सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के बारे में सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद को सूचित किया
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सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के बारे में सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद को सूचित किया

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद के गठन की घोषणा की। यह कदम भारत की विशाल अनौपचारिक कार्यबल के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

परिषद का काम लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को विकसित करना, उनकी निगरानी करना और सिफारिशें देना होगा, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों को दूर करना है।

गिग वर्कर वे होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी संबंधों के बाहर गतिविधियों या कार्य समझौतों में भाग लेने से आय अर्जित करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर वे होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या उनके साथ मिलकर काम करते हैं।

यह परिषद का गठन सामाजिक सुरक्षा संहिता के कानूनी ढांचे के तहत हुआ है और यह एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है, जो भारत की आधिकारिक कल्याण प्रणाली में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के डिजिटल पेशेवरों को एकीकृत करता है।

परिषद की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री करेंगे, और इसमें केंद्र और राज्य निकायों के प्रतिनिधि, प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियां, नियोक्ता, नागरिक समाज संगठन, श्रमिक संघ और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के संघ शामिल होंगे।

परिषद का मुख्य कार्य लाखों गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के साथ-साथ पारंपरिक रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए लक्षित सहायता कार्यक्रम विकसित करना, उनका निरीक्षण करना और सुझाव देना है, ताकि सामाजिक सुरक्षा की कमी को पूरा किया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद को साल में कम से कम तीन बार बैठकें करनी होंगी और केंद्रीय सरकार द्वारा बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

परिषद को केंद्र सरकार को विभिन्न समूहों के असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त योजनाएं विकसित करने की सिफारिश करनी होगी। इसके अलावा, यह इस संहिता के प्रशासन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देगी और केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी करेगी।

परिषद राज्यों के स्तर पर रिकॉर्ड रखने के कार्यों का विश्लेषण भी करेगी, साथ ही फंडों और खातों से खर्चों की जांच भी करेगी। इसके अतिरिक्त, यह अन्य कार्य भी करेगी जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे जाते हैं।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने पृष्ठभूमि की जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पृष्ठभूमि की जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब सरकारी नौकरी पृष्ठभूमि की जांच पूरी होने का इंतजार किए बिना नहीं होगी।

हाल तक, उम्मीदवारों के चयन के बाद उन्हें पुलिस और प्रशासन से पृष्ठभूमि जांच की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाता था, जिससे महीनों की देरी होती थी। नई नीति इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाती है।

नए नियमों के अनुसार, सामान्य पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को जांच पूरी होने से पहले ही नियुक्ति का प्रारंभिक आदेश जारी किया जाएगा। यह नियम सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय सरकारी निकायों में सीधी भर्ती पर लागू होता है।

मुख्य लाभ यह है कि उम्मीदवारों को अब पुलिस स्टेशनों पर जाने या अधिकारियों से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। मानक मामलों में पूछताछ या अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस द्वारा जांच मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी, और भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।

सरकार ने एक शर्त निर्धारित की है जिसके तहत स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाई को अपनी जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। देरी की स्थिति में, गृह मंत्रालय तत्काल सख्त कार्रवाई करेगा।

प्रणाली यह प्रावधान करती है कि उम्मीदवारों को तुरंत कुछ शर्तों के आधार पर काम करने के लिए कहा जाएगा, और सेवा की पुष्टि बाद में, पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी। इसके अलावा, जो कर्मचारी पहले से ही सरकारी सेवा में हैं, उन्हें दोबारा जांच से नहीं गुजरना पड़ेगा।

नई नीति यह भी स्पष्ट करती है कि पुलिस में केवल आवेदन दर्ज कराने या जांच की प्रतीक्षा करने से युवा को नौकरी पाने का अवसर नहीं खोना चाहिए। निर्णय अपराध की श्रेणी और मामले की वास्तविक स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति हत्या, बलात्कार, परीक्षा सामग्री लीक, प्रतिरूपण धोखाधड़ी या साइबर धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में शामिल पाया जाता है, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

इसके अलावा, यदि उम्मीदवार ने आवेदन में कोई जानकारी छिपाई है या झूठी जानकारी दी है, तो नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी। प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में भी, उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने और सुनवाई से गुजरने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम राज्य की ओर से चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और पूरी तरह से युवाओं पर केंद्रित बनाने की इच्छा को दर्शाते हैं, ताकि प्रतिभाशाली युवा नौकरशाही की औपचारिकताओं में उलझ न रहें।

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