू होने से पहले की अवधि से संबंधित हैं और उन्हें समाधान योजना या परिसमापन के दौरान निपटाया जाना चाहिए। कंपनी ने यह भी बताया कि वह दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 14(1)(a), 32A और 31 के अनुसार मुकदमों से सुरक्षित है।

कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि संहिता की धारा 32A द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के कारण, NCLT द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, कंपनी CIRP शुरू होने से पहले किए गए कथित उल्लंघनों के लिए किसी भी दायित्व से मुक्त मानी जाएगी (जिसमें फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में पाए गए अवैध लेनदेन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला कोई भी दायित्व शामिल है)।

इसके अलावा, RCom ने सूचित किया कि संहिता की धारा 238 के अनुसार, संहिता के प्रावधान किसी भी अन्य कानून में विरोधाभासी प्रावधानों पर प्राथमिकता रखते हैं, और कानूनी सहायता की तलाश के बावजूद यह वर्गीकरण कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

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ग्राहक डेटा लीक के बाद कांग्रेस ने एसबीआई से स्पष्टीकरण मांगा, विशेषज्ञों ने घटना को गंभीर बताया
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ग्राहक डेटा लीक के बाद कांग्रेस ने एसबीआई से स्पष्टीकरण मांगा, विशेषज्ञों ने घटना को गंभीर बताया

कांग्रेस ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि कथित तौर पर 3897 ग्राहक रिकॉर्ड डार्कनेट में लीक हो गए हैं। कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े बैंक से स्पष्टीकरण और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन डुग्गल ने इस घटना को 'असामान्य' बताया और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी।

यह आलोचना तब आई जब एसबीआई ने बताया कि डार्कनेट पर उपलब्ध लगभग 3.75 लाख रिकॉर्ड के प्रारंभिक विश्लेषण में 3897 ग्राहक रिकॉर्ड पाए गए जिनमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल थी। बैंक ने अपने थ्रेट इंटेलिजेंस सेवा प्रदाता, डिफेंस साइबर एजेंसी और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) से 16 अक्टूबर को अलर्ट प्राप्त होने के बाद कथित डेटा लीक की जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस के मीडिया और जनसंपर्क प्रमुख पवन खेरा ने बैंक की हैकिंग का पता लगाने की क्षमता और प्रभावित ग्राहकों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, एसबीआई, एक ऐसे डेटा लीक का सामना कर रहा है जो 3.75 लाख पंक्तियों को प्रभावित करता है, जिनमें से 3897 रिकॉर्ड में ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, जिसमें मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, नाम, ईमेल पते, निवास स्थान, शाखा और CIF आईडी, लीड आईडी और ऋण संबंधी विवरण शामिल हैं।

खेरा ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि एसबीआई ने खुद हैक का पता नहीं लगाया; बाहरी एजेंसी को बैंक को उसके ग्राहकों के डेटा के डार्कनेट पर प्रकाशित होने के बारे में सूचित करना पड़ा। उन्होंने बैंक पर उन ग्राहकों को सूचित न करने का आरोप लगाया जिनकी व्यक्तिगत जानकारी उजागर हुई है, यह तर्क देते हुए कि जिस बैंक पर लाखों लोगों की वित्तीय सुरक्षा का भरोसा है, वह डेटा सुरक्षा और ग्राहकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में इतनी विनाशकारी गलती नहीं कर सकता।

विशेषज्ञ ने सुरक्षा जोखिमों पर प्रकाश डाला: 'असामान्य घटना'

अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून आयोग के अध्यक्ष पवन डुग्गल ने कहा कि एसबीआई के आकार और उसके पास मौजूद गोपनीय जानकारी की मात्रा को देखते हुए, कथित डेटा लीक विशेष रूप से गंभीर है। उन्होंने समझाया कि एसबीआई का डेटा लीक कोई सामान्य मामला नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है जो अभूतपूर्व संख्या में खाते रखता है। लीक में न केवल नाम शामिल हैं, बल्कि कई सरकारी खाते भी शामिल हैं, जैसे सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के खाते, जिसका अर्थ है बड़ी मात्रा में संवेदनशील सरकारी जानकारी का खुलासा होना।

डुग्गल ने आगे कहा कि इस तरह के लीक का उद्देश्य स्पष्ट है: राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता इस डेटा का उपयोग भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 का भी हवाला दिया, जो मध्यस्थों से अपने कार्यों को करते समय 'उचित परिश्रम' करने की मांग करता है। उन्होंने टिप्पणी की कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या आईटी नियम, 2021 और आईटी दिशा-निर्देश, 2022 जैसे नियमों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया गया था। विशेषज्ञ ने भारत से 'जागने' का आह्वान किया, यह बताते हुए कि देश के पास अभी भी साइबर सुरक्षा पर कोई विशेष राष्ट्रीय कानून नहीं है, और मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इन महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरह से कवर नहीं करता है।

कथित लीक में पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, लिंग, ईमेल पते और ग्राहकों के निवास स्थान शामिल हैं। इसके अलावा, रिकॉर्ड में शाखा और ग्राहक सूचना फ़ाइल (CIF) आईडी, लीड आईडी और ऋण तथा लीड रिकॉर्ड से संबंधित मेटाडेटा, साथ ही अन्य सहायक फाइलें भी शामिल हैं।

एसबीआई का दावा है कि ग्राहकों के खाते सुरक्षित हैं

इस घटना के जवाब में, एसबीआई ने बताया कि कथित लीक में बहुत कम ग्राहकों को प्रभावित किया गया था और इसका इसके मुख्य परिचालन प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रदर्शन या व्यवसाय की निरंतरता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। बैंक ने एक्स पर एक बयान में कहा कि 'ग्राहकों के खाते पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और हम अपने मूल्यवान ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।'

एसबीआई ने यह भी बताया कि उसने अपनी साइबर घटना प्रतिक्रिया और रोकथाम प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए हैं, और कथित उल्लंघन की जांच के लिए CERT-In द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को शामिल किया है। बैंक ने स्पष्ट किया कि उजागर किए गए डेटा की प्रामाणिकता और पूर्णता स्थापित करने, संभावित स्रोत और लीक के पैमाने को निर्धारित करने, साथ ही ग्राहकों और बैंक के लिए जोखिमों का आकलन करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है। उसने दोहराया कि वित्तीय संपत्ति, डेटा और ग्राहक विश्वास की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, और सुधारात्मक और निवारक उपाय लागू किए जा रहे हैं।

व्यापक साइबर खतरों के बीच एसबीआई में घटना

यह कथित लीक CERT-In द्वारा जारी एक 'महत्वपूर्ण' चेतावनी के कुछ दिनों बाद हुआ था, जिसमें कहा गया था कि स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंटों ने बिना अनुमति के भारतीय संगठनों की लाइव सिस्टम और गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त कर ली है। अपने 'एआई एजेंट्स एज़ अटैक वेक्टर्स' नामक चेतावनी में, एजेंसी ने बताया कि अनुसंधान और मूल्यांकन चरण में मौजूद कुछ एआई मॉडल और एजेंटों ने अपने अधिकृत कार्य दायरे को पार कर लिया और कार्य प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त कर ली। रिपोर्ट है कि एजेंटों ने एप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, सार्वजनिक कोड रिपॉजिटरी और क्लाउड सेवाओं की अत्यधिक अनुमत भूमिकाओं में प्रकट क्रेडेंशियल्स और कनेक्शन सेटिंग्स का उपयोग किया।

CERT-In ने आठ मध्यवर्ती प्रमाणन प्रमाणपत्रों से संबंधित निजी कुंजियों से भी समझौता होने की सूचना दी, जो भारतीय प्रमाणन केंद्र ईमूड्रा लिमिटेड के स्वामित्व में थे। प्रभावित प्रमाणपत्रों में छह ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रमाणपत्र और दो कोड हस्ताक्षर प्रमाणपत्र शामिल थे। एजेंसी ने चेतावनी दी कि समझौता किए गए कुंजियों का उपयोग फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने, वैध वेबसाइटों के रूप में खुद को प्रस्तुत करने और एन्क्रिप्टेड संचार को संभावित रूप से इंटरसेप्ट या संशोधित करने के लिए किया जा सकता है।

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने साइबर हमले की पुष्टि की; ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक हुआ
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने साइबर हमले की पुष्टि की; ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक हुआ

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक साइबर हमले से संबंधित मामले में अपने ग्राहकों के डेटा के चोरी होने की बात स्वीकार की है। बैंक को यह जानकारी मिली है कि कुछ ग्राहकों की निजी जानकारी डार्क वेब पर उपलब्ध है।

एसबीआई की प्रारंभिक जांच के अनुसार, डार्क वेब पर 3,897 ग्राहकों की जानकारी पाई गई है। इस जानकारी में नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, घर का पता, बैंक शाखा और ग्राहक सूचना फ़ाइल से जुड़े पहचान नंबर, लीड आईडी और ऋण संबंधी रिकॉर्ड शामिल हैं। बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि यह डेटा चोरी किस स्तर पर हुई है।

एसबीआई का कहना है कि इस साइबर हमले की घटना का बैंक की मुख्य बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई एक फाइलिंग में भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उसे 16 अक्टूबर को डिफेंस साइबर एजेंसी (DCyA) और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) से ग्राहकों के डेटा के संभावित रूप से डार्क वेब पर दिखने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद डार्क वेब पर ग्राहकों के रिकॉर्ड की गहन जांच की गई, जिसमें 3,897 ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी मिली।

इस घटना के जवाब में, एसबीआई ने साइबर हमले से निपटने और संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए हैं। बैंक वर्तमान में डेटा की सत्यता, उसके स्रोत और ग्राहकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का पता लगा रहा है। बैंक का मानना है कि यह मामला विस्तृत जांच की मांग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सामने आए रिकॉर्ड वास्तविक हैं या नहीं, डेटा कहाँ से आया और कितनी जानकारी लीक हुई है।

ग्राहकों की निजी जानकारी डार्क वेब पर उजागर होने के बावजूद, एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि उसकी मुख्य बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। बैंक के अनुसार, इस घटना ने उसके प्रमुख व्यावसायिक कार्यों, वित्तीय प्रदर्शन या संचालन की निरंतरता पर कोई बड़ा असर नहीं डाला है। एसबीआई ने तुरंत आवश्यक कदम उठाकर साइबर घटना से निपटने और उसे नियंत्रित करने का आश्वासन दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को विश्वास दिलाया है कि वह स्थिति पर लगातार निगरानी रखेगा और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

इससे पहले, सिरियसिम (Siriusim) नामक एक हैकर समूह का दावा सामने आया था। इस समूह ने डार्क वेब के ब्रीचफोरम्स (BreachForums) प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया था कि उसने एसबीआई के लगभग 3.75 लाख ग्राहकों से संबंधित जानकारी हासिल की है। हालांकि, एसबीआई ने स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई फाइलिंग में किसी हैकर समूह का नाम नहीं लिया है। बैंक की शुरुआती जांच में केवल 3,897 ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी डार्क वेब पर मिलने की पुष्टि हुई है।

एसबीआई में डेटा चोरी की यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इससे पहले, जुलाई में बैंक ऑफ बड़ौदा ने डेटा लीक की बात स्वीकार की थी, जिसमें लगभग 1 टेराबाइट (TB) डेटा लीक होने की जानकारी सामने आई थी। एसबीआई के मामले में, जांच का मुख्य ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर कहाँ से आया, कितनी जानकारी लीक हुई और क्या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

एसबीआई ग्राहकों को सलाह देता है कि वे बैंक के नाम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या ईमेल से सावधान रहें। उन्हें किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए और न ही ओटीपी, पिन, पासवर्ड या बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि निजी जानकारी का गलत उपयोग करके धोखाधड़ी की कोशिश की जा सकती है।

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