कजाकिस्तान 9 नवंबर से उज़्बेकिस्तान के साथ सीमा पर कतार के लिए अनिवार्य जमा राशि लागू कर रहा है
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कजाकिस्तान 9 नवंबर से उज़्बेकिस्तान के साथ सीमा पर कतार के लिए अनिवार्य जमा राशि लागू कर रहा है

कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई संचालकों के लिए एक अनिवार्य गारंटीकृत भुगतान शुरू करने की योजना बना रहा है जो उज़्बेकिस्तान के साथ सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट बुक करते हैं। यह आवश्यकता 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।

नए नियमों के अनुसार, वाहकों को 20 मासिक गणना संकेतकों (MRP) या 86,500 तेंगे की गारंटीकृत राशि जमा करनी होगी। ये आवश्यकताएं तीन सीमा चौकियों पर लागू होती हैं: काज़िगूर्त, बी. कोनिसбаев और अतामेकेन।

इन नई शर्तों की घोषणा कजाकिस्तान के तुर्कस्तान क्षेत्र के राज्य कर प्रशासन ने की। स्लॉट बुक करने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवश्यक राशि एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक खाते में हो।

यदि वाहन निर्धारित समय पर सीमा बिंदु पर पहुंचता है, तो जमा की गई पूरी राशि स्वचालित रूप से वापस कर दी जाती है। हालांकि, यदि वाहक लगातार दो बार 90 कैलेंडर दिनों के भीतर निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो गारंटीकृत भुगतान वापस नहीं किया जाएगा, और धनराशि सरकारी बजट में चली जाएगी।

प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, यह उपाय फर्जी बुकिंग की संख्या को कम करने, इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट की अवैध पुनर्विक्रय को रोकने और सीमा पर परिवहन के कृत्रिम जमावड़े को रोकने के उद्देश्य से है। कजाकिस्तान के परिवहन मंत्रालय ने स्थानीय वाहकों को अंतर्राष्ट्रीय माल संचालन की योजना बनाते समय इन नए नियमों को ध्यान में रखने, बुकिंग की शर्तों का पालन करने और समय पर पारगमन बिंदुओं पर पहुंचने की सलाह दी है।

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कजाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान के साथ सीमा चौकियों पर इलेक्ट्रॉनिक कतार के लिए जमा राशि जमा करने की आवश्यकता लागू की

9 नवंबर से, अंतर्राष्ट्रीय वाहकों को कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच तीन सीमा पारगमन बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनिक कतार आरक्षित करते समय जमा राशि जमा करनी होगी। यह नया नियम कृत्रिम रूप से कतार बनाने के मामलों को कम करने और ड्राइवरों की जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है।

तुर्कस्तान क्षेत्र के राज्य राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यह नया नियम 'काज़िगूर्त', 'बी. कोनिसбаев' और 'अतामेकेन' पारगमन बिंदुओं पर लागू होता है। यात्रा के समय को आरक्षित करने के लिए, वाहक को 86.5 हजार तेंगे की विशेष इलेक्ट्रॉनिक खाते में राशि जमा करनी होगी, जो लगभग 2.3 मिलियन सोम के बराबर है।

यदि मालवाहक वाहन निर्धारित समय पर निर्दिष्ट पारगमन बिंदु पर पहुंचता है, तो जमा की गई राशि पूरी तरह से वापस कर दी जाती है। हालांकि, यदि वाहक 90 कैलेंडर दिनों के भीतर दो बार निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और सरकारी बजट में भेज दी जाएगी।

यह भी उल्लेख किया गया कि कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर 'जिबेक जोली' पारगमन बिंदु का आधुनिकीकरण प्रक्रिया पूरी हो रही है, जो अपडेट होने के बाद क्षेत्र में सबसे बड़े पैदल यात्री चेकपॉइंट में से एक बन जाएगा।

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