उज़्बेकिस्तान ने 7 नवंबर से प्रभावी होने वाले सामानों पर नए शुल्कों की घोषणा की है। ये शुल्क उन वस्तुओं पर लागू होते हैं जिन्हें अफगानिस्तान में निर्यात के लिए टर्मेज़ स्टेशन पर पुन: लोड किया जाता है, साथ ही टर्मेज़-पोर्ट स्टेशन पर डिलीवर की जाने वाली वस्तुओं पर भी लागू होते हैं।
उज़्बेकिस्तान रेलवे के बयान के अनुसार, लगाए जाने वाले भुगतान की राशि माल के प्रकार और परिवहन की दूरी पर निर्भर करेगी।
टर्मेज़ में पुन: लोड की जाने वाली और अफगानिस्तान भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिए, शुल्क प्रत्येक रेलवे वैगन के लिए गणना किया जाएगा। गेहूं को छोड़कर कुछ प्रकार के माल के लिए, जो 600 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तक रेल मार्ग से ले जाए जाते हैं, शुल्क 800,000 से 1.3 मिलियन सम तक होगा। मोटर वाहन परिवहन का उपयोग करने पर लागत 2.8 मिलियन से 7.6 मिलियन सम होगी।
गेहूं की खेप के लिए उच्च टैरिफ निर्धारित किए गए हैं। गेहूं के रेल परिवहन के लिए शुल्क प्रति वैगन 6.8 मिलियन से 26 मिलियन सम तक होगा, और मोटर वाहन के लिए 12 से 33 मिलियन सम तक होगा।
टर्मेज़-पोर्ट स्टेशन पर डिलीवर किए जाने वाले माल के संबंध में, गेहूं को छोड़कर कुछ प्रकार के सामानों के लिए रेलवे वैगन के लिए 3 से 8 मिलियन सम तक शुल्क निर्धारित किया गया है। गेहूं के लिए दर 13 से 33 मिलियन सम होगी।
उज़्बेकिस्तान रेलवे ने स्पष्ट किया कि उल्लिखित राशियों में मूल्य वर्धित कर (जीएसटी) शामिल नहीं है और यह पूर्ण परिवहन लागत नहीं है, बल्कि नई प्रणाली के तहत विशेष शुल्क हैं।
यह भी स्पष्ट किया गया कि गेहूं के अलावा अन्य माल के लिए दरें GNG कोड 27090090, 2710, 2711, 27090010, 3901 और 3902 के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर लागू नहीं होती हैं।
