उज़्बेकिस्तान में जरूरतमंद परिवारों को हीटिंग सीज़न के लिए दस लाख सम खर्च दिए जाएंगे
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उज़्बेकिस्तान में जरूरतमंद परिवारों को हीटिंग सीज़न के लिए दस लाख सम खर्च दिए जाएंगे

उज़्बेकिस्तान में कम आय वाले परिवारों के लिए समर्थन उपाय शुरू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सर्दियों के दौरान हीटिंग और उपयोगिता सेवाओं से संबंधित खर्चों को कवर करना है। नवंबर में, ये परिवार एकमुश्त दस लाख सम की राशि प्राप्त करेंगे, और बिजली, गैस और कोयले के बिलों के लिए मुआवजे के मानदंडों की भी समीक्षा की जाएगी।

ये कदम राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर लागू किए गए हैं और निवासियों को हीटिंग सीज़न में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। दस लाख सम की यह राशि उन परिवारों को संबोधित की गई है जो सामाजिक रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं, साथ ही उन लोगों को भी जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक इस रजिस्टर में शामिल नहीं हैं। मूल्यांकन में प्रति सदस्य पारिवारिक आय और आवास की स्थिति जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।

वे परिवार इस सहायता के पात्र हो सकते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति औसत आय न्यूनतम उपभोग व्यय (MPR) के दोगुने से अधिक नहीं है, जो लगभग 1.4 मिलियन सम है। हालांकि, बहुमंजिला इमारतों में केंद्रीय हीटिंग वाले निवासियों के लिए विशेष नियम लागू होते हैं: कराकलपपस्तान और अन्य क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी MPR से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ताशकंद में यह सीमा तीन गुना MPR तक बढ़ा दी गई है।

असाधारण मामलों में, यदि स्थानीय या शहर के वे विभाग जो रोजगार सृजन और आबादी की आय बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं, तो निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों को भी सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, अकेले बुजुर्ग व्यक्तियों, विकलांग नागरिकों, देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों और अनाथों तथा माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चों का पालन-पोषण करने वाले परिवारों के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

अध्यादेश विभिन्न प्रकार के सामाजिक समर्थन के लिए परिवारों द्वारा गणना की जा सकने वाली अधिकतम औसत आय को बढ़ाने का भी प्रावधान करता है। बिजली और प्राकृतिक गैस की खपत के मुआवजे के संबंध में, सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो MPR कर दी जाएगी। कोयला खरीदने के लिए धन आवंटित करते समय, यह आंकड़ा एक से बढ़ाकर दो MPR हो जाएगा। इसी तरह का मानदंड 'साहोवत वा कुमक' फंड के माध्यम से उपयोगिता बिलों के पुनर्भुगतान और बकाया चुकाने के साथ-साथ ईंधन लागत के मुआवजे पर भी लागू होता है।

कुछ प्रकार की सहायता प्रदान करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। बिजली और गैस की खपत की बुनियादी सीमा और अतिरिक्त खपत के लिए टैरिफ के बीच अंतर के मुआवजे का भुगतान 1 अप्रैल 2028 तक किया जाएगा। कोयला खरीदने के खर्च के आंशिक प्रतिपूर्ति के भुगतान को 2029 की शुरुआत तक बढ़ाया गया है। पहले उज़्बेकिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने गैस से कनेक्ट न किए गए या गैस आपूर्ति में रुकावट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए बिजली की बुनियादी खपत मानक को 200 से बढ़ाकर 350 किलोवाट-घंटे प्रति माह करने का निर्णय लिया था।

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उज़्बेकिस्तान में 'डॉक-1 मैक्स' दवा के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी बजट से 80 अरब सम भुगतान किया गया
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उज़्बेकिस्तान में 'डॉक-1 मैक्स' दवा के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी बजट से 80 अरब सम भुगतान किया गया

उज़्बेकिस्तान में 'डॉक-1 मैक्स' और 'एम्ब्रोनोल' दवाओं का सेवन करने के बाद मरने या पीड़ित हुए बच्चों के परिवारों को कुल 80 अरब सम का भुगतान किया गया है। इन निधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी बजट से आवंटित किया गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मुआवजे के लिए सरकारी निधियों से 65.2 अरब सम आवंटित किए गए थे। अतिरिक्त वित्त पोषण के कारण, कुल भुगतान राशि 80 अरब सम तक पहुंच गई।

इस कुल राशि में से 72.2 अरब सम 72 मृत बच्चों के परिवार को प्राप्त हुए। जो 16 बच्चे इलाज करा रहे थे या करा रहे हैं, उनके परिवारों को अतिरिक्त 7.8 अरब सम मिले। इस प्रकार, उन 90 परिवारों में से 88 परिवारों को मुआवजा दिया गया जिन्हें न्यायिक निर्णय के अनुसार भुगतान मिलना था। शेष 2 अरब सम बैंक कार्ड से संबंधित तकनीकी मुद्दों के समाधान के बाद दो परिवारों को हस्तांतरित किए जाने की योजना है।

भुगतान में देरी के कारण

शुरुआत में अदालत ने 90 पीड़ित बच्चों को कुल 82 अरब सम का भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि, दोषियों से जब्त की गई संपत्ति के निपटान से जुड़ी कठिनाइयों के कारण धन हस्तांतरण की प्रक्रिया कई वर्षों तक खिंच गई। सरकारी बजट से धन आवंटित होने तक, परिवारों को केवल 16.8 अरब सम प्राप्त हुए, जो निर्धारित कानूनी राशि का लगभग 20% है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बजट से प्राप्त धन भविष्य में दोषियों की संपत्ति की बिक्री और उनसे संबंधित राशियों की वसूली के माध्यम से सरकारी खजाने में वापस कर दिया जाएगा।

'डॉक-1 मैक्स' से जुड़े मामले की जानकारी

अगस्त 2022 में उज़्बेकिस्तान में भारतीय कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा उत्पादित सिरप 'डॉक-1 मैक्स' लेने के बाद बच्चों की मौत के मामलों की खबरें आने लगीं। बाद में पता चला कि इस दवा में जहरीले यौगिक - एथिलीन ग्लाइकॉल और डाईएथिलीन ग्लाइकॉल - मौजूद थे। इसी कंपनी की दूसरी दवा 'एम्ब्रोनोल' में भी समान अशुद्धियाँ पाई गईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2023 में इन दवाओं में इन जहरीले पदार्थों की उपस्थिति की पुष्टि की।

'डॉक-1 मैक्स' की बिक्री दिसंबर 2022 में रोक दी गई थी। बच्चों की मौत की सूचना मिलने के बाद, राज्य सुरक्षा सेवा ने आपराधिक मामला शुरू किया। जांच में पता चला कि इस सिरप के पंजीकरण के दौरान प्रयोगशाला परीक्षण नहीं किए गए थे। अदालत में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, यह दवा आयात करने वाली कंपनी कुरेमैक्स भी चिकित्सा कर्मचारियों को इस दवा के नुस्खे के लिए प्रोत्साहन दे रही थी।

अगस्त 2023 में ताशकंद सिटी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अफेयर्स में 21 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ - जिनमें 20 उज़्बेकिस्तान के नागरिक और एक भारतीय नागरिक शामिल थे। अदालत के अनुसार, अगस्त 2022 से मई 2023 के बीच इन दवाओं का सेवन करने के बाद 68 बच्चे मर गए, और 16 विकलांग हो गए।

फरवरी 2024 में, अदालत ने फार्मास्युटिकल उद्योग विकास एजेंसी के पूर्व प्रमुख सार्डोर कारियेव को 18 साल की कैद की सजा सुनाई। उनके заместителей, आमिरखोन अजीमोव और नोдирबेक मुसाएव को 16-16 साल की सजा सुनाई गई। कुरेमैक्स कंपनी के निदेशक, रागनेन्द्र प्रातार को 20 साल की कैद हुई। अदालत ने मृत और पीड़ित बच्चों के परिवारों को नैतिक क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया। अपील अदालत ने फैसले को अपरिवर्तित रखा।

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