दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 400 से अधिक हुआ; गुरुग्राम में निर्माण पर प्रतिबंध और आंशिक रूप से रिमोट काम पर जाने का आदेश जारी
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दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 400 से अधिक हुआ; गुरुग्राम में निर्माण पर प्रतिबंध और आंशिक रूप से रिमोट काम पर जाने का आदेश जारी

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से कई सख्त उपाय किए जा रहे हैं। विशेष रूप से, बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण 5 से 20 नवंबर तक गुरुग्राम में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस अवधि के दौरान गुरुग्राम में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक है।

यह प्रतिबंध सड़कों, राजमार्गों, फ्लाईओवर और पाइपलाइनों जैसी परियोजनाओं पर लागू होता है। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट मिल सकती है, लेकिन उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

इसके अलावा, सरकारी और निजी कार्यालयों में घर से काम करने की प्रणाली लागू की गई है, जिसके अनुसार केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति है, जबकि शेष 50 प्रतिशत को दूरस्थ रूप से काम करना होगा। कार्यालयों को कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। हालांकि, औद्योगिक उद्यमों और जीवन समर्थन सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।

प्रशासन ने नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए दैनिक जांच करने का निर्देश दिया है। उल्लंघनकर्ताओं को CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 और अन्य आवश्यक प्रावधानों के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाएगा।

बुधवार को राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के निशान से ऊपर चला गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को पंजाबी बाग में AQI 447, जहांगीरपुरी में 447, आईआईटी दिल्ली में 438, मुंडक में 436, रोहिणी में 433, डीटीयू दिल्ली में 432, विवेक विहार में 428, पूसे में 428, नरेला में 418, अलीपुर में 419, सोनिया विहार में 417, आर के पुरम में 417, आईटीओ दिल्ली में 414, पटपड़गंज में 410, बावाना में 408, सिरिफोर्ट में 408, मंदिर मार्ग में 408 और डीयू के उत्तरी परिसर में 407 रहा।

प्रशासन का लक्ष्य प्रदूषण को दूर करना और दिल्ली-एनसीआर के वातावरण को साफ करना है। प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP-II और सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की कार्य योजना के तहत उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि GRAP-II के तहत सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन दिल्ली की सरकार की एक अलग शीतकालीन कार्य योजना के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाले विध्वंस और खुले नागरिक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया था।

इसके अलावा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 5 से 20 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में कुछ प्रकार की निर्माण गतिविधियों और विध्वंसों को 15 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

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गुरुग्राम प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए: 5 से 20 नवंबर तक 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, निर्माण कार्य प्रतिबंधित
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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण गुरुग्राम प्रशासन ने कई सख्त उपाय किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 से 20 नवंबर 2026 तक धूल उठाने वाले किसी भी निर्माण और विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके अलावा, सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 50 प्रतिशत कर्मचारी दूरस्थ रूप से काम करें। ये आदेश गुरुग्राम नगर परिषद द्वारा जारी किए गए थे।

प्रशासन के आदेशों के अनुसार, प्रतिबंध केवल सामान्य इमारतों के निर्माण और विध्वंस तक ही सीमित नहीं है। इसमें धूल पैदा करने से संबंधित सभी बाहरी कार्य शामिल हैं, जिसमें सड़कों, राजमार्गों, एलिवेटेड कॉरिडोर, पुलों, पाइपलाइनों और दूरसंचार लाइनों का निर्माण शामिल है।

हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कुछ शर्तों का पालन करते हुए काम जारी रखने की अनुमति है। ऐसी परियोजनाओं में मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डे, अस्पताल, बस टर्मिनल, जल आपूर्ति प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं को भी धूल नियंत्रण उपायों का पालन करना होगा।

परिवहन पर बोझ कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए, प्रशासन ने सरकारी और निजी संस्थानों में कर्मचारियों की उपस्थिति को सीमित करने का निर्णय लिया है। 5 से 20 नवंबर की अवधि के दौरान कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी मौजूद नहीं हो सकते हैं; बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। सभी कार्यालयों को उपस्थिति का कार्यक्रम पहले से तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक उद्यमों के लिए, जहां दूरस्थ कार्य संभव नहीं है, CAQM के नियमों के अनुसार एक सीमित छूट प्रदान की जाएगी। इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदार व्यक्तियों (नोडल अधिकारियों) को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है, जो अपने क्षेत्रों में निगरानी करेंगे, और उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंध लागू होने से पहले सभी विभागों को अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (मुख्यालय) को उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रशासन ने जोर दिया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों और ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतिबंध 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव: वाहक ट्रैफिक जाम और कीमतों में वृद्धि के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं
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दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव: वाहक ट्रैफिक जाम और कीमतों में वृद्धि के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक निजी और वाणिज्यिक दोनों तरह के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। इस संबंध में, ऑल इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (AIMGTA) ने सरकार से पहले 15 दिनों की पायलट परियोजना आयोजित करने की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने मुख्यमंत्री रेख गुप्ता और पर्यावरण मंत्री सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा को एक पत्र भेजा। पत्र में लंबी अवधि के लिए प्रतिबंध लागू करने से पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया गया है।

एसोसिएशन दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देती है, लेकिन यह भी जोर देती है कि कोई भी बड़ा निर्णय इसके कार्यान्वयन के बाद हवा की गुणवत्ता में वास्तविक और मापने योग्य सुधार निर्धारित करने पर आधारित होना चाहिए। 1 नवंबर से शुरू होकर पहले 15 दिनों के लिए प्रस्तावित प्रतिबंधों का परीक्षण करने, हवा की गुणवत्ता डेटा का अध्ययन करने और फिर प्राप्त परिणामों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का सुझाव दिया गया है।

राजेंद्र कपूर के अनुसार, दिल्ली की आवश्यक वस्तुओं और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति काफी हद तक अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक ट्रकों पर निर्भर करती है। यदि 20 से 25 टन माल ले जाने वाले भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो सामान को छोटे वाहनों में पुन: लोड करना होगा। इससे परिवहन लागत, लोडिंग-अनलोडिंग और डिलीवरी में लगने वाले समय में वृद्धि हो सकती है।

एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है कि ऐसी प्रणाली दिल्ली और आसपास के सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा, फलों, सब्जियों और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में व्यवधान से उपभोक्ताओं पर कीमतों में वृद्धि के रूप में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

एसोसिएशन ने कहा कि परिवहन लागत में वृद्धि और कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट दिल्ली के उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसका असर उत्पादन प्रक्रियाओं, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के स्तर पर पड़ सकता है। साथ ही, डीजल ईंधन की बिक्री में संभावित कमी और जीएसटी राजस्व पर भी मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया है।

एसोसिएशन ने पायलट परियोजना के दौरान PM2.5 और PM10 सहित प्रमुख वायु गुणवत्ता संकेतकों की निगरानी का प्रस्ताव दिया है। मौसम, हवा की दिशा और क्षेत्रीय प्रदूषण जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एसोसिएशन के विचार में, यदि प्रतिबंध प्रदूषण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाते हैं, तो आर्थिक और परिचालन परिणामों की समीक्षा के बाद उन्हें जारी रखा जा सकता है। यदि अपेक्षित सुधार नहीं होता है, तो सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने जैसे अन्य प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

राजेंद्र कपूर ने उल्लेख किया कि दिल्ली को स्वच्छ हवा, आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति, उद्योग की निरंतर कार्यप्रणाली और नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि इन प्रतिबंधों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के हितों और उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा पर विचार किया जाए।

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