दिल्ली में AQI स्तर 300 से अधिक होने पर GRAP-2 मोड लागू किया गया जिसमें कई प्रतिबंध शामिल हैं
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Aaj Tak
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दिल्ली में AQI स्तर 300 से अधिक होने पर GRAP-2 मोड लागू किया गया जिसमें कई प्रतिबंध शामिल हैं

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और यह 300 से ऊपर AQI रीडिंग तक पहुंच गया है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता प्रतिक्रिया योजना (GRAP-2) के दूसरे चरण को लागू करना पड़ा। पहले GRAP-1 प्रतिबंध लागू थे, लेकिन प्रदूषण में वृद्धि के कारण अधिक सख्त मोड पर जाना आवश्यक हो गया।

GRAP वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की एक योजना है जो प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करती है। इस योजना में चार चरणों के प्रतिबंध शामिल हैं, और वर्तमान में दूसरा चरण सक्रिय है।

सोमवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई और 'बहुत खराब' श्रेणी में चली गई। दोपहर 4:00 बजे तक AQI 324 तक पहुंच गया। इसके बाद अधिकारियों ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया। उस दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस था। यह इस सीजन में पहला मौका था जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में आया। सोमवार सुबह AQI 312 था, और शाम तक बढ़कर 324 हो गया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 28 सितंबर 2026 को CAQM की बैठक में GRAP नियमों में संशोधन किए गए थे। तब कुछ उपाय जो पहले दूसरे चरण के अंतर्गत आते थे, उन्हें पहले चरण में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन उपायों में धूल नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, NCR और पड़ोसी राज्यों से BS-IV या उससे पुराने डीजल जनरेटर सेटों (DGUs) और बसों के प्रवेश से संबंधित उपाय चरण-2 से चरण-1 में स्थानांतरित कर दिए गए थे।

दूसरे चरण के तहत क्या शामिल है?

चरण-2 के तहत चरण-1 में लागू सभी उपाय बरकरार रहते हैं। इसके अलावा, सरकारी ढांचे प्रदूषण पर नियंत्रण बढ़ाएंगे। सड़कों पर प्रतिदिन यांत्रिक और वैक्यूम तरीकों से सफाई की जाएगी, और धूल को दबाने के लिए पानी के साथ धूल दमनक का छिड़काव किया जाएगा। उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान शुरू किए जाएंगे, और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों के अनुपालन की जांच कड़ी की जाएगी।

निजी परिवहन के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने की योजना है। नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और यदि उनका काम अनुमति देता है तो घर से काम करने की सलाह दी जाती है। लकड़ी और कोयले के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध भी लागू हैं।

GRAP-2 के तहत कौन से प्रतिबंध लागू हैं?

इस चरण में अभी तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने, सभी निजी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से रिमोट काम लागू करने या BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, निर्माण कार्यों में निश्चित सीमाएं बनी रहेंगी, जिसमें इमारतों को कवर करने की आवश्यकताएं शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनियों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है।

चूंकि प्रतिबंध चरण-2 से चरण-1 में स्थानांतरित कर दिए गए थे, वे लागू रहते हैं। GRAP के पहले चरण में निम्नलिखित उपाय लागू हैं: पत्तियों, कचरे और अन्य कचरे को खुले में जलाने पर प्रतिबंध। निर्माण स्थलों को धूल उड़ने से रोकना होगा, और धूल से बचने के लिए निर्माण सामग्री के भंडारण और आवरण के नियमों का पालन करना होगा; इन मानदंडों के उल्लंघन पर जुर्माना लग सकता है। निर्माण मलबे को खुले स्थानों पर फेंकना प्रतिबंधित है।

पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित है। वैध PUC प्रमाणपत्र होना और प्रदूषण से संबंधित सभी लागू नियमों का पालन करना आवश्यक है। BS-IV या उससे पुराने मानक की अंतरराज्यीय बसें दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। डीजल जनरेटर सेटों का संचालन स्थापित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। धूल नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन पर स्थापित उपाय जारी हैं। इसके अतिरिक्त, मेट्रो पार्किंग को छोड़कर, पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया है।

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दिल्ली में GRAP-1 के तहत प्रतिबंध लागू: प्रत्येक चरण में कौन से वाहन प्रतिबंधित हैं
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दिल्ली में GRAP-1 के तहत प्रतिबंध लागू: प्रत्येक चरण में कौन से वाहन प्रतिबंधित हैं

दिल्ली में हल्की ठंड के बीच हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है, क्योंकि AQI 200 के निशान को पार कर गया है। इस क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता ग्रेडिंग प्रतिक्रिया योजना (GRAP) का पहला चरण सक्रिय कर दिया गया है। यह योजना प्रदूषण में आगे की वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू करती है। प्रतिबंध चार चरणों में निर्धारित किए जाते हैं, और वर्तमान में पहले चरण के नियम लागू हो गए हैं।

GRAP के नए प्रावधानों को 28 सितंबर 2026 को CAQM की बैठक में अनुमोदित किया गया था, और संशोधित GRAP अनुसूची 29 सितंबर 2026 को प्रकाशित की गई थी। हाल के परिवर्तनों में धूल नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन से संबंधित उपायों का एकीकरण शामिल है।

NCR और पड़ोसी राज्यों से आने वाले BS-IV या उससे पुराने डीजल जनरेटर सेट (DGUs) और बसों के प्रवेश से संबंधित उपायों को चरण-2 से चरण-1 में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबंध पहले उच्च प्रदूषण स्तर पर लगाए जाते थे, वे अब पहले से ही लागू हो रहे हैं।

इसके अलावा, चरण-3 के कुछ नियमों में नरमी लाने वाले बदलाव किए गए हैं, जैसे कि सड़क के गड्ढों की मरम्मत से संबंधित। BS-III पेट्रोल और BS-IV या उससे पुराने हल्के वाहनों पर प्रतिबंध का दायरा सोनीपत तक बढ़ा दिया गया है। चरण-3 और चरण-4 में आवश्यक सामान ले जाने वाले BS-IV या उससे पुराने ट्रकों के लिए रियायतें भी रद्द कर दी गई हैं।

GRAP का पहला चरण AQI 201 से 300 तक पहुंचने पर लागू होता है। इस चरण में धूल, कचरे, परिवहन और जनरेटर से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लागू होते हैं। मुख्य प्रतिबंधों में शामिल हैं:

  • पत्तियों, कचरे और अन्य कचरे को खुले में जलाने पर प्रतिबंध।
  • निर्माण स्थलों पर धूल का कड़ा नियंत्रण; निर्माण सामग्री के भंडारण और आवरण के नियमों का पालन करना आवश्यक है, और खुले में निर्माण मलबे को फेंकना प्रतिबंधित है।
  • पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध; वैध PUC प्रमाणपत्र और सभी लागू नियमों का पालन करना आवश्यक है।
  • दिल्ली-एनसीआर में BS-IV या उससे पुराने अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध।
  • डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध, जो मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते।
  • धूल नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन के लिए निर्धारित उपायों का कार्यान्वयन।
  • मेट्रो पार्किंग को छोड़कर पार्किंग शुल्क में वृद्धि।

सामान्य तौर पर, GRAP के पहले चरण में निजी वाहनों के लिए कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV निजी वाहन स्थापित सेवा जीवन और लागू नियमों का पालन करने पर संचालित हो सकते हैं। हालांकि, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से कम मानक वाले वाहनों, जिसमें छूट प्राप्त वाहन भी शामिल हैं, के लिए अलग से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

दूसरे चरण में पहले चरण में अपनाए गए सभी उपाय बरकरार रहते हैं। इसके अलावा, ऊर्जा और निजी परिवहन से संबंधित प्रदूषण को कम करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाते हैं। इस चरण में वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जा सकता है। सड़कों पर धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है। होटलों, रेस्तरां और स्ट्रीट फूड स्टालों में तंदूर या अन्य जरूरतों के लिए कोयला या लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध है। निर्माण स्थलों को धूल नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

तीसरे चरण में, चरण-2 और चरण-1 के प्रतिबंधों के अलावा, सभी सहायक निर्माण और विध्वंस कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसमें मिट्टी का काम, नींव के लिए पाइल ड्रिलिंग, खुले खाई खोदना, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग और टाइल बिछाना शामिल है। सीमेंट, रेत, बजरी और स्लैग जैसी निर्माण सामग्री के परिवहन पर जमीनी और खुली सड़कों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। खदानों, ईंट भट्टों और खनिज निष्कर्षण का काम पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाता है। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल हल्के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाता है। स्कूलों में ऑनलाइन प्रारूप में कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया जा सकता है।

यह चरण AQI 450 से ऊपर पहुंचने पर लागू होता है। इस अवधि के दौरान राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, पुलों, बिजली लाइनों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर परियोजनाओं सहित सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। इसके अलावा, वाहनों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन या मिश्रित प्रारूप में कक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान है।

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