डिजिटल बैंकिंग के युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंक खातों से अनाधिकृत निकासी के मामले बढ़ गए हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में एक घटना हुई जब पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक शाखा के ग्राहकों के खातों और जमा प्रमाण पत्रों (FD) से लाखों रुपये गायब हो गए, जिससे जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
यदि आपके जमा किए गए धन को आपकी जानकारी के बिना निकाला जाता है, तो बैंक से मुआवजे का सवाल उठता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामलों में ग्राहक की जिम्मेदारी और धन वापसी की प्रक्रिया के संबंध में नियम स्थापित किए हैं। अपने खाते से बिना अनुमति के पैसे कटने पर आप कई तत्काल कदम उठाकर नुकसान को कम कर सकते हैं।
यदि आपके बैंक खाते से ऐसी राशि डेबिट होती है जो आपने नहीं की है, तो आपको तुरंत बैंक को सूचित करना होगा। इसके लिए आप बैंक के आधिकारिक ग्राहक सहायता नंबरों, मोबाइल एप्लिकेशन, वेबसाइट या बैंक शाखा में जाकर ऐसा कर सकते हैं।
यहां तीन प्राथमिक कार्य दिए गए हैं जिन्हें आपको करना चाहिए:
- बैंक में शिकायत दर्ज करें: बैंक को अनाधिकृत लेनदेन के बारे में सूचित करना और शिकायत दर्ज कराना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो, तो आगे की निकासी को रोकने के लिए ऑनलाइन डेबिट और कार्ड लेनदेन को ब्लॉक करने का अनुरोध करें।
- शिकायत संख्या सहेजें: बैंक से शिकायत की संदर्भ संख्या अवश्य प्राप्त करें। साथ ही, एसएमएस, ईमेल, बैंक विवरण और लेनदेन के स्क्रीनशॉट सहेजें, क्योंकि ये दस्तावेज़ आगे की जांच और धनवापसी के लिए आवश्यक होंगे।
- साइबर पुलिस को सूचित करें: यदि धोखाधड़ी ऑनलाइन भुगतान या डिजिटल लेनदेन से संबंधित है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा, आप गृह मंत्रालय के साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
आरबीआई के नियमों के अनुसार, अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहक की जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करती है कि धोखाधड़ी कैसे हुई और ग्राहक ने बैंक को कितनी जल्दी सूचित किया।
यदि धोखाधड़ी बैंक की गलती से हुई है
यदि अनाधिकृत लेनदेन बैंक की लापरवाही, त्रुटि या प्रणालीगत कमी का परिणाम है, तो ग्राहक की जिम्मेदारी शून्य है। ऐसे मामलों में, ग्राहक को शिकायत दर्ज कराने की गति साबित करने की आवश्यकता नहीं है; पूरा नुकसान बैंक वहन करेगा।
तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी के मामले में 3 दिनों के भीतर
यदि धन किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप या सिस्टम हैकिंग के कारण कटा है, न कि बैंक या ग्राहक की गलती से, तो ग्राहक को जानकारी मिलने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को लेनदेन के बारे में सूचित करना होगा। इस शर्त का पालन करने पर ग्राहक की जिम्मेदारी भी शून्य होगी, और पूरा नुकसान बैंक उठाएगा।
4-7 दिनों के भीतर धोखाधड़ी की सूचना देने पर क्या जिम्मेदारी होगी?
यदि ग्राहक चार से सात कार्य दिवसों के भीतर बैंक को धोखाधड़ी के बारे में सूचित करता है, तो उसकी जिम्मेदारी सीमित होगी। यह सीमा खाते के प्रकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ग्राहक को दो राशियों में से कम राशि का नुकसान हो सकता है: धोखाधड़ी वाले लेनदेन की राशि या निर्धारित अधिकतम सीमा। बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट (BSBD) के लिए अधिकतम जिम्मेदारी 5000 रुपये है, जबकि अन्य सामान्य बचत खातों के लिए यह 10000 रुपये है। कुछ चालू और अन्य निर्दिष्ट खातों के लिए यह सीमा 25000 रुपये तक हो सकती है।
यदि ओटीपी या पिन साझा किया जाता है तो क्या होगा?
यदि धोखाधड़ी ग्राहक की अपनी लापरवाही के कारण हुई है, जिसने किसी को ओटीपी, पिन, पासवर्ड या अन्य भुगतान जानकारी दे दी है, तो ग्राहक बैंक से संपर्क करने तक पूरे नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि, बैंक को शिकायत मिलने के बाद होने वाले किसी भी अतिरिक्त अनाधिकृत नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होगा।
यदि 7 दिनों से अधिक समय लगता है तो क्या होगा?
यदि ग्राहक सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को धोखाधड़ी के बारे में सूचित करता है, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसलिए, सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि पैसे कटने की सूचना तुरंत दी जाए।
आरबीआई ने शून्य या सीमित जिम्मेदारी के मामलों में धन वापसी के लिए समय सीमा निर्धारित की है। बैंक को शिकायत प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर अनाधिकृत राशि का अग्रिम जमा (प्रोविजनल क्रेडिट) करना अनिवार्य है। यह बीमा दावों के निपटान की प्रतीक्षा किए बिना होना चाहिए। राशि निकासी के दिन के मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए।
बैंक को शिकायत की पूरी जांच करने और ग्राहक की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए अधिकतम 90 दिन का समय दिया जाता है। यदि बैंक इस अवधि के भीतर शिकायत का समाधान या जिम्मेदारी निर्धारित नहीं कर पाता है, तो उसे आरबीआई के नियमों के अनुसार ग्राहक को मुआवजा देना होगा।
इसके अलावा, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक को बचत खातों या डेबिट कार्ड पर ब्याज के रूप में कोई नुकसान न हो। क्रेडिट कार्ड के मामले में, ग्राहक पर कोई अतिरिक्त ब्याज शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
यदि आपने बैंक में शिकायत दर्ज की है, लेकिन वह आपकी समस्या का समाधान करने से इनकार करता है, तो आप आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पर https://cms.rbi.org.in पर जा सकते हैं। आरबीआई के एकीकृत लोकपाल प्रणाली के तहत, आप बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

