केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी में नोटिस और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, पंजीकरण नियमों, निर्यात भुगतान नियमों और इनपुट टैक्स वितरण को सरल बनाने के उद्देश्य से नए परिपत्र जारी किए हैं।
कर अधिकारी अब कई वर्षों को एक ही नोटिस में एक स्पष्टीकरण की मांग के साथ संयोजित नहीं कर सकते हैं, यह बताए बिना कि प्रत्येक वर्ष के लिए किस विशिष्ट कर की मांग की जा रही है। सोमवार को जारी किए गए कई परिपत्रों में से एक में, CBIC ने उन्हें बहुवर्षीय नोटिसों में वित्तीय वर्ष की मांगों को स्पष्ट रूप से अलग करने का निर्देश दिया है ताकि करदाता उन्हें उचित रूप से समझ सकें और प्रतिक्रिया दे सकें। ये परिपत्र इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की बैठक में दिए गए सुझावों पर आधारित हैं।
नया दस्तावेज़ सेवा और माल (GST) व्यवस्था के तहत स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिसों, निर्णय लेने के आदेशों और अपीलों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है, जिससे प्रक्रियाएं अधिक समझने योग्य और निष्पक्ष बनती हैं। अब नोटिस में प्रस्तुत तथ्यों, सबूतों, कानूनी प्रावधानों और आवश्यक कर की सटीक राशि का विवरण होना चाहिए; केवल कानून के प्रावधानों की नकल करना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, अधिकारी केवल इसलिए कठोर प्रावधान लागू नहीं कर सकते हैं जो धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के लिए अभिप्रेत हैं, क्योंकि कर का भुगतान नहीं किया गया था या विसंगति पाई गई थी। वे नोटिस में ही कर चोरी के इरादे के विशिष्ट प्रमाण का उल्लेख करने के लिए बाध्य हैं।
निर्णय लेने वाले आदेशों को करदाता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए। 'उत्तर की समीक्षा की गई' जैसे वाक्यांश अस्वीकार्य हैं; अधिकारियों को समझाना होगा कि उन्होंने प्रस्तुति को क्यों स्वीकार या अस्वीकार किया। व्यक्तिगत सुनवाई सार्थक होनी चाहिए, और आभासी सुनवाई को प्रोत्साहित किया जाता है।
EY इंडिया के कर भागीदार सौरभ अग्रवाल ने टिप्पणी की कि 'निर्णय लेने के लिए विस्तृत निर्देश कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। वैचारिक रूप से, यह जीएसटी प्रणाली में उसी संरचित निर्णय लेने की अनुशासन लाता है जो पूर्व-जीएसटी शासन में स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिस और निर्णय लेने के मास्टर परिपत्र के माध्यम से उपलब्ध था। स्पष्ट रूप से तैयार किए गए आरोपों, सहायक साक्ष्यों, करदाताओं की प्रस्तुतियों पर विचारशील विचार और उचित निर्णयों पर जोर निर्णय लेने की गुणवत्ता और निरंतरता में सुधार करेगा और अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेगा।'
ग्रैंट थॉर्नटन भारत के भागीदार और कर विवाद प्रबंधन प्रमुख मनोज मिश्रा ने कहा: '57वें जीएसटी परिषद ने अगले चरण के जीएसटी में प्रक्रियात्मक सुधारों और विवाद निवारण को केंद्र में रखा है, और परिपत्र 258 के माध्यम से यह जीएसटी मुकदमों में दोहराए जाने वाले दर्द बिंदु को हल करने का प्रयास करता है, जहां करदाताओं को अक्सर मुख्य कर दावे को चुनौती देने से पहले प्रक्रियाओं में कमियों को चुनौती देनी पड़ती है। साक्ष्य-समर्थित नोटिसों पर जोर देना, बहुवर्षीय SCN में वार्षिक विभाजन और धारा 73 और 74 के अनुसार धोखाधड़ी और गैर-धोखाधड़ी दावों के लिए अलग आधार और मात्रात्मक मूल्यांकन प्रदान करके, परिपत्र जीएसटी निर्णय लेने की शुरुआत में अनुशासन लाने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वार्षिक स्पष्टता निर्धारित करते हुए भी, समेकित बहुवर्षीय नोटिसों की वैधता का विवादास्पद मुद्दा अनसुलझा रहता है।'
परिषद ने जीएसटी पंजीकरण के लिए अधिक स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं। इससे पहले, कई ईमानदार व्यवसायों को पुनरावर्ती अनुरोधों या देरी का सामना करना पड़ा क्योंकि विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने एक ही नियमों की अलग-अलग व्याख्या की। नया मार्गदर्शन इस घर्षण को कम करने के लिए है। यह स्पष्ट करता है कि सामान्य स्थितियों में वास्तव में कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं - उदाहरण के लिए, जब कोई सहकर्मी स्थान पर काम करता है, जब परिवार का सदस्य अपनी संपत्ति के उपयोग की अनुमति देता है, या जब व्यवसाय स्थल एक एटीएम या दूरसंचार टावर है। इसमें यह भी बताया गया है कि अधिकारियों को अनुमत दस्तावेजों की सूची से बाहर जाकर अनुचित या राज्य-विशिष्ट आपत्तियां नहीं उठानी चाहिए। व्यावहारिक प्रभाव यह है कि आवेदक अपने दस्तावेजों को पहले से बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं और अनावश्यक पत्राचार में कम फंसते हैं।
अग्रवाल ने जोड़ा कि यह मार्गदर्शन 'कई व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करता है जो अक्सर साइट पर अनुरोधों और विवादों का कारण बनती हैं, जिसमें सहकर्मी स्थान, सहमति-आधारित स्थान, एटीएम और दूरसंचार टावर शामिल हैं, साथ ही राज्य-विशिष्ट जानकारी की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताओं के साथ, यह व्याख्याओं में विसंगतियों को कम करने और ईमानदार करदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक अनुमानित बनाने में मदद करनी चाहिए।'
निर्यात के संबंध में, परिषद ने सेवा प्रदाताओं के लिए एक पुरानी ग्रे क्षेत्र को दूर किया है। जीएसटी के तहत सेवा को निर्यात मानने के लिए, भुगतान कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप तरीके से प्राप्त होना चाहिए। अब स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बताता है कि अनिवासियों के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष रुपये खातों - जैसे SNRR (विशेष गैर-निवासी रुपया) खाते, जो अनिवासियों द्वारा विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खोले जाते हैं, या विदेशी बैंकों में भारतीय बैंकों में रखे गए INR नॉस्ट्रो खाते - में प्राप्त धन स्वीकार किए जाएंगे। यह भी कहा गया कि यदि निर्यातक विदेश से देय राशि की भरपाई आयात के लिए देय राशि से करता है, और वह भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार ऐसा करता है, तो इसे निर्यात आय की वैध प्राप्ति भी माना जाएगा। सरल शब्दों में, कर विभाग अब केवल प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्रवाह पर जोर नहीं देगा, यदि मूल निपटान पहले से ही विदेशी मुद्रा नियमों द्वारा अनुमत है।
इन स्पष्टीकरणों से निर्यातकों के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आने की उम्मीद है। कुछ मामलों में अदालतों ने पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हुए निर्यात प्राप्य राशियों के आयात देय राशियों के विरुद्ध सेट-ऑफ या ऑफसेट को निर्यात आय की वैध प्राप्ति के रूप में मान्यता दी है। जीएसटी के ढांचे के भीतर ऐसे निपटानों की औपचारिक मान्यता कर विनियमन को उन स्थितियों के अनुरूप लाती है जिन्हें अदालतों ने पहले ही अपनाया है, जिससे इस मुद्दे पर नए विवादों की गुंजाइश कम हो जाती है।
अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह स्पष्टीकरण उपयोगी है, 'विशेष रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत निपटान के एक वैध तरीके के रूप में सेट-ऑफ की मान्यता। जब आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात प्राप्य राशियों को आयात देय राशियों के विरुद्ध सेट-ऑफ किया जाता है, तो आईजीएसटी अधिनियम के तहत सेवा के रूप में निर्यात के लिए अनिवार्य कार्यान्वयन शर्त पूरी मानी जाएगी। यह जीएसटी उपचार को विदेशी मुद्रा निपटान के अनुमत तंत्रों के साथ संरेखित करता है और सीमा पार लेनदेन के लिए स्वागत योग्य स्पष्टता प्रदान करता है।'
ग्रैंट थॉर्नटन भारत के मिश्रा ने उल्लेख किया कि यह कदम 'इस अंतराल को भरता है, जीएसटी को एफईएमए और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त निपटान तंत्रों के साथ अधिक बारीकी से संरेखित करता है... जहां निर्यात आय वैध रूप से एफईएमए के अनुसार क्रियान्वित या निपटाया जाता है, वहां जीएसटी लाभ केवल इसलिए खारिज नहीं होने चाहिए क्योंकि मुआवजा आरबीआई द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक निपटान तंत्र का पालन करता है। यह भुगतान के तरीके के बजाय वाणिज्यिक वास्तविकता के साथ शून्य टैरिफ के सामंजस्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'
अलग से, निर्यातकों को जिन्होंने एकीकृत कर वापसी पर पिछले प्रतिबंध से संबंधित पुराने अनुरोधों के कारण फंसे हुए थे, उन्हें भी कुछ राहत मिली है। परिषद ने स्पष्ट किया कि इस प्रतिबंध को हटाने का प्रभाव 23 अक्टूबर 2017 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले में है। अधिकारियों को इस मामले पर लंबित कार्यवाही को उचित रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया है। कई निर्यातकों के लिए, जिन्होंने कुछ शुल्क-मुक्त आयात योजनाओं का उपयोग किया और फिर वापसी की वसूली का सामना किया, इसका मतलब यह हो सकता है कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद आखिरकार सुलझ जाएंगे।
परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनियों को सामान्य सेवाओं (जैसे ऑडिट बिल, कानूनी सेवाएं या सॉफ्टवेयर) के लिए कर क्रेडिट को कैसे आवंटित करना चाहिए जो एक कार्यालय अपने अन्य शाखाओं की ओर से प्राप्त करता है। इनपुट सेवा वितरक (ISD) प्रणाली में, सामान्य बिल प्राप्त करने वाला कार्यालय क्रेडिट को उन शाखाओं को स्थानांतरित करना चाहिए जिन्होंने वास्तव में उन सेवाओं का उपयोग किया। नया मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि इस क्रेडिट को उसी महीने में आवंटित किया जाना चाहिए जब कार्यालय को इसका अधिकार पता चलता है, और क्रेडिट को वास्तव में दावा किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी प्राप्त करने वाली शाखा की होती है, न कि वितरित करने वाले कार्यालय की। यह समय और जिम्मेदारी के संबंध में भ्रम को दूर करता है जो अक्सर विवादों का कारण बनता है।
EY इंडिया के अग्रवाल ने कहा कि ISD पर स्पष्टीकरण एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्या का समाधान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्रेडिट कब आवंटित किया जाना चाहिए, इस बारे में अधिक निश्चितता मिलती है। अग्रवाल ने टिप्पणी की कि कुल मिलाकर, परिपत्र 'जीएसटी के भीतर अधिक निश्चितता और प्रक्रियात्मक अनुशासन की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम का संकेत देते हैं और स्थानीय स्तर पर विवादों को बढ़ावा देने वाली कई समस्याओं को हल करने में मदद करनी चाहिए। हालांकि, जमीनी स्तर पर लगातार कार्यान्वयन महत्वपूर्ण बना रहेगा।'
