नए संघीय सड़क नियम के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के व्यक्तिगत निवासी, जो दो से अधिक वाहनों का पंजीकरण या नवीनीकरण करते हैं, उन्हें 1 जनवरी 2027 से प्रत्येक बाद वाले वाहन के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
एक निवासी के पास लाइसेंस प्राप्त वाहनों की कुल संख्या पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यकता सड़क यातायात के विनियमन पर संघीय डिक्री-कानून संख्या 14, 2024 के कैबिनेट संकल्प संख्या 174, 2026 के अनुच्छेद 89 में निर्धारित की गई है।
इस प्रावधान के तहत, निवासियों को अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता के बिना दो कारें रखने की अनुमति है। तीसरे, चौथे या पांचवें वाहन का पंजीकरण या नवीनीकरण अतिरिक्त शुल्क लगाने का कारण बनेगा। हालांकि, इस शुल्क का भुगतान करने से निवासी को पांच वाहनों की निर्धारित सीमा से अधिक होने का अधिकार नहीं मिलता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत निवासी पर लागू होती है, न कि परिवार पर। वाक्यांश वाहनों पर सामान्य रूप से लागू होता है, न कि केवल यात्री कारों पर, और उसी अनुच्छेद में कंपनियों के लिए कोई समकक्ष संख्यात्मक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
दस्तावेज़ में अतिरिक्त शुल्क की राशि निर्दिष्ट नहीं है, और न ही यह समझाया गया है कि जिन निवासियों के पहले से पांच से अधिक लाइसेंस प्राप्त वाहन हैं, उनके मामलों का समाधान कैसे किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे निवासियों के लिए बिक्री या हस्तांतरण हेतु संक्रमणकालीन प्रावधानों या समय सीमाओं का विवरण नहीं दिया गया है।
उसी अनुच्छेद में वाहन मालिकों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा घोषित चैनलों या अनुप्रयोगों के माध्यम से लाइसेंसिंग के लिए आवेदन जमा करने के लिए बाध्य किया गया है। आवेदक इस प्राधिकरण की प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
दाहिने हाथ की स्टीयरिंग वाली कारों को इस प्रावधान के अनुसार लाइसेंस नहीं किया जा सकता है और केवल प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए ही अनुमत हैं। सड़क सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले वाहन भी लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
वाहन स्वामित्व के मुद्दों पर इस साल पहले संघीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात भीड़भाड़ पर चर्चा के हिस्से के रूप में विचार किया गया था। परिषद ने व्यस्त समय में यात्रा में वृद्धि से निपटने में मदद करने के लिए वाहन की सेवा अवधि को परिभाषित करने सहित स्वामित्व की शर्तों को विनियमित करने की सिफारिश की।
इससे पहले, खलीज टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि ऊर्जा और अवसंरचना मंत्री ने कहा था कि कैबिनेट को प्रस्तुत किए जाने वाले मसौदा कानून में व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध शामिल है।
नया विनियमन यूएई के पुराने सड़क नियमों को बदलता है, जो 1997 के मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 130 के अनुसार जारी किए गए थे। पहले, वाहन लाइसेंसिंग के लिए आवेदन जमा करने के प्रावधान के अनुसार, मालिकों या उनके प्रतिनिधियों को लाइसेंसिंग प्राधिकरण से संपर्क करना और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता था।



