जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जल संसाधन अधिनियम 2010 को अमान्य घोषित कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि जल उपयोग के लिए लगाए गए शुल्क वास्तव में बिजली उत्पादन पर कर थे, जो राज्य की पिछली विधायी संस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।
संजय धारा और रजनेश ओसवाल की न्यायाधीशों की पीठ ने 13 स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के खिलाफ दायर मांगों को रद्द कर दिया और जम्मू और कश्मीर सरकार को जल उपयोग शुल्क या किसी अन्य शुल्क के बहाने बिजली उत्पादन पर कोई भी कर लगाने से प्रतिबंधित कर दिया।
उत्पादक इस कानून को चुनौती दे रहे थे, यह तर्क देते हुए कि जल संसाधन विनियमन प्राधिकरण द्वारा 2 अप्रैल 2019 को निर्धारित शुल्क पानी की खपत की मात्रा पर नहीं, बल्कि उस ऊंचाई पर निर्भर करता था जिस पर पानी टर्बाइनों को घुमाता था, जो अनिवार्य रूप से ऊर्जा उत्पादन पर कर था।
दूसरी ओर, सरकार ने जल के उपयोग और भंडारण के अपने अधिकार, राष्ट्रीय जल नीति और जम्मू और कश्मीर के जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता का हवाला देते हुए इस शुल्क का बचाव किया। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया, यह स्थापित करते हुए कि विधायी अधिनियम अपनाने के समय पूर्व राज्य के क्षेत्राधिकार से अधिक था।
इसके अलावा, अदालत ने जम्मू और कश्मीर सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बाद में कानून पारित करने से इसे वैधता मिली। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जो कानून लागू होने के समय असंवैधानिक था, उसे केवल संसद द्वारा बाद में पारित किए जाने से वैध नहीं माना जा सकता।
