हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, गुरुग्राम और नूह क्षेत्रों के लिए कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड (EPPL) को पहले जारी किए गए समानांतर वितरण लाइसेंस पर विचार करना बंद करने का फैसला किया। यह निर्णय ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के संबंध में चिंताएं पैदा करता है।
इससे पहले, 19 अक्टूबर को, आयोग ने EPPL को गुरुग्राम और नूह क्षेत्रों के लिए 25 साल की अवधि के लिए समानांतर वितरण लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी थी। हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने आयोग को एक पत्र भेजा जिसमें इस लाइसेंस के उपभोक्ताओं और सार्वजनिक हितों दोनों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी।
आयोग का यह निर्णय समानांतर लाइसेंसिंग की अवधारणा के लिए एक बड़ा झटका था, जिसे वितरण के पुनर्गठन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा था, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र में पिछड़ने वाले क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ला सकती थी। यह कई अन्य समान समानांतर लाइसेंसिंग प्रस्तावों पर विचार किए जाने के बीच हो रहा है, जो टाटा पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और CESC जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रस्तुत किए गए हैं।
फर्म JM फाइनेंशियल ने उल्लेख किया कि समानांतर लाइसेंसिंग को मजबूत करने से वर्तमान डिस्कॉम सुधार वितरण-उन्मुख उपयोगिताओं के लिए अगला बड़ा अवसर बन सकता है। हरियाणा सरकार का पत्र राज्य की बिजली वितरण कंपनी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद आया, जिसने अभी भी बिजली वितरण नेटवर्क पर एकाधिकार बनाए रखा है।
राज्य सरकार ने राज्य के राजस्व पर वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ उपभोक्ताओं और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए, आयोग को राज्य में किसी भी स्थान पर समानांतर वितरण के लिए कोई लाइसेंस बनाने, सक्रिय करने या लागू करने का निर्देश दिया।
बुधवार को प्रकाशित अपने आदेश में कहा गया था कि 'आयोग को हरियाणा सरकार के आयुक्त और सचिव से 26 अक्टूबर का संदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों को भेजा गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि हरियाणा राज्य के किसी भी स्थान पर कोई समानांतर वितरण लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा, सक्रिय नहीं किया जाएगा और लागू नहीं किया जाएगा।' आदेश में कहा गया कि ये निर्देश पूरे हरियाणा राज्य पर लागू होते हैं, और आयोग के पास उन्हें लागू करने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। आयोग ने EPPL के पूर्व सूचना और तर्क सुनने का अवसर प्रदान करने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।
इलेवन पावर ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों को गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर बिजली की आपूर्ति करने और अधिनियम की धारा 43 के अनुसार बिजली आपूर्ति के अनुरोधों को पूरा करने और आयोग के बिजली आपूर्ति संहिता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नए कनेक्शन स्थापित करने के इरादे की घोषणा की थी। इसके अलावा, निजी कंपनी ने पांच वर्षों के भीतर 4,717 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने की योजना बनाई थी, जिसे 2026-27 और 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाना था, और उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति 2027-28 से शुरू होने की योजना थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि पांच वर्षों के भीतर लाइसेंस क्षेत्र के सभी पांच डिवीजनों, जिसमें गुरुग्राम उपनगरीय, गुरुग्राम शहर, मानेसर, सोहना और नूह शामिल हैं, में चरणबद्ध तरीके से नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा।
इस कदम से क्षेत्र में 8.3 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं, जिसमें घर, खेत, दुकानें, औद्योगिक प्रतिष्ठान और कार्यालय शामिल हैं, के लिए प्रतिस्पर्धा खुलनी चाहिए, जो दो वितरण लाइसेंसधारियों के बीच चयन कर सकते हैं।

