दिल्ली में 1 नवंबर से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू होगी
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दिल्ली में 1 नवंबर से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू होगी

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए 1 नवंबर से 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू होगी। इस योजना के तहत सख्त नियम पेश किए जा रहे हैं।

लागू किए जाने वाले उपायों में से एक यह है कि कार्यालयों को 50 प्रतिशत दूरस्थ कार्य (वर्क फ्रॉम होम) मोड में काम करना होगा। इसके अलावा, पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और BS4 मानक का पालन न करने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी।

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दिल्ली में दिवाली से पहले हवा जहरीली हो गई: वायु गुणवत्ता सूचकांक चौथे दिन खराब हुआ

दिवाली के त्योहार से ठीक पहले दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। राजधानी में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब से लेकर बहुत खराब श्रेणी के बीच बना हुआ है। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा और धुंध दिखाई दी। स्थिति बिगड़ने का कारण मौसम में बदलाव, धीमी हवा की गति, परिवहन से उत्सर्जन और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं हैं।

सर्दियों की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था; अक्षरधाम जैसे इलाकों में सुबह घने धुंधलके का दृश्य था। दिल्ली में AQI लगभग 230-250 रहा, और कुछ निगरानी स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी तक पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, 201 से 300 का AQI 'खराब' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि 301 से 400 का 'बहुत खराब' होता है। इसका मतलब है कि 'खराब' श्रेणी में भी हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और हृदय या श्वसन संबंधी बीमारियों वाले लोगों के लिए।

मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार, वर्तमान मौसम की स्थिति और हवा की गति प्रदूषकों के फैलाव में बाधा डाल सकती है, इसलिए स्थिति में शीघ्र सुधार की संभावना मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है।

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कारक वाहनों का निकास गैस है। राजधानी में बड़ी संख्या में निजी कारें, डीज़ल बसें और अन्य वाणिज्यिक वाहन संचालित होते हैं। इसके अलावा, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़क की धूल और कचरा जलाने की प्रथा भी हवा की गुणवत्ता को खराब कर रही है।

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए न केवल वाहनों की संख्या कम करना आवश्यक है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) की जांच, निर्माण स्थलों पर धूल को रोकना और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना भी आवश्यक है।

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवाएं भी प्रभाव डालती हैं। पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा सकती है। पराली जलाने को रोकने के लिए, राज्य सरकारों को किसानों को मशीनों और वैकल्पिक तरीकों तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि खेतों में फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए।

हालांकि, दिल्ली के प्रदूषण की पूरी जिम्मेदारी केवल पराली पर नहीं डाली जा सकती; हवा की गुणवत्ता पर परिवहन, निर्माण गतिविधियों, सड़क की धूल और मौसम की स्थिति सहित कई कारकों का प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता प्रतिक्रिया योजना (GRAP) के तहत चरणबद्ध उपाय स्थापित किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के कारण GRAP के पहले चरण के उपायों को लागू करने का आदेश दिया गया था। GRAP का पहला चरण तब सक्रिय होता है जब AQI 'खराब' स्तर (201 से 300) तक पहुंच जाता है। इस चरण के तहत सड़कों की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नगरपालिका निकाय और संबंधित एजेंसियां धूल और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बाध्य हैं।

सितंबर 2026 में, CAQM ने संशोधित GRAP कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें पहले चरण में प्रदूषित वाहनों के नियंत्रण से संबंधित कुछ उपाय शामिल हैं। इनमें BS-IV मानकों और उससे पुराने बसों के लिए एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।

सड़क की धूल और निर्माण कार्यों से उत्पन्न कण प्रदूषण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। GRAP के अनुसार, सड़कों की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। इन उपायों में खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध और नियमित अपशिष्ट संग्रह भी शामिल है।

इन नियमों का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन से उत्सर्जन को कम करने, निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने, सड़कों की नियमित सफाई और पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर के अन्य राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।

यदि हवा की गति कम रहती है और प्रदूषण स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो स्थिति आने वाले दिनों में बिगड़ सकती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकारें GRAP के तहत जारी दिशा-निर्देशों को कितनी सख्ती से लागू करती हैं और दिल्ली के निवासी स्वच्छ हवा कितनी देर तक सांस ले सकते हैं, इस पर नजर रखी जाए।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण प्रतिक्रिया योजना (GRAP-1) के पहले चरण की शुरुआत, जुर्माने का खतरा
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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण प्रतिक्रिया योजना (GRAP-1) के पहले चरण की शुरुआत, जुर्माने का खतरा

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा शामिल हैं, में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, सरकार ने अपने उपायों को तेज कर दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से अधिक हो गया, जिसके कारण दिल्ली-एनसीआर में प्रतिक्रिया ग्रेडिंग योजना (GRAP-1) के पहले चरण को लागू किया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एनसीआर क्षेत्रों में GRAP-1 के तहत स्थापित उपायों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को कवर करते हैं, और संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने का भी निर्देश दिया।

GRAP-1 के लागू होने के बाद, प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों की निगरानी बढ़ गई है। होटलों, रेस्तरां और स्ट्रीट फूड स्थानों में तंदूरों में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, कचरे, प्लास्टिक और सूखी पत्तियों को जलाने पर भी रोक है।

सड़क की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग तोपों के उपयोग जैसे तरीकों का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। नोएडा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के अधिकारी रितेश तिवारी ने बताया कि विभाग की टीमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए साइटों पर लगातार जांच कर रही हैं।

अक्टूबर से नवंबर की अवधि में लगभग 30 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें से 17 में नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन मामलों के लिए लगभग 75 लाख रुपये का जुर्माना अनुशंसित किया गया है। तिवारी के अनुसार, विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी जन जागरूकता बढ़ाने और निर्माण कार्यों तथा अन्य गतिविधियों में निर्धारित मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए मीडिया और सोशल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

क्षेत्रीय कार्यालय के एक अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि पुसत रोड के पास काम करने वाले तैयार मिश्रित कंक्रीट (RMC) और गर्म मिश्रित कंक्रीट बनाने वाले कारखानों के संबंध में नियंत्रण कड़ा किया जा रहा है। इन संयंत्रों में प्रदूषण के मामलों पर लगभग 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। विभाग इस बात पर जोर देता है कि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।

एक अतिरिक्त समस्या नोएडा क्षेत्र की खराब सड़कों से उठने वाली धूल है, जो प्रदूषण की समस्या को और बढ़ाती है। रितेश तिवारी ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर प्राधिकरण और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कई बार चर्चा की है और सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए आधिकारिक अनुरोध भी भेजे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिंचाई विभाग को सड़कों के निर्माण के लिए धन आवंटित किए जाने की जानकारी मिली है, और विभाग ने जल्द से जल्द समस्या को दूर करने का वादा किया है। UPPCB के कर्मचारी सड़क संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिंचाई विभाग के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग का दावा है कि GRAP-1 लागू होने के बाद फील्ड जांच और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। विभाग की टीमें बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी कर रही हैं।

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