बरेली के मौलाना ने उमर अब्दुल्ला और निधि राजधान की शादी को अमान्य बताया
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बरेली के मौलाना ने उमर अब्दुल्ला और निधि राजधान की शादी को अमान्य बताया

जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला की शादी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बरेली के अखिल भारतीय मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौलाना शहाबुद्दीन रज़ी ने उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजधान की शादी को अमान्य करार दिया है।

शरीयत का हवाला देते हुए, मौलाना शहाबुद्दीन रज़ी ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला और निधि राजधान के बीच विवाह संभव नहीं है। उन्होंने समझाया कि इस्लाम विवाह के लिए निश्चित नियम और दिशानिर्देश निर्धारित करता है, जिसमें यह आवश्यक है कि दोनों पति-पत्नी मुसलमान हों। यदि कोई एक साथी मुसलमान नहीं है, तो विवाह नहीं हो सकता।

रज़ी ने आगे कहा कि हालांकि मंत्री उमर अब्दुल्ला मुसलमान हैं, उनकी पत्नी निधि राजधान मुसलमान नहीं हैं। इसलिए, इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार, एक मुसलमान निकाह के माध्यम से गैर-मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता।

इस्लामी कानून का हवाला देते हुए, मौलाना ने कहा कि विवाह केवल तभी इस्लामी मान्यता प्राप्त कर सकता है जब गैर-मुस्लिम निकाह करने से पहले इस्लाम स्वीकार कर ले। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का विवाह इस्लामी कानून के तहत वैध नहीं माना जाता है। हालांकि, यदि गैर-मुस्लिम साथी शादी से पहले इस्लाम स्वीकार कर लेता है और धर्म अपनाता है, तो गठबंधन को वैध माना जा सकता है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार, यह विवाह अमान्य है।

फिलहाल, उमर अब्दुल्ला या निधि राजधान ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उमर अब्दुल्ला और निधि राजधान ने 30 अक्टूबर 2026 को शादी की थी, और 31 अक्टूबर को उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता की आधिकारिक पुष्टि करते हुए तस्वीरें जारी की थीं। यह उमर अब्दुल्ला की दूसरी शादी है; इससे पहले वह पायल नाथ से विवाहित थे। निधि राजधान पहले पत्रकार निलेश मिश्रा से शादी कर चुकी हैं।

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