नौकरी खोना जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, खासकर जब बिल और किराए का भुगतान जारी रहता है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कामगारों के लिए अनैच्छिक बर्खास्तगी बीमा (ILOE) की एक योजना मौजूद है, जो इस अनिश्चित अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
यह सरकारी समर्थन वाली योजना सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के संबंधित कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। यह उन लोगों को मौद्रिक मुआवजा प्रदान करती है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध नौकरी खो देते हैं, जिससे उन्हें नई अवसर तलाशने के दौरान खर्चों को कवर करने में मदद मिलती है।
ILOE लाभों का दावा करने से पहले, कर्मचारियों को पात्रता की आठ शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों में योजना में सदस्यता की अवधि, नौकरी खोने की परिस्थितियाँ और देश में उनकी कानूनी स्थिति शामिल है।
मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (Mohre) के अनुसार, बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित आठ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- न्यूनतम सदस्यता अवधि: बीमित कर्मचारी को योजना में कम से कम 12 लगातार महीनों तक रहना चाहिए। इसका मतलब है कि कर्मचारी नौकरी खोने के तुरंत बाद पंजीकरण नहीं कर सकते और तुरंत लाभ का दावा नहीं कर सकते।
- अनुशासनात्मक बर्खास्तगी का अभाव: अनुशासनात्मक कारणों से निकाले गए कर्मचारियों को मुआवजे का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, नौकरी छूटना ऐच्छिक नहीं होना चाहिए और न ही कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का परिणाम होना चाहिए। अन्य परिस्थितियों में नौकरी खोने वाले लोग अभी भी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते वे अन्य शर्तों को पूरा करें।
- धोखाधड़ी या नकली नियोक्ता का अभाव: आवेदन प्रामाणिक होने चाहिए और सटीक जानकारी द्वारा समर्थित होने चाहिए। यदि आवेदन धोखाधड़ी या बेईमानी से जुड़ा है, तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यह शर्त उन मामलों को भी बाहर करती है जहां नियोक्ता को नकली माना जाता है, यानी रोजगार संबंध स्वयं वास्तविक नहीं होते हैं।
- मुआवजा अवधि के दौरान नई नौकरी का अभाव: बीमा कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के दौरान अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। यदि बीमित व्यक्ति उस अवधि के दौरान कोई अन्य नौकरी पाता है जब वह मुआवजे का हकदार है, तो भुगतान रोक दिए जाएंगे। यह योजना उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए नहीं है जो पहले ही काम पर लौट आए हैं।
- 30 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना: कर्मचारियों को मुआवजे के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा पर ध्यान देना चाहिए। आवेदन रोजगार समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर या, यदि यह श्रम विवाद है, तो इसके समाधान के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
- काम पर अनुपस्थिति की सक्रिय शिकायत का अभाव: मुआवजे के लिए आवेदन करते समय, कर्मचारियों के पास अनुपस्थिति की कोई सक्रिय शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसी शिकायतें उन मामलों से संबंधित हैं जहां कर्मचारी को बिना उचित कारण या आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए अनुपस्थित बताया जाता है। ऐसे कर्मचारियों को किसी भी लंबित शिकायत को मुआवजे का दावा करने से पहले हल करना चाहिए।
- नौकरी खोने का कारण हड़तालों से संबंधित नहीं होना चाहिए: योजना हड़तालों या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के कारण नौकरी खोने को कवर नहीं करती है, भले ही बीमित कर्मचारी ने व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाया हो। इसलिए, जब नौकरी खोना इन परिस्थितियों से जुड़ा होता है, तो मुआवजा उपलब्ध नहीं होता है।
- यूएई में कानूनी उपस्थिति: बीमित कर्मचारी के पास देश में रहने की कानूनी स्थिति होनी चाहिए, जिसका अर्थ है वैध निवास परमिट होना। हालांकि, नौकरी खोने का मतलब जरूरी नहीं है कि तत्काल निवासी वीज़ा रद्द हो जाए। कर्मचारियों को उनके नियोक्ता द्वारा निवास परमिट रद्द करने से पहले समय दिया जा सकता है, और यूएई निवास की श्रेणी के आधार पर वीज़ा समाप्त होने या रद्द होने के बाद 30 से 180 दिनों की रियायती अवधि भी प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान, निवासियों को मुआवजे के लिए योजना की आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखना चाहिए।


