दिल्ली में सर्दियों के वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए 1 नवंबर से कई कड़े उपाय लागू हो रहे हैं। ये प्रतिबंध 1 नवंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे और इनमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत पुरानी कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध, अधिकांश बाहरी निर्माण कार्यों की अस्थायी रोक, पार्किंग लागत दोगुनी करना और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए आंशिक रूप से दूरस्थ कार्य मोड में काम करने की आवश्यकता शामिल है।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन 1 नवंबर से 31 जनवरी तक शहर में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस नियम से अपवाद CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, साथ ही एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा और पुलिस वाहन, और अन्य अनुमोदित प्रकार के परिवहन शामिल हैं।
धूल उठाने से संबंधित निर्माण कार्य और बाहरी नागरिक परियोजनाएं 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निलंबित रहेंगी। हालांकि, कुछ सार्वजनिक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए छूट दी जा सकती है। आंतरिक साज-सज्जा, प्लंबिंग और बिजली के काम धूल रोकने के मानकों का पालन करने पर अनुमत हैं। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और विध्वंस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें विशेष अनुमति मिली है।
1 नवंबर से 28 फरवरी तक, दिल्ली भर में अधिकृत स्थानों पर पार्किंग की लागत दोगुनी कर दी जाएगी, जबकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन की पार्किंग इस वृद्धि से मुक्त है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय में रहना होगा, और बाकी घर से काम करेंगे। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को स्थापित नियमों के अनुसार छूट का अधिकार बनाए रखा जाएगा।
संस्थानों के काम के घंटों को समायोजित किया जाएगा: MCD सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेगा, और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे ताकि यातायात भार कम हो सके। इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DPCC और स्थानीय अधिकारियों सहित कई विभागों पर डाली गई है।
नियंत्रण प्रणाली सीमा और अन्य प्रमुख बिंदुओं पर स्थापित ANPR कैमरों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, जो उल्लंघनकर्ताओं को रिकॉर्ड करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर इलेक्ट्रॉनिक जुर्माना लगाया जाएगा, और ट्रैफिक पुलिस वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। विशेष दल मौके पर जांच करेंगे। निर्माण स्थलों पर अवैध गतिविधियों का पता चलने पर तत्काल काम बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे, पर्यावरणीय क्षति के लिए जुर्माना लगाया जाएगा और, यदि आवश्यक हो, तो स्थल को बंद करने के उपाय किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधा वाला एकीकृत कमांड सेंटर (ICCC) वीडियो स्ट्रीम, जुर्माने और उठाए गए कदमों की निगरानी करेगा, और विशेष टीमें शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगी।
मंत्री रेखा गुप्ता ने निवासियों, वाहन मालिकों, निर्माण कंपनियों और उद्यमियों से नए मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने शहर में प्रतिबंधित वाहनों को लाने से बचने, बाहरी निर्माण रोकने, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग का उपयोग करने और खुले में कचरा या सूखी पत्तियों को जलाने से बचने की सिफारिश की। नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उल्लंघनों की संबंधित विभागों को सूचना दें।

