सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के 8 सितंबर के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय सरकार को कथित अंतरराष्ट्रीय कलाकृति व्यापारी सुबाश चंद्र कपूर को तिरुचिरापल्ली सेंट्रल जेल से हिरासत में लेने और जर्मनी में उसके प्रत्यावर्तन के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायाधीशों के समूह ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के प्रभाव को निलंबित कर दिया, जिसने कपूर द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूरी दी थी। इस फैसले में कहा गया था कि जर्मनी से उसके प्रत्यर्पण से पहले किए गए अन्य अपराधों के संबंध में भारत में उसकी आगे की हिरासत को जर्मन अधिकारियों की सहमति के बिना उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि एक बार उसे पहले से बिताए गए समय के लिए मुआवजा प्रदान करने के बाद, प्रत्यर्पण मामले में दोषसिद्धि पूरी मानी जाती थी, और हिरासत प्रमाण पत्र 22 फरवरी 2023 को इस आरोप के तहत रिहाई की तारीख के रूप में दर्ज करता था।
