सर्वोच्च न्यायालय ने 100% एथेनॉल पर वाहनों के ईंधन आपूर्ति की लॉजिस्टिक्स पर सरकार से सवाल किया
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

सर्वोच्च न्यायालय ने 100% एथेनॉल पर वाहनों के ईंधन आपूर्ति की लॉजिस्टिक्स पर सरकार से सवाल किया

देश में पेट्रोल के विकल्प के रूप में एथेनॉल को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। सरकार ने हाल ही में नियमों में बदलाव किए हैं, जो 100% एथेनॉल पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के संचालन की अनुमति देते हैं। हालांकि, इस निर्णय ने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है: यदि कारें पूरी तरह से एथेनॉल पर स्विच करना शुरू कर देती हैं तो देश में इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय ने एथेनॉल नीति पर चर्चा करते समय किसानों के हितों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया।

एथेनॉल से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान, पिछले गुरुवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकार से उन वाहनों के लिए पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जो विशेष रूप से 100% एथेनॉल पर काम करेंगे।

न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और प्रशांत बी. वारले ने, मीडिया में हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, उल्लेख किया कि अखबारों में 100% एथेनॉल पर वाहनों के उपयोग की सरकारी अनुमति के बारे में जानकारी सामने आई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इतने सारे वाहनों के लिए एथेनॉल की आपूर्ति कैसे की जाएगी।

न्यायालय के प्रश्न के जवाब में, महान्यायवादी आर. वेंकटरमणि ने कहा कि इसके लिए उत्पादन और निर्माण प्रणालियों में बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि भविष्य में 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ता है, तो देश को बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी।

सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने एथेनॉल नीति को न केवल ईंधन और पर्यावरण के मुद्दों से जोड़ना आवश्यक बताया, बल्कि किसानों के हितों से भी जोड़ना आवश्यक बताया। न्यायाधीश सुंदरेश ने जोर देकर कहा कि इस स्थिति को आम नागरिकों के लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, और देश के किसानों को मजबूत करने का पहलू पर्यावरण के साथ-साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा कि देश की एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और किसानों को मजबूत करने की समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। पीठ ने व्यापक आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के समर्थन की आवश्यकता बताई।

महान्यायवादी ने आश्वासन दिया कि वह अपने तर्कों में किसानों से जुड़े पहलुओं पर विचार करेंगे। सुनवाई में उपस्थित एक वकील ने कहा कि एथेनॉल को बढ़ावा देने से किसी न किसी रूप में किसानों को लाभ होगा। दूसरे वकील ने आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार की वर्तमान नीति पहले से ही किसानों के हितों को शामिल करती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अगले महीने निर्धारित की है।

यह मुद्दा ESY 2025-26 अवधि के लिए एथेनॉल वितरण से संबंधित याचिकाओं के तहत उठाया गया था। इससे पहले, 30 जून को, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिसमें एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के मुद्दे पर विचार करने की मांग की गई थी। इसका कारण यह था कि एक तेल व्यापार कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उच्च न्यायालय का आदेश पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण की नीति को प्रभावित कर सकता है।

परिवहन और सड़क परिवहन मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन की सूचना जारी की। इन संशोधनों ने E100 पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का मार्ग प्रशस्त किया, यानी लगभग शुद्ध एथेनॉल पर। इसका मतलब है कि भविष्य में देश में ऐसे वाहनों की संख्या बढ़ेगी जो शुद्ध एथेनॉल पर चलते हैं।

पहले मंत्रालय ने वाहनों के उत्सर्जन प्रमाणन से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया था, जिसमें E85 के साथ E100 को शामिल किया गया था। E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है, जबकि E100 में लगभग पूरी तरह से एथेनॉल होता है। फ्लेक्स-फ्यूल वाहन इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वे सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक एथेनॉल सामग्री वाले ईंधन पर चल सकें। फिर भी, उनके इंजन और ईंधन प्रणाली सामान्य पेट्रोल वाहनों की तुलना में कुछ संशोधनों से गुजरते हैं।

समान कहानियाँ

उजाइन में सम्मेलन के दौरान परिवहन बिलों पर सवाल उठे: ई-रिक्शा और मोपेड नंबरों को गलती से इनोवा और ट्रैवलर के रूप में सूचीबद्ध किया गया
और पढ़ें
www.aajtak.in

उजाइन में सम्मेलन के दौरान परिवहन बिलों पर सवाल उठे: ई-रिक्शा और मोपेड नंबरों को गलती से इनोवा और ट्रैवलर के रूप में सूचीबद्ध किया गया

अप्रैल 2026 में, मध्य प्रदेश के उजाइन में, 'महाकाल: मास्टर ऑफ टाइम' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने वाहन किराए के बिलों के संबंध में गंभीर प्रश्न खड़े किए। यह पाया गया कि बिलों में इनोवा और ट्रैवलर के रूप में सूचीबद्ध वाहन वास्तव में ई-रिक्शा, मोपेड और मोटरसाइकिल थे। इन विसंगतियों के कारण 57 मिलियन रुपये से अधिक का भुगतान हुआ, जिससे बिलों की जांच और भुगतान प्रक्रियाओं पर सवाल उठ गए।

निदेशक मेपकास्ट, डॉ. अनिल कोटरी के अनुसार, इस मामले की जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 'महाकाल: मास्टर ऑफ टाइम' सम्मेलन 3 से 5 अप्रैल 2026 तक वसंत विहार, उजाइन स्थित ज्योतिषीय गुंबद परिसर में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय कैलेंडर प्रणालियों, खगोलीय परंपराओं पर चर्चा करना और ऐतिहासिक मेरिडियन के संदर्भ में उजाइन की स्थिति निर्धारित करना था।

सम्मेलन में खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और भारतीय ज्ञान की परंपराओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई। संगठनात्मक कार्यक्रम मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) और अन्य संबंधित संस्थानों की भागीदारी के साथ आयोजित किए गए थे। हालांकि, मेहमानों के लिए किराए पर लिए गए परिवहन के बिलों में पाई गई विसंगतियों ने सरकारी खर्चों की जांच प्रक्रियाओं पर संदेह पैदा कर दिया।

परिवहन वाहन भोपाल की कंपनी अदिति टूर एंड ट्रेवल्स से किराए पर लिए गए थे। विशेष रूप से, बिल संख्या 3061 में MP13-ZP4512 नंबर वाली कार को इनोवा क्रिस्टा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उजाइन RTO के रिकॉर्ड के अनुसार, यह नंबर ई-रिक्शा पर पंजीकृत है। ई-रिक्शा चालक, रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि वह यात्रियों को ले जाने के लिए ई-रिक्शा का उपयोग करता है और इसे किसी भी सरकारी उद्देश्य के लिए उपलब्ध नहीं कराया था।

दूसरी घटना बिल संख्या 3054 से संबंधित है, जहां UP65-ED1523 नंबर वाली कार को टेम्पो ट्रैवलर कहा गया था। बिल में उल्लेख है कि इसने एक दिन में 186 किलोमीटर की यात्रा की और इसके लिए 29,242 रुपये का भुगतान दर्ज किया गया। जांच करने पर पता चला कि यह नंबर उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मोपेड का है। यह सवाल उठता है कि मोपेड के नंबर पर ट्रैवलर का बिल कैसे बनाया जा सकता है, और भुगतान करने से पहले वाहन के दस्तावेजों का मिलान किया गया था या नहीं।

मोटरसाइकिल और ट्रक के नंबरों पर भी बारीकी से ध्यान दिया गया। दावा किया गया कि 26-सीटर टेम्पो ट्रैवलर के बिल में DD01R9228 नंबर सूचीबद्ध है, जो RTO के आंकड़ों के अनुसार एक ट्रक से संबंधित है। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया कि MP09VC6903 नंबर वाली इनोवा क्रिस्टा कार को मोटरसाइकिल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह स्थापित करना आवश्यक है कि क्या बिलों में नंबर दर्ज करते समय कोई गलती हुई थी, क्या किसी अन्य वाहन का उपयोग किया गया था, या भुगतान से संबंधित दस्तावेजों में अन्य विसंगतियां हैं।

अदिति टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक, देवेंद्र सक्सेना ने इन विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बिल सही हैं, लेकिन ड्राइवरों की गलती के कारण वाहनों के नंबर गलत क्रम में दर्ज हो गए, जिससे भ्रम पैदा हुआ। हालांकि, इस स्पष्टीकरण की पुष्टि केवल मूल बिलों, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्रों, कार्य समय सारणी और भुगतान रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही संभव है।

इसके अलावा, ओडोमीटर रीडिंग के बयानों पर भी सवाल उठे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 3 अप्रैल की टेम्पो ट्रैवलर की प्रविष्टि में प्रारंभिक रीडिंग 39,419 किमी और 4 अप्रैल को अंतिम रीडिंग 39,616 किमी दर्ज की गई थी। हालांकि, अगले दिन, 5 अप्रैल को, प्रारंभिक रीडिंग 62,324 किलोमीटर दर्ज की गई थी। यह 4 अप्रैल की अंतिम रीडिंग और 5 अप्रैल की प्रारंभिक रीडिंग के बीच 22,708 किलोमीटर का अंतर पैदा करता है। इस बड़े अंतर का कारण जानने के लिए मूल लॉगबुक, ओडोमीटर रीडिंग और वाहन के वास्तविक उपयोग की जांच करना आवश्यक है।

अलग से यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि 'महाकाल' सम्मेलन के कुल वित्तपोषण में MPCST द्वारा 6.29 करोड़ रुपये शामिल थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फैसिलिटी एंटरप्राइजेज को टेंट, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि, प्रोजेक्शन, ब्रांडिंग और प्रचार से संबंधित कार्यों के लिए 4.18 करोड़ रुपये मिले, और M/s प्रो. इवेंट को 22.12 लाख रुपये मिले। यह भी बताया गया है कि वीर भारत न्यास को रखरखाव शुल्क के रूप में 12.82 लाख रुपये प्राप्त हुए, और खानपान पर 1.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव: वाहक ट्रैफिक जाम और कीमतों में वृद्धि के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं
और पढ़ें
www.aajtak.in

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव: वाहक ट्रैफिक जाम और कीमतों में वृद्धि के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक निजी और वाणिज्यिक दोनों तरह के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। इस संबंध में, ऑल इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (AIMGTA) ने सरकार से पहले 15 दिनों की पायलट परियोजना आयोजित करने की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने मुख्यमंत्री रेख गुप्ता और पर्यावरण मंत्री सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा को एक पत्र भेजा। पत्र में लंबी अवधि के लिए प्रतिबंध लागू करने से पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया गया है।

एसोसिएशन दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देती है, लेकिन यह भी जोर देती है कि कोई भी बड़ा निर्णय इसके कार्यान्वयन के बाद हवा की गुणवत्ता में वास्तविक और मापने योग्य सुधार निर्धारित करने पर आधारित होना चाहिए। 1 नवंबर से शुरू होकर पहले 15 दिनों के लिए प्रस्तावित प्रतिबंधों का परीक्षण करने, हवा की गुणवत्ता डेटा का अध्ययन करने और फिर प्राप्त परिणामों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का सुझाव दिया गया है।

राजेंद्र कपूर के अनुसार, दिल्ली की आवश्यक वस्तुओं और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति काफी हद तक अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक ट्रकों पर निर्भर करती है। यदि 20 से 25 टन माल ले जाने वाले भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो सामान को छोटे वाहनों में पुन: लोड करना होगा। इससे परिवहन लागत, लोडिंग-अनलोडिंग और डिलीवरी में लगने वाले समय में वृद्धि हो सकती है।

एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है कि ऐसी प्रणाली दिल्ली और आसपास के सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा, फलों, सब्जियों और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में व्यवधान से उपभोक्ताओं पर कीमतों में वृद्धि के रूप में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

एसोसिएशन ने कहा कि परिवहन लागत में वृद्धि और कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट दिल्ली के उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसका असर उत्पादन प्रक्रियाओं, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के स्तर पर पड़ सकता है। साथ ही, डीजल ईंधन की बिक्री में संभावित कमी और जीएसटी राजस्व पर भी मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया है।

एसोसिएशन ने पायलट परियोजना के दौरान PM2.5 और PM10 सहित प्रमुख वायु गुणवत्ता संकेतकों की निगरानी का प्रस्ताव दिया है। मौसम, हवा की दिशा और क्षेत्रीय प्रदूषण जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एसोसिएशन के विचार में, यदि प्रतिबंध प्रदूषण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाते हैं, तो आर्थिक और परिचालन परिणामों की समीक्षा के बाद उन्हें जारी रखा जा सकता है। यदि अपेक्षित सुधार नहीं होता है, तो सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने जैसे अन्य प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

राजेंद्र कपूर ने उल्लेख किया कि दिल्ली को स्वच्छ हवा, आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति, उद्योग की निरंतर कार्यप्रणाली और नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि इन प्रतिबंधों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के हितों और उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा पर विचार किया जाए।

लोकप्रिय