उज़्बेकिस्तान में जल निकायों पर पर्यटन स्थलों के लिए कर छूट और भुगतान में स्थगन लागू
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उज़्बेकिस्तान में जल निकायों पर पर्यटन स्थलों के लिए कर छूट और भुगतान में स्थगन लागू

उज़्बेकिस्तान में, जलाशयों और आस-पास के क्षेत्रों में पर्यटन के विकास में लगे उद्यमियों को करों में कमी और सीमा शुल्क भुगतानों में स्थगन की सुविधा मिलेगी। ये लाभ 1 अक्टूबर 2029 तक प्रभावी रहेंगे।

यह निर्णय राष्ट्रपति के एक постановन द्वारा आधिकारिक तौर पर 27 अक्टूबर 2026 को अनुमोदित किया गया था। कानूनी संस्थाओं के लिए, भूमि कर और संपत्ति कर की दरें निर्धारित मानदंडों से 50% तक कम कर दी जाएंगी।

इसके अलावा, जल परिवहन के लिए जीपीएस उपकरण, साथ ही बचाव, सुरक्षा उपकरणों और आधुनिक स्वच्छता मॉड्यूल के आयात पर 120 दिनों के भीतर सीमा शुल्क शुल्कों के भुगतान में स्थगन या चरणबद्ध भुगतान का प्रावधान है।

सुरक्षा और पर्यावरण की आवश्यकताएं

लाभ प्रदान करने के साथ-साथ, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में सख्त मानक स्थापित किए जा रहे हैं। पर्यटन स्थलों को आगंतुकों को आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना अनिवार्य है। आपातकालीन स्थितियों की स्थिति में, उनके पास अपनी बचाव सेवा होनी चाहिए या योग्य बचावकर्ताओं के साथ अनुबंध करना चाहिए।

उद्यमियों को छोटी नावों और उनके डॉकिंग स्थानों के संचालन नियमों का भी पालन करना होगा। आंतरिक सीवरेज और स्थानीय उपचार सुविधाओं के साथ सुविधाओं का निर्माण आवश्यक है। जल निकायों में बिना उपचारित अपशिष्ट जल डालना प्रतिबंधित है, और घरेलू कचरे का निपटान स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना चाहिए।

इससे पहले, बुखारा क्षेत्र के पेशकुन जिले में एक नया जलाशय बना, जिसने काफी सार्वजनिक रुचि पैदा की। हाइड्रोमेटेओरोलॉजिकल वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस जलाशय का अध्ययन किया और इसके उद्गम का पता लगाया।

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