नवंबर 2026 में, उज़्बेकिस्तान कम आय वाले परिवारों को, जो मानदंडों को पूरा करते हैं, 1 मिलियन सम की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह उपाय राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार 2026/2027 शीतकालीन मौसम के दौरान सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के हिस्से के रूप में शुरू किया जा रहा है।
राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने 28 अक्टूबर 2026 को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में देश के धीरे-धीरे बाजार तंत्रों की ओर संक्रमण के मद्देनजर कमजोर घरों के लिए अतिरिक्त समर्थन उपायों का प्रावधान करता है।
आदेश प्रत्यक्ष नकद भुगतान की संभावना स्थापित करता है, सरकारी सहायता के लिए चयन मानदंडों का विस्तार करता है, और घरों के लिए ऊर्जा व्यय मुआवजे के मौजूदा कार्यक्रमों का विस्तार करता है। एकमुश्त भुगतान के मुख्य लाभार्थी सामाजिक रजिस्टर में शामिल परिवार होंगे।
सिस्टम में पंजीकृत न होने वाले परिवार भी सहायता के हकदार हो सकते हैं यदि वे निर्धारित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो स्थानीय 'माहल्ला सेम' निकाय द्वारा मूल्यांकन के बाद निर्धारित की जाती हैं।
सहायता प्राप्त करने के मानदंड
सामान्य चयन शर्तों में यह आवश्यक है कि परिवार की प्रति व्यक्ति औसत आय न्यूनतम उपभोक्ता खर्च की दोगुनी सीमा से अधिक न हो। हालांकि, बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले परिवारों के लिए, जो केंद्रीकृत हीटिंग सिस्टम से जुड़े हैं, अलग सीमाएं हैं।
काराकलपक्स्तान और उज़्बेकिस्तान के क्षेत्रों में अधिकतम अनुमत आय प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोक्ता खर्च की दोहरी सीमा है। ताशकंद में यह सीमा तीन गुना तक बढ़ा दी गई है।
आदेश उन वित्तीय रूप से कमजोर परिवारों को भी सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है जिनकी आय इन सीमाओं से अधिक है, बशर्ते उनके आवेदनों को रोजगार सृजन और घरेलू आय बढ़ाने के लिए जिम्मेदार जिला या शहर प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया जाए।
सहायता के हकदार अन्य लोगों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता है और जो संबंधित रजिस्टर में शामिल हैं। वित्तीय सहायता उन परिवारों पर भी लागू होती है जो अनाथों और माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चों का पालन-पोषण करते हैं।
मौजूदा सामाजिक समर्थन उपायों का विस्तार
नवंबर में भुगतानों के अलावा, आदेश बिजली और प्राकृतिक गैस के लिए व्यय मुआवजे के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय की अनुमत सीमा को बढ़ाता है - इसे न्यूनतम उपभोक्ता खर्च के दोहरे स्तर से बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। कोयला खरीदने में सहायता से संबंधित आय मानदंड के लिए भी इसी तरह की वृद्धि हुई है, जो अब न्यूनतम उपभोक्ता खर्च के दोहरे स्तर तक है।
इसी तरह का समायोजन 'साहोवत वा कुमक' फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पर भी लागू होता है। इस फंड के धन का उपयोग उपयोगिता बिलों के बकाया को चुकाने, वर्तमान घरेलू खर्चों को कवर करने और ईंधन खरीदने के लिए किया जा सकता है।
इसके अलावा, आदेश कमजोर वर्गों के लिए ऊर्जा लागत के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से कई मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों की अवधि बढ़ाता है। बिजली और प्राकृतिक गैस पर बुनियादी और उच्च दरों के बीच के अंतर को कवर करने वाला मुआवजा 1 अप्रैल 2028 तक उपलब्ध रहेगा।
कोयला खरीदने के खर्च के आंशिक मुआवजे के लिए वित्तीय सहायता 1 जनवरी 2029 तक बढ़ा दी गई है। इन उपायों का उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले कम आय वाले परिवारों की संख्या बढ़ाना और ऊर्जा स्रोतों पर उज़्बेकिस्तान के क्रमिक बाजार दरों में संक्रमण के प्रभावों को कम करना है। आदेश तत्काल शीतकालीन सहायता को दीर्घकालिक मुआवजे के तंत्र के साथ जोड़ता है, जिससे देश में मूल्य निर्धारण प्रणाली में परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया के दौरान जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता मिलती रहती है।