उज़्बेकिस्तान में बड़ी रकम के बदले छात्रों को तीसरे वर्ष में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव फैल रहे हैं, जिससे वित्तीय नुकसान और कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। उज़्बेकिस्तान के शिक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से ऐसे प्रस्तावों को नजरअंदाज करने और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच स्थानांतरण के लिए मौजूदा नियमों से परिचित होने का आग्रह किया है।
यह चेतावनी नमानगान क्षेत्र में हुई एक घटना के बाद जारी की गई थी। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य अभियोजक कार्यालय के आर्थिक अपराध विरोधी विभाग के क्षेत्रीय प्रशासन के कर्मचारियों ने एक ऑपरेशन किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने 18 मिलियन सम के बदले नागरिक को एक निजी विश्वविद्यालय के तीसरे वर्ष में दाखिला दिलाने का वादा किया था। गिरफ्तारी धन प्राप्त करते समय हुई, और इस तथ्य पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी अवैध योजनाओं की निंदा की, इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश या एक शैक्षणिक संस्थान से दूसरे में स्थानांतरण स्थापित मानदंडों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। आवेदन सालाना 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच ज्ञान और योग्यता मूल्यांकन एजेंसी के विशेष इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं, और स्थानांतरण विशेष परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने के बाद होता है।
एक अतिरिक्त अनिवार्य शर्त भी है: गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों में नामांकन के आदेश 1 अक्टूबर तक HEMIS प्रणाली में दर्ज किए जाने चाहिए। यदि छात्र की जानकारी इस प्रणाली में नहीं है, तो उसके नाम पर डिप्लोमा बनाना संभव नहीं है।
चेतावनी के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने नागरिकों का ध्यान 'बिना परीक्षा के तुरंत तीसरे वर्ष में नामांकित करेंगे', 'आधिकारिक समय सीमा समाप्त होने के बाद स्थानांतरित करेंगे' या 'दस्तावेज बाद में संसाधित करेंगे' जैसे प्रस्तावों की ओर आकर्षित किया। नागरिकों को केवल आधिकारिक संसाधनों का उपयोग करने, नामांकन के बाद नियमित रूप से HEMIS प्रणाली में छात्र के डेटा की जांच करने और तीसरे पक्ष को दस्तावेज या पैसा देने से बचने की सलाह दी जाती है।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि या पाए गए उल्लंघन की सूचना 1253 (भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी) या 1006 (मंत्रालय) पर दी जा सकती है।
इसके अलावा, उज़्बेकिस्तान में डेकेयर सेंटर, स्कूल के छात्रों, छात्रों और शिक्षकों के लिए वार्षिक मनोवैज्ञानिक निदान का प्रावधान है, जिसके परिणाम सामान्य निगरानी या स्कूल मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता निर्धारित करते हैं।



