महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (CEDAW) ने काबो वर्डे को अपने नागरिक संहिता की समीक्षा करने की सिफारिश की है ताकि नाबालिगों की भागीदारी से शुरू हुए वास्तविक संघों को मान्यता देना बंद किया जा सके।
इस दिन जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ने काबो वर्डे से नागरिक संहिता में बदलाव करने का आग्रह किया है ताकि उन संघों की प्रतिगामी मान्यता को रोका जा सके जो तब शुरू हुए थे जब कोई एक पक्ष नाबालिग था।
ये CEDAW सिफारिशें तब सामने आईं जब काबो वर्डे ने 16 अक्टूबर को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अपना X आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि नागरिक संहिता द्वारा वास्तविक संघों को मान्यता देना - तीन साल तक साथ रहने के बाद - उन संघों को वैध बना सकता है जो तब शुरू हुए थे जब कोई एक पक्ष बच्चा था।
संयुक्त राष्ट्र निकाय ने एक अन्य पहलू पर भी ध्यान दिया: 'अधिकांश वास्तविक संघ कानूनी मान्यता के बिना रहते हैं, जो अलगाव या विधवापन के मामलों में महिलाओं को कानूनी और आर्थिक भेद्यता की स्थिति में डालता है।'
इस संबंध में, 'सभी द्वीपों पर औपचारिक मान्यता प्रक्रियाओं के विस्तार' और 'कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त न होने वाले संघों में महिलाओं के अधिकारों - संपत्ति, भरण-पोषण और आवास के संबंध में सुरक्षा' को सुनिश्चित करने की वकालत की गई है।
CEDAW ने काबो वर्डे में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी पर भी चिंता व्यक्त की।
समिति ने टिप्पणी की: 'समिति ने राष्ट्रीय सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में तेज गिरावट पर चिंता व्यक्त की - 2010 में 53.3% से घटकर 2026 में कार्यकारी शक्ति में केवल 16.7% रह गया,' राष्ट्रीय सभा और नगर पालिकाओं में लैंगिक समानता प्राप्त करने में प्रगति के बावजूद।
समिति ने कार्यकारी शक्ति के पदों, जिसमें राष्ट्रीय सरकार और राज्य प्रशासन में उच्च पद शामिल हैं, पर महिलाओं और पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए 'समानता कानून' में संशोधन करने की सिफारिश की।
एक अन्य अध्याय में, समिति ने द्वीपसमूह से आग्रह किया कि वह 'लिंग आधारित हिंसा कानून की समीक्षा करे ताकि डिजिटल वातावरण सहित महिलाओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा और उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से अपराध बनाया जा सके।'

