भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 7 और 8 नवंबर को दिवाली के दौरान हरे पटाखों के उपयोग की संभावना बनाए रखी है, जिसमें दो समय अंतराल निर्धारित किए गए हैं: सुबह 6:00 से 7:00 बजे तक और शाम 20:00 से 22:00 बजे तक।
न्यायालय पहले ही पिछले साल इसी समय पटाखों के उपयोग की अनुमति दे चुका है। न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश और प्रसन्ना बी. वारले के पीठ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिल्ली के निवासियों के लिए प्रदूषणकारी पटाखों की अनुपलब्धता सुनिश्चित करने और ऐसे उत्पादों के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
दिवाली के महत्व को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति का निश्चित अभ्यास करने का अधिकार, भले ही वह धार्मिक प्रकृति का हो, सीमित है और संवैधानिक प्रतिबंधों से मुक्त नहीं होता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि पर्यावरण को खराब होने देना, जिससे सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य को खतरा होता है, त्योहार के मूल सार के विपरीत है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि पटाखों का उपयोग दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण में भारी योगदान देता है।
दिवाली के उत्सव के बाद राजधानी में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि, न्यायाधीशों की पीठ ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि हालांकि पूर्ण प्रतिबंध एक आदर्श समाधान प्रतीत होता है, लेकिन वर्तमान में न्यायालय के पास यह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है कि क्या पूर्ण प्रतिबंध पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होगा जो पटाखों के उपयोग से उत्पन्न होता है।
पीठ ने जिला कलेक्टरों/कमिश्नरों को संबंधित पुलिस प्रमुख से परामर्श के बाद एनसीआर में हरे पटाखों की बिक्री के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें आवंटित करने, साथ ही ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। यह स्थापित किया गया कि विशेष रूप से नामित स्थानों के अलावा किसी भी स्थान पर पटाखों की बिक्री सख्त वर्जित है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को यह अनिवार्य करने का आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी पटाखा निर्माताओं और व्यापारियों को एक ऐसी राशि की जमानत राशि जमा करनी होगी जिसे वे स्वयं निर्धारित करेंगे। यदि निर्माता या व्यापारी न्यायालय द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है तो इस जमा राशि को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
अपने आदेश में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि पटाखों का उपयोग, जो एक धार्मिक प्रथा है जिसका उद्देश्य किसी घटना का जश्न मनाना है, गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण, विशेष रूप से हवा और शोर के साथ-साथ ठोस कचरे के निर्माण का कारण बनेगा। यह बताया गया कि अनियंत्रित अभ्यास सभी को प्रभावित करता है, जिसमें अंतिम उपभोक्ता भी शामिल हैं, और लोगों में सबसे कमजोर समूह बच्चे, विकलांग व्यक्ति और बुजुर्ग हैं।
न्यायालय ने याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 25(1) में निहित धर्म का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन है। न्यायालय ने बार-बार कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया 'जीवन का अधिकार' स्वस्थ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त वातावरण के अधिकार को समाहित करता है, और यह स्थिति पहले से ही स्थापित है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति का निश्चित अभ्यास करने का अधिकार, जिसमें धार्मिक रंग हो सकता है, केवल योग्य है और संवैधानिक सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता है, निष्कर्ष पीठ ने निकाला।
न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि श्रृंखला में ('लाडिस') एकत्र किए गए पटाखों और झालरों का उत्पादन या बिक्री प्रतिबंधित है। बेरियम वाले पटाखों और CSIRNEERI द्वारा अनुमोदित हरे पटाखों के अलावा अन्य पटाखों का उपयोग अनुमत नहीं है।



