सर्वोच्च न्यायालय ने उन फार्मास्युटिकल कंपनियों के संबंध में केंद्रीय सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया जो दवाओं की कीमतें लागत से 1000% से अधिक निर्धारित करती हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि इस उद्योग को मुक्त बाजार के बहाने 'अनियंत्रित रूप से कार्य' करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
मंगलवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फार्मास्युटिकल उद्योग को मुक्त बाजार के नाम पर 'अनियंत्रित रूप से कार्य' करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) घातीय रूप से उच्च स्तर पर निर्धारित किया जा सके, जो कुछ मामलों में खुदरा विक्रेताओं को बेची जाने वाली कीमत से 1000% से अधिक हो जाता है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लोग इस भ्रम में जीते हैं कि उन्हें कभी दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) से लाभ होगा, हालांकि, अदालत के अनुसार, यह नीति केवल निगमों को लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा, अदालत ने गरीब रोगियों के दृष्टिकोण से स्थिति पर विचार किया।
इसके बाद, भाटी ने तर्क दिया कि भारत में दवाओं की कीमतें मुक्त बाजार के कारण दुनिया में सबसे कम में से हैं, और सरकार पूरे फार्मास्युटिकल बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकती है। हालांकि, अदालत के सहकर्मी पैनल ने उन्हें जवाब दिया कि या तो वह समस्या से अनजान है या उसके समाधान में रुचि नहीं रखती है।
