केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने देश के दो सबसे बड़े शैक्षिक निकायों - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) - से शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने और स्थितियों में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है।
सूचना आयुक्त सुधा रानी रेलांगी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) 2005 की धारा 25(5) के अनुसार ये सिफारिशें जारी कीं। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्कूल और विश्वविद्यालय संस्थान में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD Act) के अनुरूप एक बाधा-मुक्त वातावरण बनाया जाए।
यह पूरी स्थिति बिहार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित आरटीआई अनुरोधों पर अपील दायर करने के बाद उत्पन्न हुई। एक आवेदक ने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) से अपने संबद्ध कॉलेजों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट और उठाए गए कदमों की जानकारी देने का अनुरोध किया था।
विश्वविद्यालय ने CIC को सूचित किया कि उसके प्रशासनिक भवनों और विभागों में पहले ही रैंप स्थापित किए जा चुके हैं, और पुरुष और महिला छात्रों के लिए विशेष सुलभ शौचालयों का निर्माण जारी है। इसके अलावा, सभी संबद्ध कॉलेजों को हैंडरेल्स वाले रैंप, लिफ्ट, आरक्षित पार्किंग स्थल, पुस्तकालय सुविधाएं और व्हीलचेयर प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
CIC ने UGC को 'विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016' के तहत देश के सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए बाधा-मुक्त पहुंच के दिशानिर्देश विकसित करने और उनके अनुपालन की सख्ती से निगरानी करने की सिफारिश की। दिल्ली-एनसीआर और बिहार में निजी और सरकारी स्कूलों में पहुंच की आवश्यकताओं से संबंधित एक अन्य अपील के संबंध में, CIC ने फैसला सुनाया कि CBSE को सभी संबद्ध स्कूलों के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र बनाना चाहिए कि कोई भी बच्चा अपने अधिकारों और सुविधाओं से वंचित न रहे।
केंद्रीय सूचना आयोग ने दोनों मामलों में लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों को आरटीआई अधिनियम के अनुसार सही पाया। हालांकि, बच्चों के विशेष जरूरतों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा को देखते हुए, इस मामले को 'उच्च सार्वजनिक हित' वाला वर्गीकृत किया गया।



