उज़्बेकिस्तान में 2030 तक इंटरसिटी परिवहन में नकद भुगतान को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना
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उज़्बेकिस्तान में 2030 तक इंटरसिटी परिवहन में नकद भुगतान को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना

उज़्बेकिस्तान में उपनगरीय यात्री ट्रेनों के साथ-साथ उपनगरीय और अंतर-शहर बसों के मार्गों पर नकद भुगतान को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना विकसित की जा रही है, जो 2030 तक हो जाना चाहिए। भविष्य में यात्रियों को केवल गैर-नकद भुगतान विधियों का उपयोग करना होगा।

यह परिवर्तन 2030 तक यात्री परिवहन विकास रणनीति के मसौदे में दर्ज किया गया है। इस दस्तावेज़ के अनुसार, वर्तमान में लगभग 70% यात्री नकद में यात्रा का भुगतान करना पसंद करते हैं।

इसके अलावा, परियोजना के तहत यह प्रस्ताव है कि 2027 से उपनगरीय ट्रेनों और बसों की यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटों पर कम से कम 20% की छूट दी जाए। योजना के अनुसार, यह रियायत 31 दिसंबर 2029 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, परियोजना में छूट शुरू होने की तारीख को लेकर विसंगतियां हैं: मुख्य पाठ 1 जनवरी 2027 का उल्लेख करता है, जबकि कार्य योजना में 1 मार्च 2027 की तारीख बताई गई है।

एक अन्य प्रस्ताव लंबी दूरी की ट्रेनों के इलेक्ट्रॉनिक टिकट धारकों से संबंधित है: उन्हें संबंधित क्षेत्र के भीतर उपनगरीय ट्रेनों का मुफ्त उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। यह विकल्प लंबी दूरी की ट्रेन के प्रस्थान से 12 घंटे पहले और उसके आगमन के 12 घंटे बाद उपलब्ध होगा। योजना है कि इस मुफ्त यात्रा के प्रावधान को 1 सितंबर 2027 तक विकसित और लागू किया जाएगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रस्तुत प्रस्ताव एक मसौदा दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जो वर्तमान में सार्वजनिक चर्चा के चरण में है, इसलिए इन उपायों को अभी तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है और उनमें बदलाव किया जा सकता है।

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9 नवंबर से, अंतर्राष्ट्रीय वाहकों को कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच तीन सीमा पारगमन बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनिक कतार आरक्षित करते समय जमा राशि जमा करनी होगी। यह नया नियम कृत्रिम रूप से कतार बनाने के मामलों को कम करने और ड्राइवरों की जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है।

तुर्कस्तान क्षेत्र के राज्य राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यह नया नियम 'काज़िगूर्त', 'बी. कोनिसбаев' और 'अतामेकेन' पारगमन बिंदुओं पर लागू होता है। यात्रा के समय को आरक्षित करने के लिए, वाहक को 86.5 हजार तेंगे की विशेष इलेक्ट्रॉनिक खाते में राशि जमा करनी होगी, जो लगभग 2.3 मिलियन सोम के बराबर है।

यदि मालवाहक वाहन निर्धारित समय पर निर्दिष्ट पारगमन बिंदु पर पहुंचता है, तो जमा की गई राशि पूरी तरह से वापस कर दी जाती है। हालांकि, यदि वाहक 90 कैलेंडर दिनों के भीतर दो बार निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और सरकारी बजट में भेज दी जाएगी।

यह भी उल्लेख किया गया कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर 'जिबेक जोली' पारगमन बिंदु का आधुनिकीकरण प्रक्रिया पूरी हो रही है, जो अपडेट होने के बाद क्षेत्र में सबसे बड़े पैदल यात्री चेकपॉइंट में से एक बन जाएगा।

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