उज़्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने दूरस्थ वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं को मजबूत करने और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। ये प्रस्ताव बैंकिंग लेनदेन के लिए अतिरिक्त गारंटी और अपने धन पर ग्राहकों द्वारा विस्तारित नियंत्रण का प्रावधान करते हैं।
प्रस्तावित समाधान में कई उपाय शामिल हैं जिनका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग संचालन की सुरक्षा बढ़ाना और वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना को कम करना है। प्रमुख प्रस्तावों में मौजूदा एसएमएस पुष्टिकरण कोडों को बायोमेट्रिक पहचान विधियों और ग्राहकों के उपकरणों से जुड़े लेनदेन प्रमाणीकरण के साथ पूरक करना शामिल है।
इन नियमों के अनुसार, ग्राहक अपने बैंक खातों में मौजूद धन के किसी भी हिस्से को स्वयं फ्रीज और अनफ्रीज कर सकेंगे, जिससे उन्हें पैसे तक पहुंच पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक संभावित धोखाधड़ी मामलों को रोकने के लिए संदिग्ध लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित करने की एक तंत्र लागू करने का इरादा रखता है।
कुछ प्रावधान ग्राहकों के उपकरणों पर मैलवेयर से जुड़े जोखिमों से संबंधित हैं। नियामक दस्तावेजों के मसौदे के अनुसार, बैंकों को उनके गैजेट्स पर मैलवेयर का पता चलने के एक घंटे के भीतर ग्राहकों को सूचित करना होगा। साथ ही, समझौता किए गए उपकरणों के माध्यम से किए गए कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन सीमित किए जाएंगे।
इस प्रस्ताव में उन व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक पहचान सत्यापन तरीके भी शामिल हैं जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से नहीं गुजर सकते हैं। बैंकों को साइबर सुरक्षा घटनाओं के बारे में 24 घंटों के भीतर केंद्रीय बैंक को भी सूचित करना होगा। अतिरिक्त आवश्यकताएं बैंकों और उनके भागीदारों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सुरक्षा को नियंत्रित करेंगी।
नियामक दस्तावेजों का मसौदा सार्वजनिक पोर्टल उज़्बेकिस्तान पर परामर्श के लिए रखा गया है, जहां भौतिक और कानूनी व्यक्ति प्रस्तावित परिवर्तनों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी टिप्पणियाँ और सिफारिशें प्रस्तुत कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने नागरिकों को बुनियादी वित्तीय सुरक्षा उपायों का पालन करने की भी याद दिलाई, जिसमें एसएमएस पुष्टिकरण कोड, बैंक कार्ड डेटा या पासवर्ड तीसरे पक्ष को न देना शामिल है, इस बात पर जोर दिया कि बैंक कर्मचारी फोन पर ऐसी गोपनीय जानकारी नहीं मांगते हैं।

