मोनिका जोद, जिसने चौदह साल की उम्र में महसूस किया कि उसके लिए नियोजित जीवन पूरी तरह से उसका नहीं है, ने पढ़ाई करने के अवसर से वंचित किए जाने के बाद ट्रस्ट सम्बली से संपर्क किया। घर पर वह सुनती थी कि पुरुष परिवार की रोशनी होता है: 'लड़का घर का चिराग'। उसके आस-पास की महिलाएं भी उसकी शिक्षा की इच्छा का समर्थन नहीं करती थीं, क्योंकि शादी, लड़कियों से संबंधित कई अन्य फैसलों की तरह, परिवार का काम लगती थी।
हालांकि, मोनिका ने यह स्वीकार नहीं किया कि उसका चुनाव यहीं समाप्त होता है। अपने जीवन में उसने चार बार घर छोड़ा, इस विचार से दूरी बनाने की कोशिश की कि महिला का स्थान विवाह, पारिवारिक अपेक्षाओं और घरेलू जिम्मेदारियों से निर्धारित है। वर्षों बाद, 35 साल की उम्र में, वह उन महिलाओं के साथ काम करती है जो इसी तरह के रास्ते से गुजर रही हैं।
उनमें से कुछ ट्रस्ट सम्बली में तब आती हैं जब वे विवाह समझौतों में फंस जाती हैं, जिससे बाहर निकलना दूसरी महिला के लिए परिणाम दे सकता है। जोधपुर में स्थित ट्रस्ट सम्बली के संस्थापक गोविंद सिंह राठौर बताते हैं कि 'उनके विवाहों को अलग रिश्ते के रूप में नहीं देखा जाता है। वे 'अट्टा-सट्टा' नामक परंपरा से जुड़े होते हैं।'
राजस्थान के कुछ हिस्सों में महिला का विवाह एक पारिवारिक सौदा होता है। राठौर समझाते हैं: 'बेटी को एक परिवार में लाया जाता है, और उस परिवार की बेटी अपने भाई या अपने परिवार के किसी अन्य पुरुष से शादी करती है। इन दोनों शादियों पर एक साथ चर्चा की जाती है। एक में जो होता है, वह दूसरे को प्रभावित कर सकता है।' यहीं पर यह समझौता एक जाल बन सकता है।
आपका विवाह केवल आपका नहीं है
यह अट्टा-सट्टा का वह हिस्सा है जिसे अक्सर इस परंपरा का वर्णन केवल विवाह संबंधों के आदान-प्रदान के रूप में करते समय नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता न केवल यह है कि दो शादियाँ एक साथ आयोजित की जाती हैं, बल्कि यह भी है कि एक महिला का चुनाव दूसरी के खिलाफ दबाव डालने के लीवर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
राठौर ने ऐसी स्थितियों में फंसी महिलाओं के साथ वर्षों तक काम किया है। वह बताते हैं कि यह प्रथा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों, जिसमें बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे रेगिस्तानी जिले शामिल हैं, में विशेष रूप से आम बनी हुई है। उनके अनुसार, परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। वह कहते हैं: '19 साल की कम उम्र की महिलाएं 50 या 60 साल के पुरुषों से शादी करती हैं, और उनका जीवन अक्सर हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा के चक्रों में बदल जाता है।'
वह अपने व्यक्तिगत अनुभव को याद करते हैं: 'मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी, जब मेरी पत्नी केवल 14 साल की थी। बाद में हमने एक सामाजिक विवाह किया जब मैं 19 साल का था और वह 18 साल की थी।' उनका व्यक्तिगत अनुभव, उनके अनुसार, एक व्यापक वास्तविकता का हिस्सा है। वह याद करते हैं कि एक जर्मन आगंतुक ने टिप्पणी की थी: 'राजस्थान में किशोर लड़कियाँ नहीं हैं!', जिसने दिखाया कि कैसे कई लड़कियों को जिम्मेदारियों से बोझिल और किशोरावस्था का अनुभव करने की स्वतंत्रता से वंचित करके जल्दी बड़ा होना पड़ता है।
जब विवाह परस्पर जुड़े होते हैं
परिवार यह मान सकते हैं कि बेटियों का आदान-प्रदान विवाह से जुड़ी वित्तीय लागत, जिसमें दहेज या दहेज शामिल है, को कम करता है। हालांकि, पारस्परिक होने का एक दूसरा पहलू भी है। कल्पना कीजिए कि एक महिला पति से दूर चली जाती है। सामान्य विवाह में विवाद उसके, उसके पति और उनके संबंधित परिवारों के बीच होगा। लेकिन अट्टा-सट्टा के ढांचे के भीतर, उसका निर्णय गृहस्थों के बीच समझौते के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
उसके परिवार को बताया जा सकता है कि यदि वह वापस नहीं आती है, तो दूसरा परिवार अपनी बेटी को वापस भेज देगा। राठौर का तर्क है: 'यदि एक महिला पर अत्याचार होता है, तो दूसरी महिला भी स्वचालित रूप से हिंसा के प्रति संवेदनशील हो सकती है।'
अस्वीकृति की कीमत
राठौर कहते हैं कि यह परंपरा इसलिए जारी नहीं रहती क्योंकि हर परिवार अनिवार्य रूप से महिलाओं को वस्तु के रूप में देखता है, बल्कि इसलिए कि यह समझौता आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में बुना हुआ है जिन्हें परिवारों के लिए चुनौती देना मुश्किल है। राठौर जोर देते हैं: 'लोग हर चीज को भौतिक रूप से देखते हैं। लेकिन लड़की कोई भौतिक वस्तु नहीं है।'
सीमित संसाधनों वाले परिवारों के लिए, शादी पर खर्च कम करने का वादा अट्टा-सट्टा को तर्कसंगत बना सकता है। लेकिन जो एक आर्थिक समझौता शुरू होता है, वह सामाजिक ऋण का एक रूप बना सकता है जिसमें महिलाओं से उस समझौते का पालन करने की उम्मीद की जाती है जो उन्होंने कभी खुद नहीं किया। वह बताते हैं: 'महिलाएं स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार की राहत, कठिन परिस्थितियों से कोई निकास खोजती हैं। लेकिन वही प्रणाली उनके खिलाफ हो सकती है।'
राठौर एक मामले को याद करते हैं जो ट्रस्ट सम्बली में आया था, जिसमें एक युवा महिला थी जिसके परिवार ने अट्टा-सट्टा समझौता किया था। उसके भाई की शादी के लिए कुछ शर्तें लगाई गई थीं, और उसने इस समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, भाई की शादी के तुरंत बाद, वह उस आदमी के साथ घर चली गई जिसे वह चाहती थी। उसके फैसले ने समस्या का अंत नहीं किया। राठौर के अनुसार, उसके समुदाय के सदस्यों ने उसका पता लगाया, और उसके माता-पिता को स्थानीय पंचायत के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए दबाव डाला गया। परिवार को समाधान के हिस्से के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा।
राठौर यह भी बताते हैं कि ऐसे समझौतों को सुविधाजनक बनाने में शामिल स्थानीय मध्यस्थ या एजेंट 10-15 लाख रुपये की मांग कर सकते हैं, जिसके बाद भी महिला को उस शादी में लौटने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिसे वह नहीं चाहती है।
परंपरा कड़ी निगरानी में
इस वर्ष राजस्थान के विधायकों का ध्यान इस प्रथा की ओर आकर्षित हुआ, जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक वैवाहिक विवाद पर सुनवाई करते हुए अट्टा-सट्टा की आलोचना की, इस समझौते को परिवारों के बीच 'पारस्परिक बंधक' का एक रूप बताते हुए। इस अवलोकन ने उस समस्या को मूर्त रूप दिया जिसका सामना ये मामले संभालने वाली महिलाएं करती हैं।
द बेटर इंडिया संगठन ने कुमकुम थानवी से संपर्क किया, जो निर्भया ट्रस्ट सम्बली पहल के तहत काम करने वाली एक परामर्श मनोवैज्ञानिक और मनोऑन्कोलॉजिस्ट हैं। यह पहल, जिसे 2014 में शुरू किया गया था, एक आपातकालीन सहायता प्रणाली है जो बचे हुए लोगों को आंतरिक मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सा टीमों और कानूनी सलाहकारों से जोड़ती है ताकि उन्हें अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन मिल सके।
थानवी कहती हैं: 'आमतौर पर परिवारों को यह समझने में तीन-चार सत्र लगते हैं कि यदि एक विवाह असंगति, संघर्ष या हिंसा के कारण कठिनाइयों का सामना करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे विवाह को भी भंग किया जाना चाहिए। यह अट्टा-सट्टा विवाह प्रथा से जुड़ी मुख्य समस्याओं में से एक है। कानूनी रूप से हम उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं और वही कानूनी सलाह प्रदान करते हैं जो किसी भी अन्य विवाह संबंधी मामले में दी जाती है।'
लेकिन क्या होता है जब कोई महिला दुर्व्यवहार वाले विवाह को छोड़ने के लिए ट्रस्ट से संपर्क करती है? 'पहले मैं महिला की स्थिति को समझने की कोशिश करती हूं, उसे उसके अधिकारों के बारे में बताती हूं, सुरक्षा के लिए उसकी तत्काल जरूरतों का आकलन करती हूं और उस पर किसी विशिष्ट निर्णय के संबंध में दबाव डाले बिना उपलब्ध विकल्पों का अध्ययन करने में मदद करती हूं। इसमें पुलिस से संपर्क करना शामिल हो सकता है, यदि उसे धमकी, शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न, कैद या जबरदस्ती का सामना करना पड़ रहा है; घरेलू हिंसा के मामलों में 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा की तलाश करना; या मुफ्त कानूनी सहायता के लिए स्थानीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क करना, जिसमें अलगाव या तलाक के लिए मार्गदर्शन शामिल है।'
हालांकि, अपने अधिकारों को जानना स्वचालित रूप से प्रस्थान को संभव नहीं बनाता है। थानवी वित्तीय निर्भरता, बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा के बारे में चिंताएं, परिवार का दबाव और लंबी कानूनी कार्यवाही की संभावना को महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बताती हैं।
'सिर्फ महिला से शादी छोड़ने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है,' वह कहती हैं। 'उसे यह भी जानने की जरूरत है कि वह कहाँ जाएगी, वह खुद और अपने बच्चों का भरण-पोषण कैसे करेगी, और इसके बाद कौन उसका समर्थन करेगा।'
यह वह क्षण है जब रीति-रिवाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता से टकराता है। राठौर का भी मानना है कि यही कारण है कि समस्या का समाधान केवल व्यक्तिगत हस्तक्षेप से नहीं किया जा सकता है। वह कहते हैं: 'इसलिए पुलिस या परिवारों को पूरी तरह से दोष देने का कोई मतलब नहीं है। वास्तविक समाधान मानसिकता में बदलाव से शुरू होना चाहिए।'
आप परंपरा के नाम पर बेटियों को नहीं दे सकते
राठौर इन परिवर्तनों के केंद्र में शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को देखते हैं। अट्टा-सट्टा को सही ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले तर्कों में से एक यह है कि बेटियों का आदान-प्रदान विवाह और दहेज के वित्तीय बोझ को कम कर सकता है। लेकिन राठौर का तर्क है कि यह तर्क छिपाता है कि वास्तव में क्या बदला जा रहा है। महिला दूसरे विवाह का आर्थिक प्रतिसंतुलन नहीं है।
स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ऐसे समझौतों में बच्चों को शामिल किया जाता है। वह कहते हैं: 'नौ या दस साल की कम उम्र की लड़कियों को अट्टा-सट्टा समझौतों से बांधा जाता है।' राठौर राजस्थान में लिंग अनुपात में असंतुलन को भी पारस्परिक विवाहों के जारी रहने वाले कारकों में से एक बताते हैं। समुदायों में उपलब्ध लड़कियों की कम संख्या के कारण, परिवार अपने बेटों के लिए विवाह सुनिश्चित करने के लिए अट्टा-सट्टा जैसे समझौतों का सहारा लेते हैं।
लेकिन इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सिर्फ परिवारों को बेटियों का आदान-प्रदान न करने के लिए कहने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए लड़कियों और महिलाओं को विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है। 'लोगों को समझना चाहिए कि बेटी वह नहीं है जिसे बदला जा सके।'
संकट से पहले शुरुआत
यहीं पर ट्रस्ट सम्बली का काम व्यक्तिगत विवाहों से महिलाओं को बचाने से परे जाता है। संगठन का नाम, सम्बली, 'वंचित महिलाओं के उत्थान' को संदर्भित करता है। इसका दृष्टिकोण महिलाओं और लड़कियों को इतनी आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने पर केंद्रित है कि उन्हें जीवित रहने के लिए संगठन की आवश्यकता न पड़े।
शिक्षा इस काम का एक हिस्सा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण एक और है। घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं के लिए, संगठन एक आश्रय सेवा चलाता है जहां वे सुरक्षित रहने की जगह पा सकती हैं, साथ ही परामर्श, समर्थन और सलाह भी प्राप्त कर सकती हैं। यह उन महिलाओं की भी मदद करता है जो अदालतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करना चाहती हैं।
इन चीजों तक पहुंच रखने वाली महिला के पास अधिक विकल्प होते हैं। राठौर का तर्क है: 'अंतिम लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। उन्हें उस बिंदु पर पहुंचना चाहिए जहां उन्हें सम्बली की आवश्यकता न हो।'
लेकिन 2007 में राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों के साथ ट्रस्ट सम्बली के काम की शुरुआत के लगभग 19 साल बाद भी, उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता उसके द्वारा देखे जा रहे मामलों में स्पष्ट बनी हुई है। अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच, ट्रस्ट को हॉटलाइन पर 956 कॉल प्राप्त हुईं, उसने मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी मार्गदर्शन के माध्यम से 188 मामलों का निपटारा किया, और 14 उच्च जोखिम वाली उत्तरजीवियों को अस्थायी आश्रय प्रदान किया।
इनमें से एक 19 वर्षीय निशा (नाम बदला गया) थी, जिसे अप्रैल 2025 में उसके भाइयों द्वारा बदले में दुल्हन सुनिश्चित करने के लिए अट्टा-सट्टा विवाह के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब निशा ने विरोध किया, तो उसे गंभीर शारीरिक और भावनात्मक हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे वह और उसकी माँ समर्थन से वंचित रह गईं। अंततः उसने राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क किया, जिसने उसके बचाव और ट्रस्ट सम्बली में उसके स्थान को सुनिश्चित करने में मदद की। डॉ. दीप्ति की परियोजना मनोवैज्ञानिक की देखरेख में, उसे ठीक होने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिला और उसने उस भविष्य के बारे में बताया जो वह चाहती थी। उसने कहा, 'मैं शादी करने के बजाय पढ़ना चाहती हूं।'
पारिवारिक मध्यस्थता के गहन सत्र के दौरान निशा को घर लौटने के लिए रिश्तेदारों से और दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन वह टिकी रही और स्वतंत्रता को चुना। आज वह ट्रस्ट की सुरक्षा में है और उस शिक्षा प्राप्त कर रही है जिसे उससे लगभग छीन लिया गया था।
मोनिका ने अलग चुना
मोनिका जानती है कि यह स्वतंत्रता क्या मायने रखती है, क्योंकि उसे इसे खुद बनाना पड़ा। 14 साल की उम्र में, वह पढ़ाई करने के अवसर से वंचित किए जाने के बाद ट्रस्ट सम्बली आई थी। उसके अपने परिवार की महिलाओं ने भी उसका समर्थन नहीं किया था। लेकिन उसके पिता ने, ट्रस्ट सम्बली के संस्थापक गोविंद सिंह राठौर के साथ मिलकर, उसे शिक्षा प्राप्त करने और अपना जीवन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मोनिका ने अपने जीवन में चार बार घर छोड़ा। मोनिका द बेटर इंडिया को बताती है: 'मैं इस विचार से बचने की कोशिश कर रही थी कि उसका भविष्य पहले ही तय हो चुका है।' 'मैं इस सोच से बाहर निकलना चाहती थी कि महिलाएं कुछ भी नहीं हैं।'
वर्षों बाद, उसके प्रयासों को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लड़कियों के लिए एक मान्यता है। गार्गी पुरस्कार (गार्गी सम्मान) राजस्थान राज्य सरकार की एक प्रोत्साहन योजना है जो 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में असाधारण परिणाम प्राप्त करने वाली योग्य छात्राओं को पुरस्कृत करती है। जब उसने राठौर को पुरस्कार के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे समारोह में जाने की सलाह दी। मोनिका हिचकिचाई। राठौर ने उससे कहा: 'जाओ और अपनी माँ को साथ ले जाओ।' उसकी माँ चली गईं। मोनिका के लिए यह क्षण उनके रिश्ते में एक बदलाव का प्रतीक था। वर्षों की बाध्यता



