उज़्बेकिस्तान में कम आय वाले परिवारों के लिए समर्थन उपाय शुरू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सर्दियों के दौरान हीटिंग और उपयोगिता सेवाओं से संबंधित खर्चों को कवर करना है। नवंबर में, ये परिवार एकमुश्त दस लाख सम की राशि प्राप्त करेंगे, और बिजली, गैस और कोयले के बिलों के लिए मुआवजे के मानदंडों की भी समीक्षा की जाएगी।
ये कदम राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर लागू किए गए हैं और निवासियों को हीटिंग सीज़न में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। दस लाख सम की यह राशि उन परिवारों को संबोधित की गई है जो सामाजिक रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं, साथ ही उन लोगों को भी जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक इस रजिस्टर में शामिल नहीं हैं। मूल्यांकन में प्रति सदस्य पारिवारिक आय और आवास की स्थिति जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।
वे परिवार इस सहायता के पात्र हो सकते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति औसत आय न्यूनतम उपभोग व्यय (MPR) के दोगुने से अधिक नहीं है, जो लगभग 1.4 मिलियन सम है। हालांकि, बहुमंजिला इमारतों में केंद्रीय हीटिंग वाले निवासियों के लिए विशेष नियम लागू होते हैं: कराकलपपस्तान और अन्य क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी MPR से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ताशकंद में यह सीमा तीन गुना MPR तक बढ़ा दी गई है।
असाधारण मामलों में, यदि स्थानीय या शहर के वे विभाग जो रोजगार सृजन और आबादी की आय बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं, तो निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों को भी सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, अकेले बुजुर्ग व्यक्तियों, विकलांग नागरिकों, देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों और अनाथों तथा माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चों का पालन-पोषण करने वाले परिवारों के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
अध्यादेश विभिन्न प्रकार के सामाजिक समर्थन के लिए परिवारों द्वारा गणना की जा सकने वाली अधिकतम औसत आय को बढ़ाने का भी प्रावधान करता है। बिजली और प्राकृतिक गैस की खपत के मुआवजे के संबंध में, सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो MPR कर दी जाएगी। कोयला खरीदने के लिए धन आवंटित करते समय, यह आंकड़ा एक से बढ़ाकर दो MPR हो जाएगा। इसी तरह का मानदंड 'साहोवत वा कुमक' फंड के माध्यम से उपयोगिता बिलों के पुनर्भुगतान और बकाया चुकाने के साथ-साथ ईंधन लागत के मुआवजे पर भी लागू होता है।
कुछ प्रकार की सहायता प्रदान करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। बिजली और गैस की खपत की बुनियादी सीमा और अतिरिक्त खपत के लिए टैरिफ के बीच अंतर के मुआवजे का भुगतान 1 अप्रैल 2028 तक किया जाएगा। कोयला खरीदने के खर्च के आंशिक प्रतिपूर्ति के भुगतान को 2029 की शुरुआत तक बढ़ाया गया है। पहले उज़्बेकिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने गैस से कनेक्ट न किए गए या गैस आपूर्ति में रुकावट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए बिजली की बुनियादी खपत मानक को 200 से बढ़ाकर 350 किलोवाट-घंटे प्रति माह करने का निर्णय लिया था।

