कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है: पेंशन फंड (PF) के निष्क्रिय खातों से धन स्वचालित रूप से बिना किसी आवेदन जमा करने की आवश्यकता के मालिकों के खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
यह राहत उन लोगों के लिए है जिनके पुराने PF खाते लंबे समय से उपयोग में नहीं थे और उनमें 1000 रुपये या उससे कम की राशि है। EPFO अब ऐसे योग्य खाताधारकों के लिए गणना प्रक्रिया स्वयं करेगा।
पहचान और आधार के माध्यम से सत्यापित बैंक खाते की जांच पूरी होने के बाद, EPFO भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगा। इस प्रकार, खाते के मालिक को पैसे प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन या दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
EPFO की स्थापना की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर, निष्क्रिय निधियों (EPF) में जमा छोटी राशियों के स्वचालित गणना की सुविधा शुरू की गई थी। ऐसे खातों में राशि जो 1000 रुपये से अधिक नहीं है, उसे अलग से अनुरोध की आवश्यकता के बिना मालिकों को हस्तांतरित किया जाएगा। यह सेवा केवल आधार के माध्यम से सत्यापित खातों के लिए उपलब्ध है।
सबसे पहले, EPFO मालिक की पहचान और बैंक खाते की आवश्यक जांच करेगा। फिर संबंधित खाते में मौजूद धन का भुगतान प्रक्रिया संगठन द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका मतलब है कि खाते के मालिक को धन निकालने के लिए आवेदन या दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपके पास कोई पुराना PF खाता है, तो अपने शेष और आधार और बैंक के माध्यम से सत्यापन की जांच करना अनुशंसित है। यदि राशि 1000 रुपये या उससे कम है और खाता नई सेवा की शर्तों को पूरा करता है, तो EPFO अलग से अनुरोध के बिना निपटान प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
अपेक्षित है कि यह EPFO पहल लगभग 100 हजार निष्क्रिय खातों को लाभ पहुंचाएगी। इन खातों में जमा लगभग 50 मिलियन रुपये की राशि का हिसाब किया जा सकता है। उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिनके पास पुराने PF खातों में छोटी राशि बची है और जो किसी कारण से उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे।
इस सेवा के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। PF खाता निष्क्रिय होना चाहिए। खाते में राशि 1000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि खाताधारक आधार के माध्यम से सत्यापित हो। इसके अलावा, पहचान और बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जांच पूरी होनी चाहिए। EPFO इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले खातों के लिए निपटान प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि, हर निष्क्रिय खाते को इस सेवा से लाभ नहीं मिलेगा; भुगतान केवल खाते के मानदंडों और आवश्यक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
कभी-कभी पुराने खाते नौकरी बदलने, PF में लंबे समय तक योगदान न देने या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे खातों में छोटी राशि बची रहती है। कई खाताधारकों को अपर्याप्त जानकारी या आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थता के कारण अपना पैसा निकालने में कठिनाई होती है। EPFO की नई पहल का उद्देश्य इन छोटे निधियों को ऐसे खातों में कानूनी मालिक तक पहुंचाना है। इससे खाताधारकों को कागजी कार्रवाई और आवेदन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
EPFO ने दावों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया में तेजी लाने की भी सूचना दी। अक्टूबर 2026 में, PF दावों के औसत प्रसंस्करण समय को 2.57 दिनों तक कम कर दिया गया था। संगठन के आंकड़ों के अनुसार, तकनीकी सुधारों और CITES 2.01 पहल के कारण यह प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और आसान हो गई है।
EPFO की स्थापना दिवस के अवसर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की भी घोषणा की गई थी। इस सुविधा के तहत सदस्य अपना PF बैलेंस, पिछले पांच लेनदेन की जानकारी और अपनी पासबुक का विवरण जान सकेंगे। केंद्रीय सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री मानसूख मांडविया ने 1 नवंबर को नई दिल्ली में EPFO की 74वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान इन उपायों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि EPFO फंड के पास 32 ट्रिलियन रुपये के आसपास पूंजी है, जो 80 मिलियन से अधिक सदस्यों के योगदान से प्राप्त हुई है। यह संगठन लगभग 80 मिलियन सक्रिय योगदानकर्ता सदस्यों और 8.5 मिलियन पेंशनभोगियों की सेवा करता है।



