अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने देश में होने वाली शादियों, पार्टियों और अन्य समारोहों में आतिशबाजी और इसी तरह की सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों द्वारा दिया गया औचित्य यह है कि ये तत्व आबादी में 'मनोवैज्ञानिक भय और चिंता' पैदा करते हैं।
सद्गुण संवर्धन, नशा रोकथाम और शिकायत निवारण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सूचित किया है कि इन आयोजनों के दौरान नागरिकों के बीच असुविधा या डर पैदा करने वाले किसी भी प्रकार के आतिशबाजी या पदार्थ का उपयोग अब 'पूरी तरह से प्रतिबंधित' है।
इस निकाय ने व्यापारियों, होटल मालिकों और आम जनता से भी अनुरोध किया है कि वे ऐसी वस्तुओं का निर्माण, आयात, व्यापार या वितरण न करें, जैसा कि अफगान प्रसारक TOLO news द्वारा बताया गया है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति मौजूदा शरिया (इस्लामी कानून) कानूनों और विनियमों के अनुसार कानूनी दंड का सामना करेगा।
यह मंत्रालय अगस्त 2021 में सत्ता संभालने के बाद से तालिबान द्वारा स्थापित सामाजिक और धार्मिक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।
हालांकि कट्टरपंथियों ने इस प्रतिबंध के सभी मानदंडों का विवरण नहीं दिया है, संयुक्त राष्ट्र पहले ही कई रिपोर्टें जारी कर चुका है जो अफगान समाज पर संघर्ष के गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाती हैं, जिसके कारण निरंतर युद्ध हिंसा के संपर्क में आने से चिंता, तनाव और अन्य संबंधित विकारों के उच्च स्तर में वृद्धि हुई है।
यह नया प्रतिबंध तालिबान प्रशासन की शुरुआत से सामाजिक आयोजनों पर लगाए गए अन्य प्रतिबंधों में शामिल है, जैसे कि पार्टी हॉल और शादियों में संगीत के उपयोग पर प्रतिबंध। अधिकारी संगीत को इस्लामी कानून की उनकी व्याख्या के विपरीत मानते हैं, और सद्गुण प्रचार और नशा रोकथाम मंत्रालय सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर इसके प्रसारण की निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई करता है।



