महाराष्ट्र में एक्सपायर्ड या खराब हो चुके खाद्य पदार्थों की पुनर्विक्रय के मामलों का पता चलने के बाद कड़े कदम उठाए गए हैं। खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंधे ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब कंपनियों को बासी और खाने के लिए अनुपयुक्त उत्पादों के पूर्ण विनाश के अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। केवल कागजी कार्रवाई पर विनाश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अब पर्याप्त नहीं माना जाएगा।
FDA आयुक्त तुकाराम मुंधे ने जोर दिया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं है, बल्कि स्थापित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना भी है। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी के लिए, FDA ने पहले ही 22 विनियम लागू कर दिए हैं, जो होटल व्यवसाय, दूध और डेयरी उत्पादों, वनस्पति तेल, स्कूलों में आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये नियम खाद्य व्यवसाय के सभी हितधारकों, जिसमें व्यापारी, कंपनियां, लाइसेंस धारक, वितरक और संबंधित अधिकारी शामिल हैं, के लिए जवाबदेही निर्धारित करते हैं।
पहले ऐसी खबरें आई थीं कि एक्सपायर्ड सामान के विनाश का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बावजूद, उनका वास्तव में पूरी तरह से विनाश नहीं किया जा रहा था। कुछ मामलों में, इन वस्तुओं को एजेंटों के माध्यम से बाजार में फिर से भेज दिया गया था। खाद्य उत्पादों पर समाप्ति तिथियों को बदलने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी सामने आई है।
एक्सपायर्ड उत्पादों की पुनर्विक्रय के खिलाफ लड़ाई के हिस्से के रूप में, FDA ने पिछले पंद्रह दिनों में भिवंडी और वाडपे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जांच की, विभिन्न स्थानों से खाद्य आपूर्ति जब्त की। भिवंडी में शुरू में लगभग 80 हजार रुपये का माल जब्त किया गया, और बाद में लगभग 2.6 मिलियन रुपये के भंडार पाए गए। वाडपे क्षेत्र में दो स्थानों पर जांच के बाद खाद्य व्यापार से जुड़े उद्यमों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। FDA आयुक्त के अनुसार, इस पूरी अभियान के दौरान लगभग 50 मिलियन रुपये का माल जब्त किया गया। इसके अलावा, 10 जांचों के बाद दो मामले दर्ज किए गए, जिनमें मालिकों को आरोपी बनाया गया।
नियमों के अनुसार, एक्सपायर्ड और खराब उत्पादों को माल से अलग रखा जाना चाहिए। हालांकि, निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ स्थानों पर इस अलगाव के लिए उचित उपाय मौजूद नहीं थे। हालांकि उत्पाद विनाश करने वाली कंपनियां प्रमाण पत्र प्रदान करती हैं, यह अपने आप में वास्तविक विनाश का प्रमाण देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुकाराम मुंधे ने बताया कि इस अभियान की तैयारी पिछले दो महीनों से चल रही थी, जिसके दौरान भंडारण विधियों, एक्सपायर्ड माल, वापस किए गए उत्पादों और बाजार में उनके दोबारा आने के तरीकों का गहन विश्लेषण किया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश विकसित किए गए।
FDA आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई एक्सपायर्ड उत्पाद बाजार में आता है, तो जिम्मेदारी केवल विक्रेता की नहीं होती है। उत्पादन कंपनी, वितरक, थोक व्यापारी, लाइसेंस धारक और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुकाराम मुंधे ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक कंपनी, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि एक्सपायर्ड और खराब उत्पाद आगे की बिक्री के लिए बाजार में न आएं। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि किसी भी एक्सपायर्ड उत्पाद का पैकेट बाजार में नहीं आना चाहिए।
FDA का दावा है कि नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करना है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब एक्सपायर्ड और खराब उत्पादों के विनाश की प्रक्रिया कड़ी निगरानी में रहेगी, और कंपनियों को दस्तावेजी प्रमाण के साथ-साथ माल के वास्तविक विनाश के विश्वसनीय प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे।
तुकाराम मुंधे ने यह भी उल्लेख किया कि नकली वनस्पति तेल के संबंध में खाद्य नियंत्रण विभाग की कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी दिवाली का त्योहार का समय है, जो विशेष पाक परंपराओं के साथ मनाया जाता है, और इसलिए खाना पकाने के लिए साफ और उच्च गुणवत्ता वाले तेलों का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नकली तेल के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मुंधे ने बताया कि अब तक वनस्पति तेल से संबंधित 1089 निरीक्षण किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 80 लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 28,753 क्विंटल माल जब्त किया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि नकली तेल के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।


