दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से कई सख्त उपाय किए जा रहे हैं। विशेष रूप से, बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण 5 से 20 नवंबर तक गुरुग्राम में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस अवधि के दौरान गुरुग्राम में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक है।
यह प्रतिबंध सड़कों, राजमार्गों, फ्लाईओवर और पाइपलाइनों जैसी परियोजनाओं पर लागू होता है। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट मिल सकती है, लेकिन उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
इसके अलावा, सरकारी और निजी कार्यालयों में घर से काम करने की प्रणाली लागू की गई है, जिसके अनुसार केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति है, जबकि शेष 50 प्रतिशत को दूरस्थ रूप से काम करना होगा। कार्यालयों को कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। हालांकि, औद्योगिक उद्यमों और जीवन समर्थन सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।
प्रशासन ने नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए दैनिक जांच करने का निर्देश दिया है। उल्लंघनकर्ताओं को CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 और अन्य आवश्यक प्रावधानों के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाएगा।
बुधवार को राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के निशान से ऊपर चला गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को पंजाबी बाग में AQI 447, जहांगीरपुरी में 447, आईआईटी दिल्ली में 438, मुंडक में 436, रोहिणी में 433, डीटीयू दिल्ली में 432, विवेक विहार में 428, पूसे में 428, नरेला में 418, अलीपुर में 419, सोनिया विहार में 417, आर के पुरम में 417, आईटीओ दिल्ली में 414, पटपड़गंज में 410, बावाना में 408, सिरिफोर्ट में 408, मंदिर मार्ग में 408 और डीयू के उत्तरी परिसर में 407 रहा।
प्रशासन का लक्ष्य प्रदूषण को दूर करना और दिल्ली-एनसीआर के वातावरण को साफ करना है। प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP-II और सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की कार्य योजना के तहत उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि GRAP-II के तहत सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन दिल्ली की सरकार की एक अलग शीतकालीन कार्य योजना के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाले विध्वंस और खुले नागरिक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इसके अलावा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 5 से 20 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में कुछ प्रकार की निर्माण गतिविधियों और विध्वंसों को 15 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया है।


