1 नवंबर से दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लागू: बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक, आंशिक रूप से रिमोट काम और पार्किंग शुल्क दोगुना
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Aaj Tak
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1 नवंबर से दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लागू: बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक, आंशिक रूप से रिमोट काम और पार्किंग शुल्क दोगुना

दिल्ली में सर्दियों के वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए 1 नवंबर से कई कड़े उपाय लागू हो रहे हैं। ये प्रतिबंध 1 नवंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे और इनमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत पुरानी कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध, अधिकांश बाहरी निर्माण कार्यों की अस्थायी रोक, पार्किंग लागत दोगुनी करना और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए आंशिक रूप से दूरस्थ कार्य मोड में काम करने की आवश्यकता शामिल है।

दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन 1 नवंबर से 31 जनवरी तक शहर में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस नियम से अपवाद CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, साथ ही एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा और पुलिस वाहन, और अन्य अनुमोदित प्रकार के परिवहन शामिल हैं।

धूल उठाने से संबंधित निर्माण कार्य और बाहरी नागरिक परियोजनाएं 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निलंबित रहेंगी। हालांकि, कुछ सार्वजनिक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए छूट दी जा सकती है। आंतरिक साज-सज्जा, प्लंबिंग और बिजली के काम धूल रोकने के मानकों का पालन करने पर अनुमत हैं। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और विध्वंस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें विशेष अनुमति मिली है।

1 नवंबर से 28 फरवरी तक, दिल्ली भर में अधिकृत स्थानों पर पार्किंग की लागत दोगुनी कर दी जाएगी, जबकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन की पार्किंग इस वृद्धि से मुक्त है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय में रहना होगा, और बाकी घर से काम करेंगे। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को स्थापित नियमों के अनुसार छूट का अधिकार बनाए रखा जाएगा।

संस्थानों के काम के घंटों को समायोजित किया जाएगा: MCD सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेगा, और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे ताकि यातायात भार कम हो सके। इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DPCC और स्थानीय अधिकारियों सहित कई विभागों पर डाली गई है।

नियंत्रण प्रणाली सीमा और अन्य प्रमुख बिंदुओं पर स्थापित ANPR कैमरों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, जो उल्लंघनकर्ताओं को रिकॉर्ड करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर इलेक्ट्रॉनिक जुर्माना लगाया जाएगा, और ट्रैफिक पुलिस वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। विशेष दल मौके पर जांच करेंगे। निर्माण स्थलों पर अवैध गतिविधियों का पता चलने पर तत्काल काम बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे, पर्यावरणीय क्षति के लिए जुर्माना लगाया जाएगा और, यदि आवश्यक हो, तो स्थल को बंद करने के उपाय किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधा वाला एकीकृत कमांड सेंटर (ICCC) वीडियो स्ट्रीम, जुर्माने और उठाए गए कदमों की निगरानी करेगा, और विशेष टीमें शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगी।

मंत्री रेखा गुप्ता ने निवासियों, वाहन मालिकों, निर्माण कंपनियों और उद्यमियों से नए मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने शहर में प्रतिबंधित वाहनों को लाने से बचने, बाहरी निर्माण रोकने, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग का उपयोग करने और खुले में कचरा या सूखी पत्तियों को जलाने से बचने की सिफारिश की। नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उल्लंघनों की संबंधित विभागों को सूचना दें।

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2029 से पहले पूरा नहीं हो सकता है
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2029 से पहले पूरा नहीं हो सकता है

दिल्ली और मुंबई के बीच अपेक्षित निर्बाध मार्ग दिसंबर 2029 तक विलंबित हो सकता है, क्योंकि फ्लैगशिप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना मूल समय सीमा से पांच साल से अधिक पीछे चल रही है।

गुजरात में हाई-स्पीड कॉरिडोर के तीन खंडों पर काम शुरू नहीं हुआ है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 90 किमी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) वर्तमान में इन दो खंडों के लिए आवेदनों की समीक्षा कर रही है। एक मामले में, अंतिम सफल प्रतिभागी ने गारंटी जमा राशि के 15 करोड़ रुपये खोकर परियोजना से पीछे हटने का फैसला किया।

तीसरे खंड के लिए ठेकेदार नियुक्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पहले गुजरात में तीन पैकेज - पैकेज 8, 9 और 10 - को पुणे रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड (RSIIL) को राजमार्ग डेवलपर के रूप में सौंपा गया था। हालांकि, NHAI के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी द्वारा कई विस्तार प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित चेकपॉइंट्स को पूरा न कर पाने के कारण अनुबंध रद्द कर दिए गए थे।

रिपोर्ट किया गया है कि पैकेज 8 (जुजुवा से गंडेवा तक) के लिए NHAI को सात आवेदन प्राप्त हुए, जबकि पैकेज 9 (कारवाड़ा से जुजुवा तक) के लिए छह प्राप्त हुए। NHAI को पैकेज 8 के लिए एक नई निविदा आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि अंतिम सफल प्रतिभागी, बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ने 'बिना किसी कारण बताए' स्वीकृति पत्र (LoA) पर हस्ताक्षर नहीं किए। TOI की रिपोर्ट है कि अधिकारियों को इस बात से आश्चर्य हुआ कि कंपनी ने केवल गारंटी जमा राशि ले ली, जो NHAI के हाल के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है।

घटनाओं से अवगत लोगों ने उल्लेख किया कि RSIIL, जिसे दायित्वों को पूरा न करने के कारण NHAI की ब्लैकलिस्ट में डाला गया था, ने पैकेज 9 के लिए आवेदन किया। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि RSIIL ने NHAI की पात्रता मानदंडों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जो उसे बोली लगाने से बाहर करते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने NHAI के आवेदन मूल्यांकन को मंजूरी दे दी है। मामला अगले सप्ताह सुनवाई के लिए निर्धारित है।

अधिकारियों ने इस महीने प्रक्रिया पूरी करने का विश्वास व्यक्त किया ताकि अगले कुछ महीनों में काम शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लगभग दो साल लगेंगे। उनमें से एक ने कहा: 'ये तीन खंड दिसंबर 2029 तक तैयार हो जाएंगे। एक्सप्रेसवे परियोजना कोविड-19, भूमि अधिग्रहण और कानूनी अनुमतियों प्राप्त करने में देरी सहित कई कारणों से देरी का सामना कर रही है।'

परियोजना प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि गुजरात में तीन खंडों के अलावा, महाराष्ट्र में एक और और राजस्थान में एक खंड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये दो खंड अप्रैल 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को आधा करने का वादा किया है, जिससे न्यूनतम 12 घंटे लगेंगे।

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