विशेषज्ञों के अनुसार कार्यस्थल पर चुनावी उत्पीड़न की स्थिति में क्या करें
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विशेषज्ञों के अनुसार कार्यस्थल पर चुनावी उत्पीड़न की स्थिति में क्या करें

25 तारीख को, जिस दिन लुइज इनासिओ लूला दा सिल्वा (पीटी) ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव जीता, उसके बाद कार्यस्थल पर चुनावी उत्पीड़न की रिपोर्टों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। अगले सप्ताह के दौरान, सोशल मीडिया पर कई प्रकाशन मतदाताओं के खिलाफ उत्पीड़न और प्रतिशोध को बढ़ावा दे रहे थे।

इस स्थिति के जवाब में, डिजिटल वर्कबुक एप्लिकेशन ने गुरुवार, 29 तारीख को इस विषय पर मार्गदर्शन के साथ एक अधिसूचना जारी की। उसी दिन, श्रम लोक अभियोजक कार्यालय (एमपीटी) ने मेटा के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई शुरू की, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का मालिक है।

एमपीटी ने मार्क ज़करबर्ग के स्वामित्व वाली मेटा से सामग्री हटाने का अनुरोध किया जो उद्यमियों को उनके चुनावी विकल्पों के आधार पर व्यक्तियों की निगरानी करने, उजागर करने, बर्खास्त करने या भर्ती करने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित करती हो। इस मुद्दे पर प्रक्रियात्मक और भौतिक श्रम कानून के विशेषज्ञ और गैल्वान विलानी, नवारो, ज़ंगीआको और बार्डेला एडवोकेट्स फर्म के भागीदार मार्सेल ज़ंगीआको के साथ चर्चा की गई।

दूसरे दौर के बाद के तीन दिनों में, एमपीटी ने कार्यस्थल पर चुनावी उत्पीड़न की 1,140 से अधिक शिकायतें दर्ज कीं। यह आँकड़ा एमपीटी के संस्थागत संबंध सचिव, मारिसियो कोएंट्रो डी मेलो द्वारा बुधवार, 28 तारीख को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

चुनावी उत्पीड़न को दर्शाने वाले परिदृश्यों में बर्खास्तगी की धमकी, डराना, असहज करना और राजनीतिक झुकावों के कारण कर्मचारियों का भेदभाव शामिल है।

फ्लैवियो बोलसोनारो (पीएल) की हार के बाद, उम्मीदवार का समर्थन करने वाले राजनेताओं और उद्यमियों ने उन लोगों को उकसाना, धमकाना या बर्खास्तगी की घोषणा करना शुरू कर दिया जिन्होंने लूला को वोट दिया था। राज्य विधायक जेसिका रामोस मोरेनो (पीएल), जिन्हें जेसिकाओन के नाम से जाना जाता है, ने रविवार रात एक्स/ट्विटर पर लिखा: 'क्या आपके पास कोई कर्मचारी है जो पेटिस्ट है? उसे निकाल दें!'

जेसिकाओन, जो पराना विधान सभा के लिए सबसे अधिक वोट पाने वाली उम्मीदवार थीं, ने ऐसे संदेश पोस्ट किए: 'क्या कोई कर्मचारी पेटिस्ट है? निकालो! क्या आपका नाई पेटिस्ट है? नाई बदल दो। पेटिस्ट दोस्त? निकालो! उसके वोट का कचरा आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाता है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाता है और आपके पूरे जीवन को नुकसान पहुंचाता है! बुराई को निकालो????'

एक अन्य उदाहरण राज्य विधायक इंडिया आर्मेलाउ (पीएल) द्वारा दिया गया, जो रियो डी जनेरियो विधान सभा के लिए सबसे अधिक वोट पाने वाली थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया: 'उद्यमी, अपने कर्मचारी के सोशल नेटवर्क को देखें और जांचें कि उसने 'एल' किया है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को अपनी कंपनी में रखना समझदारी है जो उद्यमियों से नफरत करते हैं।'

रियो डी जनेरियो की श्रम अदालत ने राज्य एमपीटी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, विधायक को अपने राजनीतिक विश्वासों के कारण श्रमिकों को परेशान करने, बर्खास्त करने या भेदभाव करने के लिए प्रोत्साहित करने से प्रतिबंधित कर दिया। विवाद के बाद, इंडिया आर्मेलाउ ने एक बयान जारी किया जिसमें स्पष्ट किया कि 'किसी को भी अपने राजनीतिक विकल्प के कारण धमकी नहीं दी जा सकती, भेदभाव नहीं किया जा सकता या नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। चेतना की स्वतंत्रता और मतदान की गोपनीयता संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार हैं,' जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमटीई) द्वारा सूचित किया गया है।

एमपीटी ने श्रमिकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं की पहचान करने के लिए अभियोजकों से बनी एक टास्क फोर्स का आयोजन किया, जिसमें विशेष रूप से सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, यह निकाय ऐसे व्यवहार को रोकने और जिम्मेदार लोगों से मुआवजा मांगने के लिए जनहित याचिकाएं दायर कर रहा है।

मार्सेल ज़ंगीआको बताते हैं कि 'कानून संख्या 9.029/1995 की धारा 1 भेदभावपूर्ण प्रथाओं को भर्ती और रोजगार में बने रहने दोनों में प्रतिबंधित करती है' और जोड़ते हैं कि 'धारा 4 भेदभावपूर्ण कारण से रोजगार अनुबंध तोड़ने वालों के लिए परिणाम प्रदान करती है।'

जो लोग काम पर चुनावी उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, ज़ंगीआको सलाह देते हैं: 'यदि बर्खास्तगी का कारण राजनीतिक राय के आधार पर भेदभाव है, तो श्रमिक क्षतिपूर्ति के लिए श्रम न्यायालय से संपर्क कर सकता है। कानून संख्या 9.029/1995 के तहत, जब अदालत यह पहचानती है कि बर्खास्तगी भेदभावपूर्ण थी, तो श्रमिक वापस काम पर जाने या उस अवधि के दौरान अर्जित सभी लाभ प्राप्त करने या उस अवधि के वेतन का दोगुना प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है। वह मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे का भी अनुरोध कर सकता है।'

प्रक्रियात्मक कानून के विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि कंपनी पर प्रशासनिक दंड भी लग सकते हैं, लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि 'प्रत्येक मामले का परिस्थितियों और सबूतों के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि केवल राजनीतिक राय में अंतर स्वचालित रूप से बर्खास्तगी को भेदभावपूर्ण नहीं बनाता है।'

उन लोगों के लिए जो अभी तक पीड़ित नहीं हुए हैं, लेकिन होने से डरते हैं, ज़ंगीआको श्रम न्यायालय जाने या श्रम लोक अभियोजक कार्यालय में शिकायत करने की सलाह देते हैं यदि वे अपने विचारों के कारण दबाव, असहजता या उत्पीड़न का सामना करते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि तथ्यों के आधार पर स्थिति को नैतिक उत्पीड़न या यहां तक कि एक विशिष्ट अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

अंत में, वकील इस बात पर जोर देते हैं कि विचार की स्वतंत्रता और राजनीतिक विचारों की रक्षा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा सम्मानित की जानी चाहिए, क्योंकि कानून किसी को भी किसी विशेष तरीके से सोचने के लिए मजबूर करने के लिए रोजगार का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि 'राजनीतिक राय में अंतर अकेले दण्ड या बर्खास्तगी को उचित नहीं ठहराते हैं,' और कार्यस्थल को कार्यों को पूरा करने में बाधा डाले बिना मतभेदों का सम्मान करना चाहिए।

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