भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को टिप्पणी की कि वे विधायी अधिनियम जो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर दंड का प्रावधान करते हैं, 'अप्रासंगिक हो गए हैं' क्योंकि 'जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण' 'अति-जनसंख्या के डर' में कमी आई है जो पिछले दशकों में हुए हैं।
न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे ने यह टिप्पणी मंगला बिह्मराव इंगले की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत काकोडा की सरपंच के रूप में उनका चुनाव इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह दो से अधिक बच्चे पैदा होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं, जो महाराष्ट्र ग्राम अधिनियम 1959 का उल्लंघन करता है।
न्यायिक पीठ ने इस मामले को जावेद बनाम हरियाणा राज्य के 2003 के फैसले पर निर्णय की समीक्षा के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा। उस फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायत अधिनियम 1994 के अनुसार दो से अधिक जीवित बच्चे वाले व्यक्तियों को पंचायत में भाग लेने या पद धारण करने से अयोग्य घोषित करने की पुष्टि की थी।
न्यायाधीशों ने पीटीआई का हवाला देते हुए टिप्पणी की: 'हम आश्वस्त हैं कि दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर दंडनीय कानून महत्व खो चुके हैं। ऐसे कानूनों का आधार, यानी अति-जनसंख्या का डर, पिछले दशकों के जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण नष्ट हो गया है।'
न्यायाधीशों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) 2003 में 3.0 से घटकर 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे जनसंख्या की उम्र बढ़ना और कार्यशील आबादी के हिस्से में कमी आ सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की अनदेखी करने के 'गंभीर परिणाम' हो सकते हैं। इसके अलावा, पीठ ने कहा कि दो बच्चों के कानून नागरिकों के एक पूरे हिस्से को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से 'बाहर' करते हैं, जिससे उन्हें बच्चों को जन्म देने और लोकतंत्र में भाग लेने के बीच चयन करना पड़ता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत उनके प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
न्यायालय ने जोड़ा: 'केवल इसलिए कि भारत की पहले से ही बड़ी आबादी है, बदलती जनसंख्या वृद्धि दर के परिणामों को आत्मसंतुष्ट होकर नजरअंदाज करना खतरनाक होगा - दांव बहुत ऊंचे हैं।'
प्रजनन दर में संभावित अपरिवर्तनीय गिरावट की चेतावनी देते हुए, पीठ ने उल्लेख किया कि भारत जल्द ही असमान रूप से बड़ी संख्या में कामकाजी आयु से अधिक उम्र के लोगों के साथ जनसंख्या की उम्र बढ़ने का सामना कर सकता है।
चीन द्वारा एक बच्चे की नीति से तीन बच्चों की अनुमति तक संक्रमण का हवाला देते हुए, पीठ ने प्रजनन दर में गिरावट को नीति की उपलब्धि के रूप में देखने से जुड़े जोखिमों पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा: 'इस प्रकार, चीन का अनुभव प्रजनन दर में गिरावट को एक ऐसी उपलब्धि के रूप में देखने के खतरे को प्रदर्शित करता है जिसे मनमाने ढंग से विनियमित किया जा सकता है।'
जावेद मामले पर अपने 2003 के फैसले पर लौटते हुए, अदालत ने टिप्पणी की: 'हम मृत घोड़े पर भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। जीवित रहने वाला सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन के प्रति सबसे ग्रहणशील होता है।'

