सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सूचित किया है कि उनके द्वारा प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), जिसे 30 नवंबर तक अनुमोदित किया जाना चाहिए, में सभी वित्तीय संस्थानों को उन लोगों को धन की भरपाई करने के लिए बाध्य करना चाहिए जिन्होंने बैंकों में रखे पैसे खो दिए हैं, जो डिजिटल धोखेबाजों द्वारा चुराए गए थे।
न्यायालय ने इस आवश्यकता को इस धारणा पर उचित ठहराया कि ऐसे मामलों में बैंक कर्मचारियों की संभावित मिलीभगत हो सकती है, जब साइबर धोखेबाज 'डिजिटल गिरफ्तारी' योजना का उपयोग करके लोगों को धोखा देते हैं।
