उज़्बेकिस्तान में कर जुर्माने को मूल ऋण राशि तक सीमित करने की योजना
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उज़्बेकिस्तान में कर जुर्माने को मूल ऋण राशि तक सीमित करने की योजना

उज़्बेकिस्तान में कर जुर्माने की राशि को मूल कर ऋण की राशि तक सीमित करने पर विचार किया जा रहा है। यह परिवर्तन एक विधेयक में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य उद्यमियों का समर्थन करना है, जिसे ओली मजलिस की विधायी सभा ने 27 अक्टूबर को पहले पठन में मंजूरी दे दी थी।

अर्थव्यवस्था और वित्त के उप मंत्री अखादबेक खैदारोव ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए बताया कि कर प्रशासन प्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, एक नियम पेश किया जा रहा है जिसके तहत समय पर कर भुगतान न करने पर गणना किया गया जुर्माना बकाया कर की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। इस नियम पर चर्चा मई की शुरुआत में राष्ट्रपति के स्तर पर हुई थी।

विधेयक अन्य क्या बदलाव प्रस्तावित करता है

विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि यदि करदाता कैमेरा जांच के बाद आवश्यक स्पष्टीकरण या संशोधित कर रिटर्न प्रदान करता है, तो कर प्राधिकरण स्वचालित रूप से करदाता के बैंक खातों पर निलंबन रद्द कर देंगे। विधायी सभा के अनुसार, यह उपाय व्यापार क्षेत्र के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के लिए है।

इसके अलावा, विभिन्न भुगतान प्रणालियों और संगठनों के माध्यम से कर भुगतान करते समय ली जाने वाली कमीशन को समाप्त करने का प्रस्ताव है। करदाता के व्यक्तिगत खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के उपयोग की संभावनाओं का विस्तार भी किया जाएगा, उन्हें अन्य सरकारी संरचनाओं की सूचना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

विशेष रूप से, दस्तावेज़ संपत्ति किराए के समझौतों को स्थान पर कर अधिकारियों के पास पंजीकृत करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता है, साथ ही स्थापित तरीके से पहचाने गए बड़े भुगतानकर्ताओं के लिए जीएसटी की त्वरित प्रतिपूर्ति के दायरे को बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता है। पहले चरण में सांसदों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, विधेयक को विधायी प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा।

वर्तमान में जुर्माना कैसे गणना किया जाता है

कर संहिता की धारा 110 के अनुसार, कर भुगतान में देरी के प्रत्येक दिन के लिए, निर्धारित भुगतान तिथि के अगले दिन से शुरू होकर, प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाता है। इस जुर्माने की राशि बकाया कर की राशि पर केंद्रीय बैंक की मौजूदा पुनर्वित्त दर का एक तिहाई हिस्सा होती है, जो प्रत्येक विलंबित दिन के लिए होता है।

उदाहरण के लिए, 14% की दर और 10 मिलियन सम की कर देनदारी की स्थिति में, दैनिक जुर्माना लगभग 4667 सम होगा। इन लगाए गए जुर्माने को कर देनदारी के रूप में माना जाता है और जबरन वसूला जा सकता है। हालांकि, संहिता का वर्तमान संस्करण कोई सामान्य प्रावधान नहीं रखता है जो जुर्माने की कुल राशि को मूल ऋण तक सीमित करे।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसा प्रतिबंध 2007 के कर संहिता में शामिल था, जहां धारा 120 में कहा गया था कि जुर्माने की राशि संबंधित करों और अन्य अनिवार्य भुगतानों पर बकाया राशि से अधिक नहीं हो सकती है। 2019 में अपनाए गए संहिता के वर्तमान संस्करण में, इस नियम को हटा दिया गया था। यह भी याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के 27 अगस्त 2026 के आदेश द्वारा छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए 'दूसरा मौका' आर्थिक माफी लागू की गई थी, जो सभी शर्तों का पालन करते हुए 31 दिसंबर 2026 तक ऋण का पूर्ण भुगतान करने पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने की अनुमति देती है।

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