भारत सरकार ने दिवाली से पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अक्टूबर के अंतिम दिन जारी, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क को शून्य (पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो) कर दिया गया। साथ ही, डीजल ईंधन और विमानन ईंधन (ATF) के निर्यात पर कर बढ़ाए गए।
ये परिवर्तन वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार, 31 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना के रूप में पेश किए गए। इसमें बताया गया कि डीजल ईंधन और विमानन ईंधन के निर्यात पर 'विंडफॉल गेन टैक्स' दो सप्ताह के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही, पेट्रोल के निर्यात किए जाने वाले बैचों पर लगने वाले शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया।
सरकार के अनुसार, ये हालिया समायोजन वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के मद्देनजर किए गए हैं।
इस निर्णय के तहत, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क, जो पहले प्रति लीटर 2.50 रुपये था, उसे घटाकर शून्य कर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये संशोधित दरें 31 अक्टूबर से प्रभावी होंगी और अगले दो सप्ताह तक लागू रहेंगी।
इसके अलावा, आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त अधिभार (SAED) को पिछली 10.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। डीजल ईंधन के निर्यात पर शुल्क में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। SAED और सड़क तथा बुनियादी ढांचे पर शुल्क सहित राशि को प्रति लीटर 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये कर दिया गया, जिसका अर्थ है प्रति लीटर सीधे 3 रुपये का कर वृद्धि।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि विंडफॉल गेन टैक्स में बदलाव के बावजूद, पेट्रोल और डीजल के घरेलू उपभोग के लिए मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नए परिवर्तन केवल पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से संबंधित हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार विंडफॉल गेन टैक्स का उपयोग उन स्थितियों में अतिरिक्त लाभ पर कर लगाने के लिए करती है जब कंपनियों को असाधारण बाजार की परिस्थितियों के कारण सामान्य से अधिक आय हो सकती है। ईंधन के मामले में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि से तेल शोधन कंपनियों को विदेश में पेट्रोल और डीजल बेचने से अधिक मुनाफा होता है। ऐसे समय में, सरकार निर्यात करों के माध्यम से इस अतिरिक्त लाभ का कुछ हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करती है।
भारत ने पहली बार जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स लगाया था। लगभग दो साल बाद इसे दिसंबर 2024 में रद्द कर दिया गया था। फिर, मार्च 2026 में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर इसे सरकार द्वारा फिर से लागू किया गया था। तब से, बाजार की स्थितियों के अनुसार दरों को समायोजित किया जा रहा है।
सरकार अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों में बदलाव के साथ-साथ स्थानीय तेल रिफाइनरियों और निर्यातकों द्वारा विदेशों में बिक्री से होने वाले मुनाफे को ध्यान में रखते हुए हर दो सप्ताह में इन करों की समीक्षा करती है। निर्यात शुल्क लगाकर, सरकार विदेशी बिक्री को कम आकर्षक बनाने और तेल शोधन संयंत्रों को घरेलू बाजार में उत्पाद की उच्च उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।


