अब बेटियां जो विधवा या तलाकशुदा हैं और अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, उन्हें अपने माता-पिता के केंद्रीय सरकारी चिकित्सा बीमा (CGHS) कार्ड में जोड़ा जा सकता है, भले ही सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनका नाम मूल रूप से कार्ड पर था, गुजर गया हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित बेटियों को कार्ड में शामिल करने या उनके अधिकार को बहाल करने की अनुमति दी है, जिनके पास पारिवारिक पेंशन है।
यह परिवर्तन उन माता-पिता का समर्थन करेगा जो ऐसी बेटियों का भरण-पोषण करते हैं जिनकी अपनी कोई आय नहीं है और जिन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। पहले, मूल कार्ड धारक की मृत्यु के बाद और पति द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के बाद, आश्रित परिवार के सदस्यों को जोड़ने या उनके अधिकारों को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था।
मंत्रालय ने बताया कि उसे ऐसे पेंशनभोगियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें ऐसी बेटियों को सहारा देने में कठिनाई हो रही है, खासकर वे जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं जिनके लिए निरंतर उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह लाभ स्वचालित रूप से प्रदान नहीं किया जाएगा; अधिकारी बेटी की वैवाहिक स्थिति, आय और निर्भरता की डिग्री की जांच करेंगे।
28 अक्टूबर के आदेश के अनुसार, CGHS की सभी अन्य पात्रता शर्तें लागू रहती हैं। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, साथ ही CGHS निदेशालय के बीच प्रसारित किया गया था।

