निर्माण कंपनियों से जुड़े कई मामलों, जिसमें आवास की डिलीवरी में देरी, खरीदारों को धन वापस न करना और डेवलपर्स के प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना शामिल है, की पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शहरीकरण समिति ने एस्क्रो खाता प्रणाली को लागू करने में तेजी लाने का आह्वान किया है।
यह प्रणाली नागरिकों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपार्टमेंट के निर्माण में निवेश करते हैं। विभाग के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थिति अस्वीकार्य है जहां पैसा लगाने वाले लोग वादा किए गए अपार्टमेंट या अपने धन की वापसी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।
इस तरह के जोखिमों को कम करने के लिए, ओली मज्लिस की विधायी палаता में वर्तमान में 'बहुमंजिला घरों और अन्य अचल संपत्ति की हिस्सेदारी निर्माण' पर एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से एस्क्रो खातों को लागू करने का प्रावधान है।
योजना थी कि यह तंत्र 2025 तक लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से सभी अंशधारकों से प्राप्तियां विशेष रूप से एस्क्रो खातों के माध्यम से होनी थीं, लेकिन यह आवश्यकता लागू नहीं हुई क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित विधायी अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता थी। जुलाई 2026 में, विधायी палаता ने इस विधेयक को पहले वाचन में पारित कर दिया।
प्रस्तावित तंत्र में खरीदारों के पैसे को विशेष बैंक खातों में रखना शामिल है, और इन निधियों को डेवलपर को तभी स्थानांतरित किया जाएगा जब कुछ शर्तें पूरी हो जाएंगी। इससे धोखाधड़ी और नागरिकों के धन के दुरुपयोग की संभावना कम होनी चाहिए।
इसके अलावा, यह प्रणाली किसी अन्य डेवलपर को शामिल करने की अनुमति देती है यदि परियोजना के कार्यान्वयन में गंभीर कठिनाइयाँ आती हैं। इस प्रकार, भले ही पहली निर्माण कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाए, निर्माण पूरा करने का एक तरीका होगा।
समिति का मानना है कि आवास निर्माण की नींव खरीदारों के धन की सुरक्षा, डेवलपर्स द्वारा दायित्वों के निर्वहन और बाजार के सभी प्रतिभागियों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर आधारित होनी चाहिए। विभाग के अनुसार, एस्क्रो खातों को लागू करना संकटों को रोकने और आवास बाजार में समाज के विश्वास को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।


