एनएमसी हेल्थकेयर ने पुरुषों के स्वास्थ्य जागरूकता के हिस्से के रूप में नवंबर में प्रोस्टेट स्क्रीनिंग और अल्ट्रासाउंड पर 50% छूट की पेशकश की
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एनएमसी हेल्थकेयर ने पुरुषों के स्वास्थ्य जागरूकता के हिस्से के रूप में नवंबर में प्रोस्टेट स्क्रीनिंग और अल्ट्रासाउंड पर 50% छूट की पेशकश की

नवंबर में, 'मोमबर' के रूप में जाने जाने वाले पुरुषों के स्वास्थ्य जागरूकता माह के हिस्से के रूप में, एनएमसी हेल्थकेयर पूरे महीने 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए अल्ट्रासाउंड और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन (पीएसए) स्क्रीनिंग सेवाओं पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान कर रहा है।

इस पहल का उद्देश्य इस आयु वर्ग के पुरुषों के बीच प्रोस्टेट कैंसर और स्क्रीनिंग के माध्यम से बीमारी के शीघ्र पता लगाने के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

ऑफर में शामिल हैं:

प्रोस्टेट की संभावित समस्याओं का पता लगाने के लिए पीएसए स्क्रीनिंग और अल्ट्रासाउंड कराने पर 50 प्रतिशत की छूट।

प्राप्त परिणामों के विश्लेषण, आगे के कदमों पर चर्चा करने और किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए एनएमसी डॉक्टर से मुफ्त परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए, अपॉइंटमेंट www.nmc.ae पर ऑनलाइन या एनएमसी के किसी क्लिनिक और अस्पताल में कॉल करके लिया जा सकता है:

अबू धाबी

अबू धाबी में निम्नलिखित स्थान उपलब्ध हैं: एनएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एनएमसी रॉयल हॉस्पिटल, खलीफा सिटी, एनएमसी रॉयल हॉस्पिटल, मोहम्मद बिन जायद सिटी।

अल-ऐन

अल-ऐन में एनएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उपलब्ध है।

दुबई में अल नहदा में एनएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डीआईपी में एनएमसी रॉयल हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है।

शारजा में एनएमसी रॉयल हॉस्पिटल शारजा, एनएमसी मेडिकल सेंटर, मैस्लूउन, एनएमसी रॉयल मेडिकल सेंटर, समनान, एनएमसी मेडिकल सेंटर, शहाबा, एनएमसी मेडिकल सेंटर, शरकान, एनएमसी मेडिकल सेंटर, अल नहदा, एनएमसी मेडिकल सेंटर बुहैरा, एनएमसी मेडिकल सेंटर, रोलला, एनएमसी मेडिकल सेंटर, अल मजज और एनएमसी मेडिकल सेंटर, सफारी मॉल उपलब्ध हैं।

अजमान में एनएमसी मेडिकल सेंटर अजमान उपलब्ध है।

रस अल खैमाह में एनएमसी रॉयल मेडिकल सेंटर, आरएके में संपर्क किया जा सकता है।

एनएमसी हेल्थकेयर के मुख्य क्लिनिकल निदेशक, डॉ. ज़का उल्लाह खान ने कहा: 'एनएमसी इस वैश्विक प्रयास में पुरुषों के स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने में छोटा योगदान देने पर गर्व महसूस करता है।' उन्होंने आगे कहा कि 'स्क्रीनिंग की सरल प्रक्रिया प्रोस्टेट कैंसर का शुरुआती चरणों में पता लगा सकती है, जब उपचार सबसे प्रभावी होता है और परिणाम काफी बेहतर होते हैं। इस छूट कार्यक्रम के साथ, पुरुषों के पास इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांच को टालने का कोई बहाना नहीं है।'

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भारत के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने भारत में कैंसर के इलाज के लिए 543 दवाओं की खुदरा कीमतों (MRP) में बदलाव किया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कुछ दवाओं की लागत 90% से अधिक कम हो गई है, हालांकि कुछ बेहद महंगी दवाओं पर इस कमी का असर नहीं पड़ा है।

NPPA द्वारा निर्धारित नई कीमतों के अनुसार, स्तन कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किए जाने वाले पल्बोसिक्लिब के एक ब्रांड और पैकेज की कीमत 40,421 रुपये से घटाकर 2,720 रुपये कर दी गई है। इसी तरह, कीमोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली दवा टीओटेप की शीशी की लागत लगभग 80,072 रुपये से घटाकर 7,150 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, दासैटिनिब, लेंवातिनिब और ओलापारिब जैसी दवाओं की कीमतों में भी काफी कमी की गई है, हालांकि कई अन्य कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कुल मिलाकर कीमतों में कमी के बावजूद, कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली कई बहुत महंगी दवाओं की लागत अपरिवर्तित रही है। इनमें इम्यूनोथेरेपी दवा कीट्रुडा शामिल है, जिसका उपयोग 21 से अधिक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है और इसकी कीमत 2,16,500 रुपये पर स्थिर बनी हुई है। इसी तरह, स्तन कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली रेबोसिक्लिब की कीमत 24,435 रुपये पर स्थिर है। टैग्रिसो, सेंट्रिकेंटिक, डार्ज़लेक्स और इम्फिन्ज़ी जैसी दवाओं पर MRP में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

'ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क' (AIDAN) के समूह से मालिनी असोला ने, जो रोगियों के हितों की वकालत करती हैं, समझाया कि पेटेंट दवाओं की कीमतों में बदलाव न होने का एक कारण यह है कि सरकार ने सावधानीपूर्वक उन दवाओं को सूची से बाहर रखा है जो 'रोगी सहायता कार्यक्रम' (PAPs) के तहत मुफ्त प्रदान की जाती हैं। PAP के तहत, फार्मास्युटिकल कंपनियां नुस्खे वाली दवाएं मुफ्त या भारी छूट पर प्रदान करती हैं, उदाहरण के लिए, दो खरीदने पर तीसरा पैक मुफ्त देना।

असोला ने PAP को बाहर करने पर असहमति व्यक्त की, यह देखते हुए कि इससे अस्पतालों और बिचौलियों को भारी मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई मामलों में कीमतों में महत्वपूर्ण कमी रियायती प्रारूप के तहत होती है, जिससे अस्पताल या वितरक अभी भी 42.8% लाभ कमा पाते हैं। उनके अनुसार, यदि सरकार इतनी उच्च मार्जिन की अनुमति नहीं देती, तो कीमतों में कमी और भी अधिक महत्वपूर्ण होती।

अदालत कैंसर दवाओं पर मार्जिन के मुद्दे पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट देश में मूल्य सीमा से बाहर निकलने वाली सभी दवाओं के लिए मार्जिन की सीमा निर्धारित करने की संभावना की जांच कर रहा है। इस मामले पर अदालत का निर्णय अभी तक नहीं आया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कैंसर के इलाज का खर्च केवल दवाओं तक ही सीमित नहीं है; इसमें सर्जरी, विभिन्न प्रकार की जांच और अस्पताल में भर्ती होना शामिल है। हालांकि दवाओं की कीमतों में कमी से मरीजों को राहत मिलेगी, लेकिन यह आवश्यक है कि ये नियम सभी दवाओं पर लागू हों। 137 गैर-पेटेंटेड कैंसर रोधी दवाओं पर खुदरा मार्कअप को MRP के 30% तक सीमित करने के NPPA के निर्णय के बाद, नई कीमतें 9 नवंबर से प्रभावी होंगी।

NMC ने चिकित्सा शिक्षा नियमों को रद्द कर दिया, जिससे संस्थानों की वार्षिक रिपोर्टों की जांच खतरे में पड़ गई
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NMC ने चिकित्सा शिक्षा नियमों को रद्द कर दिया, जिससे संस्थानों की वार्षिक रिपोर्टों की जांच खतरे में पड़ गई

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने चिकित्सा शिक्षा मानकों को बनाए रखने के 2023 के विनियमन को रद्द कर दिया है। इस निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप, उन चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ सभी विशिष्ट जुर्माने लागू नहीं होते हैं जो कानून द्वारा निर्धारित प्रावधानों, नियमों या न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करते हैं।

इन नियमों के लागू होने की अवधि के दौरान किए गए किसी भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, NMC ने कई कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उदाहरण के लिए, एमबीबीएस इंटर्न्स और मास्टर डिग्री में अध्ययन करने वाले डॉक्टरों को छात्रवृत्ति का भुगतान न करने के मामलों में। अब कॉलेज छात्रवृत्ति के भुगतान न होने के बारे में कम चिंता कर सकते हैं, क्योंकि NMC अधिनियम में इस तरह के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना निर्दिष्ट नहीं है।

मूल्यांकन के बिना, चिकित्सा कॉलेजों द्वारा प्रकट की गई जानकारी केवल अप्रमाणित बयान होगी। कानून स्थापित करता है कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (Medical Assessment and Rating Board) न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन न करने पर चिकित्सा संस्थान के संबंध में चेतावनी जारी करने, मौद्रिक जुर्माना लगाने, नामांकन कम करने या स्वीकृति निलंबित करने, या मान्यता वापस लेने की सिफारिश करने सहित उपाय कर सकता है।

इस निरस्तीकरण के बावजूद, NMC अधिनियम 2019 के संबंधित अनुभागों के अनुसार वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता लागू रहेगी, जैसा कि 14 अक्टूबर को प्रकाशित निरस्तीकरण घोषणा में बताया गया है। NMC अधिनियम यह प्रावधान करता है कि स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा परिषद और स्नातकोत्तर स्तर पर चिकित्सा शिक्षा परिषद द्वारा चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनिवार्य वार्षिक प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, 2019 का अधिनियम कहता है कि MARB बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी संस्थान का मूल्यांकन किसी भी समय कर सकता है। हालांकि, नियम रद्द होने के बाद, मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले पहलुओं को हटा दिया गया था, जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे की जांच, आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण।

MARB द्वारा मूल्यांकन के बिना, अनिवार्य वार्षिक प्रकटीकरण केवल चिकित्सा कॉलेज के बयानों में बदल जाएगा, जिसे स्वतंत्र विशेषज्ञता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।

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