सरकार ने यात्रियों द्वारा हवाई टिकट खरीदते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से नए प्रावधान पेश किए हैं। अक्सर टिकट की प्रारंभिक कीमत कम लगती है, लेकिन करों, शुल्कों और अन्य भुगतानों को जोड़ने के बाद कुल लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, यात्रियों को अक्सर यह स्पष्ट नहीं होता है कि उड़ान रद्द होने की स्थिति में कितनी राशि रोकी जाएगी और कितनी राशि वापस की जाएगी। नए नियम एयरलाइंस को बुकिंग चरण में ही सभी खर्चों का पूर्ण विवरण प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं।
ये परिवर्तन 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। सरकार ने 31 अक्टूबर को भारतीय विमानन नियम, 2026 (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026) को मंजूरी देकर नए नियमों की आधिकारिक तौर पर सूचना दी।
नए मानदंडों के अनुसार, एयरलाइंस को अपनी वेबसाइटों या बुकिंग प्लेटफॉर्म पर न केवल टिकट की कुल कीमत, बल्कि प्रत्येक शुल्क का विस्तृत विवरण भी प्रदर्शित करना होगा। इसका मतलब है कि टिकट खरीदते समय यात्री न केवल अंतिम लागत देख पाएंगे, बल्कि प्रत्येक विशिष्ट व्यय मद के लिए ली जा रही सटीक राशि भी देख पाएंगे। इन सभी शुल्कों की जानकारी बुकिंग पूरा होने के बाद जारी किए गए टिकट पर भी होनी चाहिए।
नए नियम एयरलाइंस के लिए वापसी और धनवापसी की शर्तों सहित निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाते हैं। इसके कारण यात्री खरीदारी करने से पहले ही टिकट की कुल लागत और यात्रा रद्द करने से संबंधित सभी शर्तों को समझ सकेंगे।
विमानन शुल्कों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान पेश किया गया है। यह केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में विमानन शुल्कों के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। सरकार जनहित में आवश्यक निर्देशों के साथ एक लिखित आदेश जारी कर सकती है। हालांकि, नियमों में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कौन सी स्थितियां असाधारण मानी जाएंगी, यानी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार एयरलाइंस की मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप करेगी।
एयरलाइंस द्वारा निर्धारित शुल्कों की निगरानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) करेगा। नए नियमों में मुख्य जोर यात्रियों के सामने शुल्कों और उनसे संबंधित शुल्कों की जानकारी में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर है।
भारत सरकार ने 2024 में एक विमानन विधेयक तैयार किया था। इस विधेयक ने 1934 के विमानन अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, जिसका उपयोग लगभग 90 वर्षों से किया जा रहा था। संसद द्वारा अनुमोदित और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, इस विधेयक को भारतीय विमानन नियम, 2026 के रूप में कानून का दर्जा मिला। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और 1937 के विमानन नियमों का स्थान लेंगे।



