भारत के दूरसंचार नियामक, TRAI ने शुक्रवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक मसौदा संरचना जारी की। इस मसौदे के अनुसार, टेलीग्राफ अधिनियम या दूरसंचार अधिनियम के तहत काम करने वाले लाइसेंस प्राप्त संगठनों को उन AI सिस्टमों के परिणामों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जिन्हें वे लागू करते हैं, भले ही वे सिस्टम कहाँ विकसित किए गए हों।
यह व्यापक मसौदा, जिसे परामर्श के लिए प्रस्तुत किया गया है, कंपनियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित AI नीतियां अपनाने, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए विशेष समितियों का गठन करने और AI से संबंधित गंभीर घटनाओं की नियामक को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करता है। हितधारकों को 27 नवंबर तक टिप्पणी करने का अवसर दिया जाता है।
यह परामर्श AI के नेटवर्क में दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में वृद्धि के लिए बढ़ते एकीकरण के मद्देनजर हो रहा है। TRAI चेतावनी देता है कि यदि प्रणालियों को लॉन्च करने से पहले उचित परिश्रम नहीं किया जाता है या स्वायत्त शिक्षण और सिस्टम इंटरैक्शन पर अपर्याप्त निगरानी की जाती है तो AI को लागू करने से नए जोखिम पैदा हो सकते हैं।
नियामक ने उल्लेख किया कि अनजाने में पूर्वाग्रह, जो प्रशिक्षण और उपयोग के दौरान AI सिस्टम में उत्पन्न हो सकता है, मॉडल का अवांछित व्यवहार, जैसे मॉडल ड्रिफ्ट, और विरोधी हमले, दूरसंचार बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से इसके महत्वपूर्ण घटकों की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इन जोखिमों को उपयुक्त AI शासन प्रथाओं का पालन करके कम किया जा सकता है।
भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाता, जिनमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल शामिल हैं, पहले से ही अपने सिस्टम में बड़े पैमाने पर AI का उपयोग कर रहे हैं, मुख्य रूप से ग्राहक पहचान और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए। नोकिया और एरिक्सन जैसे वैश्विक नेटवर्क उपकरण निर्माता भी AI को नेटवर्क में एकीकृत कर रहे हैं, जिसे भारतीय ऑपरेटर अपना रहे हैं।
TRAI के प्रस्तावों में प्रत्येक संगठन के लिए अपनी निदेशक मंडल या समकक्ष शासी निकाय द्वारा अनुमोदित आंतरिक AI नीति विकसित करने की आवश्यकता शामिल है। इस नीति में जोखिम वर्गीकरण, परिनियोजन प्राधिकरण, घटना प्रबंधन, मानव पर्यवेक्षण, डेटा प्रबंधन और उपभोक्ता शिकायत निवारण शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, नियामक ने सुझाव दिया कि जोखिमों को कम करने के लिए सभी AI सिस्टम को पूर्व-निर्धारित तंत्र के अनुसार उचित मानवीय नियंत्रण के अधीन होना चाहिए।
दूरसंचार कंपनियों और AI का उपयोग करने वाले अधिकृत संगठनों को नेटवर्क संचालन, वित्तीय और परिचालन परिणामों के लिए उनके महत्व और उपभोक्ताओं के लिए संभावित परिणामों के आधार पर अपनी प्रणालियों को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा।
एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रस्ताव संगठनों को लागू AI सिस्टमों के परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराने पर केंद्रित हैं, 'चाहे AI सिस्टम आंतरिक रूप से विकसित किए गए हों, तीसरे पक्ष से खरीदे/आउटसोर्स किए गए हों या इन विकल्पों का संयोजन हों'।
AI से संबंधित घटनाओं को गंभीर, उच्च, मध्यम और निम्न गंभीरता श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें गंभीर और उच्च गंभीरता की घटनाओं के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यक है। नियामक ने बताया कि 'गंभीर और उच्च गंभीरता की AI घटनाओं की TRAI को निर्धारित प्रारूप, क्रम और समय सीमा में रिपोर्ट की जानी चाहिए'। हालांकि नियामक ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि क्या गंभीर, उच्च या निम्न गंभीरता मानी जाएगी, या अनिवार्य रिपोर्टिंग की समय सीमा क्या होगी, दूरसंचार कंपनियों को AI घटनाओं और AI क्षति से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों के केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखना चाहिए, जिसमें जांच, शमन और समाधान के लिए तंत्र हों।